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उत्तर प्रदेश में अब जीवित रहने पर ही कर सकेंगे पारिवारिक सदस्यों के बीच सम्पत्ति का बंटवारा, नही लगेगी स्टाम्प शुल्क

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लखनऊ, 16 जून।

पारिवारिक सदस्यों के बीच अचल संपत्ति का दान देने पर किसी भी तरह का स्टांप शुल्क नहीं लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है,इसका नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। इस फैसले के बाद कोई भी व्यक्ति अपने जीवित रहने पर ही पारिवारिक सदस्यों के बीच संपत्ति का बंटवारा कर सकेगा।

इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टांप विवाद से जुड़े मामलों को कम करने के लिए वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत मुकदमे से छुटकारा पाने के लिए सिर्फ ₹100 की पेनल्टी देनी होगी, साथ ही स्टांप की रकम और ब्याज भी चुकाना होगा। इसमें स्टांप गड़बड़ी को लेकर चल रहे मुकदमों पर पेनल्टी माफ कर दी जाएगी। पूरे प्रदेश में 31 जुलाई तक यह स्कीम चलाई जाएगी स्टांप एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि इस योजना से प्रदेश के 25000 से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा

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