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गौतमबुद्धनगर पुलिस की पैरवी ने स्कूल टीचर को पोक्सो एक्ट के तहत दिलाई 5 साल की सजा,छात्रा के साथ की थी छेड़छाड़

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-कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा एवं महिला एवं बाल अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की जा रही है गहन कार्रवाई

नोएडा, 2 मार्च।

पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में गौतमबुद्धनगर पुलिस एवं अभियोजन अधिकारी श्री नीटू विश्नोई के द्वारा महिला एवं बाल सम्बन्धित अपराध में गहन पैरवी करने के फलस्वरुप अभियुक्त नीरज गंगवार पुत्र विजय बहादुर गंगवार निवासी जलवायु विहार, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर को माननीय न्यायालय एडीजे /स्पेशल पोक्सो-1 गौतमबुद्धनगर श्री निरंजन कुमार द्वारा 05 वर्ष के साधारण कारावास एवं 10,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड जमा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में अभियोजन अधिकारी श्री नीटू विश्नोई की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मु0अ0सं0 863/2019 धारा 354, 354क भादवि व 11/12 पॉक्सो अधिनियम थाना सेक्टर-49, गौतमबुद्धनगर में आज दिनांक 02/03/2022 को माननीय न्यायालय एडीजे/ स्पेशल पोक्सो-1 द्वारा अभियुक्त नीरज गंगवार पुत्र विजय बहादुर गंगवार निवासी जलवायु विहार, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर को माननीय न्यायालय एडीजे/स्पेशल पोक्सो-1 श्री निरंजन कुमार द्वारा 05 वर्ष के साधारण कारावास एवं 10,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड जमा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।*

अध्यापक ने की थी छेड़छाड़

अभियुक्त द्वारा अध्यापक के पद पर कार्यरत रहते हुए स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की घटना की गई थी जिसके संबंध में प्रधानाचार्य द्वारा थाना सेक्टर-49, नोएडा पर एफआईआर पंजीकृत कराई गई थी।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा लगातार अभियुक्तों को सजा दिलायी जा रही है। कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की आगे भी प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी।

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