गौतमबुद्धनगर : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई
1 min readगौतमबुद्धनगर, 24 जून।
कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा एवं महिला एवं बाल अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से गहन कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में शनिवार को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
गौतमबुद्धनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणास्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास एवं 50,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड जमा न करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में थाना कासना पुलिस व अभियोजन इकाई की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना कासना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 258/17 धारा 376 भादवि व 5/6 पोक्सो एक्ट व 3(2)/5एससी/एसटी एक्ट में शनिवार 24/06/2023 को न्यायालय एडीजे/पोक्सो-2 द्वारा अभियुक्त लाला उर्फ पप्पू पुत्र हुकुम सिहं नि0 संजय कालोनी सै0 23 फरीदाबाद हरियाणा हाल पता सतीश भाटी का मकान कस्बा व थाना कासना जिला गौतमबुद्धनगर को आजीवन कारावास एवं 50,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड जमा न करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा लगातार अभियुक्तों को सजा दिलायी जा रही है। कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की आगे भी प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी।
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