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नई दिल्ली/नोएडा, 6 नवम्बर।
दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के सम्बन्ध में वायु गुणवत्ता प्रबन्धन आयोग द्वारा रविवार 5.11.2023 से एनसीआर क्षेत्र में ग्रेप स्टेज-IV लागू कर दी गयी है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में खराब वायु गुणवत्ता के कारण आमजन के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड रहा है। इसका एक बडा कारण वाहनों के ईंधन से होने वाला प्रदूषण है। वायु गुणवत्ता की मौजूदा स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए वायु गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के प्रयास में वायु गुणवत्ता प्रबन्धन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में गौतमबुद्धनगर में आमजन एवं वाहन चालकों को निम्नलिखित निर्देशों का अनुशरण करने की सलाह दी जाती है-
(1) RESTRICTIONS ON PLYING OF BS-III PETROL AND BS IV DIESEL LMVS (4 WHEELERS)
(2) BAN OF ENTRY OF TRUCK TRAFFIC INTO DELHI (EXCEPT FOR TRUCKS CARRYING ESSENTIAL COMMODITIES/PROVIDING ESSENTIAL SERVICES AND ALL LNG/CNG/ELECTRIC TRUCKS)
(3) BAN ON ENTRY OF LCVS REGISTERED OUTSIDE DELHI, OTHER THAN EVS/CNG/BS-VI DIESEL, INTO DELHI EXCEPT THOSE CARRYING ESSENTIAL COMMODITIES/PROVIDING ESSENTIAL SERVICES.
(4) BAN ON PLYING OF DELHI REGISTERED DIESEL OPERATED HGVS/MGVS EXCEPT THOSE CARRYING ESSENTIAL COMMODITIES/PROVIDING ESSENTIAL SERVICES
5- कश्मिनरेट गौतमबुद्धनगर में भारी/मध्यम मालवाहक वाहन जो बिल्डिंग मैटिरीयल का सामान यथा-बालू, रेत आदि नो-एन्ट्री के आदेश का पालन करते हुए ढक कर पानी का छिडकाव कर ले जायेंगे, उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
6- स्वच्छ पर्यावरण प्रक्रिया को सुनिश्चित करने हेतु वाहन चालक प्रदूषण प्रमाण-पत्र अपडेट रखना सुनिश्चित करे, वाहनों का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र अनिवार्य है।
7- कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में 10 वर्ष पुराने डीजल एवं 15 वर्ष पुराने पैट्रोल वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित है, 10 वर्ष पुराने डीजल एवं 15 वर्ष पुराने पैट्रोल वाहनों के संचालित पाये जाने पर मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार निरूद्ध की कार्यवाही की जायेगी।
8- कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में सभी वाहन चालक यातायात सिग्नल पर रूकते समय अपने वाहन का इंजन ऑफ कर ले।
9- सभी वाहन चालक यातायात की दृष्टि से बने हॉट स्पॉट वाले मार्ग से जाने के बजाय वैकल्पिक मार्गाें का प्रयोग करें।
10- सभी वाहन चालक अपने वाहनों को सार्वजनिक मार्ग पर न खडा कर निर्धारित पार्किंग स्थल पर खडा करे।
11- छोटी दूरी तय करने के लिए साइकिल का प्रयोग करे।
12- निजी वाहनों के बजाय आमजन अगर सम्भव हो तो अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करे।

एन0सी0आर0 क्षेत्र में वायु प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण हेतु यथासंशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का अनुपालन कराये जाने हेतु कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में कमाण्ड कन्ट्रोल सेन्टर में सीसीटीवी कैमरों से सतत् निगरानी करते हुए वायु प्रदूषण करने वाले वाहनों तथा अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार प्रवर्तन कार्यवाही की जायेगी। सभी मालवाहक वाहन नो-एन्ट्री आदेश का पूर्णतः पालन करेंगे।

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