नोएडा प्राधिकरण की कार्यशीलता प्रमाणपत्र ना लेने वाले औद्योगिक इकाइयों पर एक्शन की तैयारी, 15 दिन की समय सीमा तय
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नोएडा, 27 जुलाई।
नोएडा प्राधिकरण ने ऐसे औद्योगिक इकाइयों के आवंटियों को चेतावनी दी है जिनके पट्टा प्रलेख/लीज डीड हुए 8 साल की अवधि 31 दिसंबर 2022 तक पूरी हो चुकी है और उनके द्वारा अभी तक कार्यशीलता का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन नहीं किया गया है। ऐसे आवंटियों को 15 दिन के अंदर कार्यशीलता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करने का समय दिया गया है।
प्राधिकरण द्वारा जारी पब्लिक नोटिस में कहा गया है कि जिन औद्योगिक इकाइयों के पट्टा प्रलेख 31 दिसम्बर 2022 तक 8 साल की अवधि पूरी कर चुके हैं और उनके द्वारा कार्यशीलता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है जबकि मौके पर आवंटित भूखंड पर भवन निर्माण पूर्ण कर लिया गया है और औद्योगिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है ऐसे आवंटी 15 दिन के अंदर निवेश मित्र पोर्टल पर कार्य शीलता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए लगभग 12 बिंदुओं पर अपनी जानकारी भरकर आवेदन करें ऐसा न करने पर बिना किसी पूर्व सूचना के आवंटन/ लीज डीड की शर्तों के अनुसार निरस्त करते हुए पट्टा प्रलेख का पर्यावसन कर दिया जाएगा।
प्राधिकरण ने कहा है कि कार्यशीलता के लिए आवेदन करते समय उद्योग आधार प्रमाण पत्र पर उत्पादन की तिथि, अगर समय वृद्धि देय है उसकी की अवधि व शुल्क, EPF रजिस्ट्रेशन, GST रजिस्ट्रेशन, लेखा विभाग का नो ड्यूज सर्टिफिकेट, जल विभाग का नो ड्यूज सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, बिजली बिल जमा करने की तिथि, बैंक स्टेटमेंट, खरीद-बिक्री के बिल, प्रोजेक्ट की डिटेल और इकाई में किये जा रहे उत्पादन की फोटो निवेश मित्र पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। प्राधिकरण ने चेताया है कि यदि निर्धारित समय सीमा में आवेदन की प्रक्रिया पूरी नही नही तो बिना किसी सूचना के ऐसी इकाई की लीज डीड निरस्त होगी और आवंटन कैंसिल होगा।
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