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नोएडा की दीवारों पर अवैध रूप से पोस्टर, पम्पलेट और बैनर लगाने पर अर्थदंड लगाया

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नोएडा, 2 मार्च।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में नौएडा क्षेत्र की ‘सौंदर्यता बनाये रखने की दृष्टि से शहर में विभिन्न एजेंसियों / कम्पनियों द्वारा लगा दिये जाने वाले अवैध विज्ञापनों को प्राधिकरण के बाहय विज्ञापन विभाग द्वारा निरन्तर रूप से हटाया जाता है। इसी क्रम में प्राधिकरण के बाह्य विज्ञापन विभाग द्वारा दिनांक 02.03.2022 को वृहद स्तर से अभियान चलाते हुये नौएडा क्षेत्र के विभिन्न मुख्य मार्गों एवं चौराहों से अवैध होर्डिग्स / बैनरस हटाये गये, जिनमें से मुख्यतः सैक्टर-6 के समीप के मुख्य मार्गों, चौराहों एवं दिवारों पर मुख्यतः क्रेडिट कार्ड कारीगरों / कर्मचारियों की आवश्यकता हेतु विभिन्न एजेंसियों / कम्पनियों द्वारा लगा/ चस्पा कर दिये गये पैम्पलेट / बैनर / पोस्टर इत्यादि हटाये गये मार्गों से हटाये गये पैम्पलेट/बैनर / पोस्टर इत्यादि पर जिन एजेंसियों/ कम्पनियों द्वारा अवैध विज्ञापन किया जा रहा था, ऐसी सभी एजेंसियों / कम्पनियों के विरुद्ध प्रति एजेंसी रुपये 1,08,000.00 अर्थदण्ड रोपित करते हुये उनसे स्पष्टीकरण माँगा गया है। यह अर्थदंड कुल मिलाकर 5 लाख 40 हजार रुपये के करीब है।

इसके अतिरिक्त सभी सामाजिक संस्थाओं / सांस्कृतिक संस्थाओं / एन०जी०ओ० / प्राईवेट कार्यलयों / बिल्डर्स इत्यादि को भी किसी भी प्रकार से बिना अनुमति विज्ञापन न लगाये जाने हेतु सचेत किया जाता है, अन्यथा संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार अर्थदण्ड रोपित करते हुये कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी। उक्त अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

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