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पुलिस की पैरवी : नाबालिग के साथ छेड़छाड़ केस में अभियुक्त को 4 साल की सजा और 15 हजार जुर्माना

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गौतमबुद्धनगर, 26 नवम्बर।

पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में गौतमबुद्धनगर पुलिस एवं अभियोजन अधिकारी श्री जे0 पी0 भाटी के द्वारा महिला एवं बाल सम्बन्धित अपराध में गहन पैरवी करने के परिणाम स्वरूप नाबालिग लडकी के साथ छेडछाड करने के आरोपी को माननीय न्यायालय एडीजे/पोक्सो-2 गौतमबुद्धनगर द्वारा 04 वर्ष के कठोर कारावास एवं 15,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में गौतमबुद्धनगर पुलिस एवं अभियोजन अधिकारी श्री जे0पी0 भाटी के द्वारा महिला एवं बाल सम्बन्धित अपराध में गहन पैरवी करने के फलस्वरुप अभियुक्त राजेश यादव पुत्र रामचन्द्र यादव निवासी भदीपुर थाना मुन्शी गंज जिला अमेठी हाल निवासी सैक्टर 15 नया बांस थाना सेक्टर 20 गौतमबुद्धनगर को मु0अ0सं0 1596/2017 धारा 354घ, 506आईपीसी व धारा 7/8 पोक्सो अधिनियम में आज दिनांक 26/11/2022 को माननीय न्यायालय एडीजे/पोक्सो-2 गौतमबुद्धनगर श्री चन्द्र मोहन श्रीवास्तव द्वारा 04 वर्ष के कठोर कारावास एवं 15,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड जमा ना करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आरोपी जिला कारागार में निरुद्ध है। उक्त मुकदमे में पुलिस द्वारा समय व तत्परता से साक्ष्यों को प्रस्तुत किया गया, जिस के संदर्भ में आरोपी को सजा प्राप्त हुई है।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा लगातार अभियुक्तों को सजा दिलायी जा रही है। कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की आगे भी प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी।

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