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नोएडा में 12 साल बाद भी आवासीय भूखण्ड का कंप्लीशन ना लेने वालों के लिए अलर्ट , कैंसिल हो सकती है लीज

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नोएडा, 10 जनवरी।

नोएडा प्राधिकरण ने 12 साल की अवधि पूरी होने के बाद भी आवासीय भूखंड पर निर्माण कार्य पूरा न करने वाले को 31 मार्च 2023 तक अंतिम अवसर कंप्लीशन अप्लाई करने के लिए दिया है भविष्य में 10 साल के बाद केवल विशेष परिस्थिति में ही 2 साल का अतिरिक्त समय दिया जा सकेगा उसके लिए अलग से फीस निर्धारित की गई है यह जानकारी नोएडा प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी आवासीय भूखंड ने दी है।

विशेष कार्याधिकारी ने नौएडा प्राधिकरण के आवासीय भूखण्डों के समस्त आवंटियों को सूचित किया है कि आवासीय परिसम्पत्तियों के पट्टा प्रलेख में उल्लिखित भवन निर्माण हेतु नियत समयावधि के उपरान्त 12 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है, एवं उनके द्वारा भवन निर्माण पूर्ण कर अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है। ऐसे सभी आवंटियों को सशुल्क समय विस्तार प्राप्त करने हेतु आवेदन के लिए 31.03.2023 तक एक अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है।

भविष्य में दस वर्ष की समयवृद्धि के उपरान्त अति विशिष्ट परिस्थितियों में मूल आवंटन दर का 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष समयवृद्धि शुल्क लेते हुए अधिकतम दो वर्ष की अतिरिक्त अवधि (कुल 12 वर्ष) हेतु समयवृद्धि प्रदान की जायेगी। 12 वर्ष की समयवृद्धि प्राप्त करने के पश्चात भवन नियमावली के प्राविधानो के अनुसार भवन निर्माण पूर्ण न करा पाने की स्थिति में पट्टा धारकों के पट्टा प्रलेख का पर्यावसान कर दिया जायेगा।

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