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नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में मंजूरी, अब ओसी से पहले बहुमंजिली बिल्डिंगों की स्ट्रक्चरल ऑडिट होगी

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नोएडा, 12 नवम्बर।

नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित बहुमंजिले भवनों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराये जाने के संबंध में फ्लैट बायर्स तथा ए०ओ०ए० की मांग पर नौएडा प्राधिकरण द्वारा स्ट्रक्चरल पॉलिसी तैयार की गयी जिसमें आंशिक संशोधनों के साथ प्राधिकरण बोर्ड द्वारा स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी अनुमोदित कर दी गयी है।

नोएडा प्राधिकरण के अध्यक्ष अरविंद कुमार की अध्यक्षता में हुई 207 वी बोर्ड बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस पॉलिसी के अनुसार आंशिक अथवा पूर्ण अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किये जाने से पूर्व विकासकर्ता द्वारा इम्पैनल्ड आई0आई0टी0 / एन0आई0टी0 / विशेषज्ञ संस्थाओं से स्ट्रक्चरल ऑडिट की रिर्पोट प्रस्तुत की जायेगी। आंशिक अथवा पूर्ण अधिभोग प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त भी किसी भी परियोजना में ए०ओ०ए० अथवा टावर के 25 प्रतिशत अथवा उससे अधिक आवंटियों द्वारा स्ट्रक्चरल डिफेक्ट की शिकायत की जाती है तो प्राधिकरण स्तर पर गठित समिति द्वारा शिकायत का परीक्षण कर यह निर्णय लिया जायेगा कि स्ट्रक्चरल डिफेक्ट माइनर श्रेणी की है अथवा मेजर श्रेणी के अंतर्गत आती है। मेजर श्रेणी की स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हेतु विशेषज्ञ संस्थाओं से स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया जायेगा। अपार्टमेंट ऑनरशिप एक्ट में स्ट्रक्चरल डिफेक्ट को दूर किये जाने की जिम्मेदारी दो वर्ष तक बिल्डर की है। रेरा अधिनियम के अनुसार स्ट्रक्चरल डिफेक्ट को दूर किये जाने की जिम्मेदारी 5 वर्ष तक बिल्डर की है तथा 5 वर्ष के उपरान्त ए०ओ०ए० की है। इस अवधि की गणना सम्पूर्ण योजना का अधिभोग प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त की जायेगी।

वर्तमान में बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि यदि स्ट्रक्चरल ऑडिट की रिपोर्ट निगेटिव आती है तो अधिभोग जारी होने की दिनांक से 5 वर्ष के अंदर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट को बिल्डर द्वारा दूर किया जायेगा। 2 वर्ष से 5 वर्ष की अवधि के प्रकरणों में प्राधिकरण इम्पैनल्ड एजेन्सी से ऑडिट करवाकर पायी गयी कमियों के निराकरण की कार्यवाही बिल्डर से कराने हेतु रेरा प्राधिकरण को सूचित करेंगा। 5 वर्ष से अधिक के प्रकरणों में ए०ओ०ए० द्वारा स्ट्रक्चरल ऑडिट व स्ट्रक्चरल डिफेक्ट दूर की जायेंगे।

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