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ब्रेकिंग न्यूज़: नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण में औद्योगिक भूखंडों के ई ऑक्शन की प्रक्रिया समाप्त पूर्व व्यवस्था लागू

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लखनऊ/नोएडा, 8 जुलाई।

उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक भूखंडों के आवंटन में नोएडा ग्रेटर नोएडा और यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण की अप्रैल 2022 में लागू की गई नीति को बदल दिया है तब औद्योगिक भूखंडों के आवंटन में ई ऑक्शन प्रक्रिया को लागू किया गया था अब उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑक्शन की प्रक्रिया को रोक दिया है और अप्रैल 2022 से पहले की नीति के तहत ही औद्योगिक भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए हैं प्रदेश के औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में नोएडा ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी को पत्र भेजकर शासन के फैसले की जानकारी दी है उन्होंने बताया कि अप्रैल 2022 में नोएडा ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण ने औद्योगिक भूखंड आवंटन की प्रक्रिया में बदलाव किया था और बोर्ड के फैसले में एक भूखंड के आवंटन की ऑक्शन के तहत आवंटन की प्रक्रिया अपनाई गई थी शासन ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 की प्रक्रिया के तहत औद्योगिक भूखंडों के आवंटन में अप्रैल 2022 की पहले की स्थिति को लागू करने का फैसला किया है अब भविष्य में प्राधिकरण निवेशकों की आर्थिक क्षमता के आधार पर भूखण्ड आवंटन करेंगे।

उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर एनईए के अध्यक्ष विपिन मलहन ने खुशी जाहिर करते कहा कि सरकार के फैसले से सही निवेशक को उद्योग स्थापित करने में मदद मिलेगी अभी तक सिर्फ पैसे वाले ही प्लॉट खरीदते थे और इससे उज्जैनी वंचित रह जाता था इसी तरह यमुना विकास प्राधिकरण औद्योगिक एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के इमरान धानी ने सरकार के फैसले को सराहा है और कहा है कि इस नीति को दोबारा से लागू होने से उद्योग स्थापित करने में मदद मिलेगी।

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