गौतमबुद्धनगर के पेंशनरों को मिली खास सुविधा, अब ट्रेजरी आफिस आने की जरूरत नही
1 min read-जनपद के समस्त सम्मानित पेंशनर कोषागार में उपस्थित हुए बिना भी अपना जीवित प्रमाण पत्र बैंक द्वारा या जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से भेज सकते हैं।
पेंशनर अपना जीवित प्रमाण पत्र किसी भी माध्यम से वर्ष में केवल एक बार ही करें प्रस्तुत।
गौतमबुद्धनगर, 13 अक्टूबर।
डीएम मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों के क्रम में वरिष्ठ कोषाधिकारी गौतम बुद्ध नगर शिखा गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि उ0प्र0 सरकार के पेंशनरों के द्वारा वर्ष में एक बार जीवित प्रमाण पत्र कोषागार में प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था को सरलीकृत करते हुये उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पूर्व में प्रचलित माह नवम्बर एवं दिसम्बर में जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था को संशोधित करते हुए वर्ष में एक बार किसी भी पेंशनर द्वारा अपनी सुविधानुसार जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है, जो कि अगले एक वर्ष तक प्रभावी रहता है।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में कोषागार में उपस्थित हुए बिना भी किसी भी पेंशनर द्वारा अपना जीवित प्रमाण पत्र बैंक द्वारा अथवा जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से भी प्रेषित किया जा सकता है, जो कि आगामी एक वर्ष तक प्रभावी रहता है। यदि कोई पेंशनर उपरोक्त संसाधनों का प्रयोग नहीं करता है तो वह वर्ष के किसी भी माह में अपना जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकता है, जोकि प्रस्तुत किये जाने की तिथि से एक वर्ष तक मान्य रहेगा।
अतः जनपद के समस्त सम्मानित पेंशनरों को अवगत कराना है कि वह अपना जीवित प्रमाण पत्र किसी भी माध्यम से वर्ष में केवल एक ही बार प्रस्तुत करें। साथ ही जीवन प्रमाण पत्र भरते समय पेंशनर/ पा०पेंशनर द्वारा यह भी घोषणा/अंडरटेकिंग दी जाये कि उनके मृत्यु हो जाने की दशा में मृत्यु की सूचना कोषागार में तत्काल दी जायेगी। सूचना तत्काल न दिये जाने की स्थिति में पेंशन में हुये अधिक भुगतान की वसूली पेंशनर/पा०पेंशनर के उत्तराधिकारियों से की जाएगी।
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