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नोएडा : पुलिस की प्रभावी पैरवी से बरौला में हुए डबल मर्डर केस में पति-पत्नी और उनके दो पुत्रों को उम्र कैद

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गौतमबुद्ध नगर, 6 सितंबर।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अंर्तगत पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में गौतमबुद्धनगर पुलिस एवं अभियोजन इकाई की पैरवी के फलस्वरूप हत्या के अपराध व षडयंत्र में साथ देने वाले अभियोग में गहन पैरवी के परिणाम स्वरूप एक महिला अभियुक्ता सहित 4 अभियुक्तों को न्यायालय एडीजे/FTC प्रथम गौतमबुद्धनगर द्वारा आजीवन कारावास एवं 38000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में थाना सेक्टर 49 पुलिस व अभियोजन इकाई की पैरवी के फलस्वरूप हत्या के अपराध व षडयंत्र में साथ देने वाले अभियोग में एक महिला अभियुक्ता सहित 4 अभियुक्तों 1. गुलशन उर्फ गुल्लू पुत्र ओमकार निवासी श्यामलाल कॉलोनी ग्राम बरौला थाना सेक्टर 49 2.जितेंद्र उर्फ जूता पुत्र ओमकार पता उपरोक्त 3.पुष्पा देवी पत्नी ओमकार पता उपरोक्त 4.ओमकार पुत्र राजबीर निवासी बरौला को केस नम्बर 933/2017 धारा 147,148,149,302,120B आईपीसी व 3/4 सीएलए एक्ट थाना सेक्टर 49 गौतमबुद्धनगर में बुधवार को 06/09/2023 को माननीय न्यायालय एडीजे/FTC प्रथम गौतमबुद्धनगर श्री विजय प्रताप सिंह द्वारा आजीवन कारावास एवं 38,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड जमा ना करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मुकदमे की विभिन्न धाराओं में मिली सजा का विवरण: धारा 147 भादवि0 में 02 साल 3000/- रूपये का जुर्माना , धारा 148 भादवि0 03 साल 5000/- , धारा 302/149 भादवि0 में आजीवन कारावास (साधारण) 20,000/- रूपये का जुर्मान व धारा 4/25 आर्मस् एक्ट 03 साल 10,000/- रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।

उक्त मुकदमे में पुलिस द्वारा समय व तत्परता से साक्ष्यों को प्रस्तुत किया गया, जिसके संदर्भ में आरोपी को सजा प्राप्त हुई है।कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा लगातार अभियुक्तों को सजा दिलायी जा रही है। कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की आगे भी प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी।

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