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नोएडा में पालतू कुत्तों और बिल्लियों का 31 जनवरी 2023 तक रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा

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नोएडा, 12 नवम्बर।

आवारा / पालतू कुत्तों / पालतू बिल्लियों हेतु नौएडा प्राधिकरण ने बोर्ड बैठक में अपनी नीति के प्रारूप पर मुहर लगवा दी। अब 31 जनवरी 2023 तक रजिस्ट्रेशन जरूरी किया गया। इसके बाद जुर्माना लागू होगा।

प्राधिकरण के आवारा कुत्तों / पालतू कुत्तों के द्वारा काटे जाने की घटनाएँ होने तथा पशु पालकों / डॉग लवर एवं आम जन के बीच मतभेद की स्थिति उत्पन्न होने के दृष्टिगत नौएडा क्षेत्र हेतु एनीमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इण्डिया की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुये प्राधिकरण द्वारा नीति का निर्धारण किया गया है। जिसमें प्रमुख बिन्दु निम्नवत हैं-

• पालतू कुत्तों / बिल्लियों का पंजीकरण अनिवार्य है तथा उक्त हेतु अंतिम तिथि 31.01.2023 निर्धारित की गयी है। पशुपालक एन०ए०पी०आर० (Noida authority

pet registration app) पर पंजीकरण शुल्क के भुगतान के उपरान्त पालतू कुत्ते / बिल्ली का पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण दिनांक 31.01.2023 तक न कराने की दशा में जुर्माना लगाया जायेगा। • पालतू कुत्तों के स्ट्रेलाईजेशन / एण्टीरेबीज वैक्सीनेशन की अनिर्वायता की गयी है। उल्लंघन

की स्थिति में (दिनांक 01.03.2023 से ) प्रतिमाह रु 2000/- का जुर्माना लगाये जाने का प्राविधान किया गया है।

• नौएडा प्राधिकरण द्वारा आरडब्लू०ए० ए०ओ०ए० / ग्राम के निवासियों की सहमति से स्ट्रीट डॉग्स हेतु भूमि उपलब्ध कराकर अपने व्यय पर डॉग्स शेल्टर बनाये जायेंगे, जिनमें बीमार / उग्र / आक्रामक हो चुके कुत्तों को निगरानी के लिए रखा जायेगा तथा इन शेल्टर के रखरखाव का दायित्व सम्बन्धित आर डब्लू०ए० ए०ओ०ए० का होगा। • डॉग फीडर्स की मांग एवं उनके सहयोग से यथावश्यकता स्वयं आरडब्लू०ए० ए०ओ०ए० द्वारा आउटडोर एरिया पर फीडिंग स्थल यथावश्यकता स्वयं चिन्हित किये जायेंगे। जहां पर

उनके द्वारा सूचना बोर्ड लगाया जाना अनिवार्य होगा तथा खाने एवं पीने की व्यवस्था फीडर्स / आरडब्लू०ए० ए०ओ०ए० द्वारा ही की जायेगी।

• पूर्व में स्वीकृत पालतू कुत्तों एवं बिल्लियों की नीति में संशोधन करते हुये पशुपालकों के दायित्वों का भी उल्लेख किया गया है। पालतू कुत्ते द्वारा सार्वजनिक स्थल पर गंदगी किये। जाने पर उसकी सफाई की जिम्मेदारी पशुपालक की होगी। पालतू कुत्ते / बिल्ली के कारण किसी अप्रिय घटना की स्थिति में रू 10000/- आर्थिक दण्ड (दिनांक 01.03.2023 से ) अधिरोपित किये जाने के साथ घायल व्यक्ति / जानवर का उपचार पालतू कुत्ते के मालिक के द्वारा किया जायेगा। • नीति लागू करने से पूर्व सभी संबंधित स्टेक होल्डर्स से अभिमत भी प्राप्त किया जायेगा।

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