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काम की बात : ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में बहुमंजिले फ्लैट्स के डिफॉल्टर आवंटियों के लिए ओटीएस स्कीम लागू, कैसे और कौन कर सकता है आवेदन

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ग्रेटर नोएडा, 6 सितंबर।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 131वीं बोर्ड बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक बहुमंजिला पलैट्स योजनाओं के प्रीमियम अतिरिक्त प्रतिकर एवं लीज डीड विलम्ब शुल्क डिफाल्टर आबटियों के लिए ओ०टी०एस० योजना (One Time Settlement Policy) निम्न शर्तों के साथ लागू कर दी  है

(1) एकमुश्त समाधान पॉलिसी (One Time Settlement Policy) के अन्तर्गत आवेदन प्रप्त किये जाने की प्रक्रिया

1. ओ०टी०एस० योजना प्राधिकरण द्वारा आवंटन पद्धति से आवंटित बहुमंजिला फ्लैट्स योजनाओं के आबंटियों पर लागू होगी। अन्य किसी प्रकार की योजना पर यह योजना लागू नहीं होगी ।

2. ओ०टी०एस० योजना बहुमंजिला फ्लैट्स योजना के उन प्रकरणों पर लागू होगी जिसमें प्रीमियम, अतिरिक्त प्रतिकर व लीज डीड विलम्ब शुल्क के सापेक्ष वर्तमान में सभी मदों में एक मद से डिफाल्ट है। निर्धारित तिथि के पश्चात् भविष्य के लिए यह योजना लागू नहीं होगी ।

3. ओ०टी०एस० योजना के अन्तर्गत जिन आवंटियों द्वारा पूर्व की ओ०टी०एस० योजना में प्रीमियम, अतिरिक्त प्रतिकर व लीज डीड विलम्ब शुल्क के सापेक्ष लाभ प्राप्त किया जा चुका है तो उन्हें ओ०टी०एस० योजना का पुनः लाभ प्राप्त नहीं होगा अर्थात् उन मदों में जिसमें लाभ प्राप्त नहीं किया गया है उन मदों में लाभ प्राप्त किया जा सकेगा ।

4. ओ०टी०एस० योजना के अन्तर्गत आबटीगण दिनांक 31.12.2023 तक बहुमंजिला फ्लैट्स योजना के अन्तर्गत 150 वर्गमी० तक क्षेत्रफल पर रू० 2000/- व 150 वर्गमी0 से अधिक क्षेत्रफल पर रू. 5000.00 प्रोसेसिंग फीस (जिसका समायोजन किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा ) के साथ प्रीमियम अतिरिक्त प्रतिकर व लीज डीड विलम्ब शुल्क के सापेक्ष कुल डिफाल्ट धनराशि का अनुमानित 50 प्रतिशत जमा कराते हुए आवेदन कर सकते हैं। योजना के अन्तर्गत देय छूट के अन्तिम समायोजन के उपरान्त देयता का भुगतान प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र में अंकित तिथि तक सम्बन्धित आबंटी द्वारा अनिवार्य रूप से करना होगा।

5. ओ०टी०एस० योजना के अन्तर्गत आवेदक को आवेदन के साथ पत्राचार का पूर्ण पता, मोबाईल नम्बर व ई-मेल इत्यादि अंकित करना होगा ।

6. एकमुश्त समाधान पॉलिसी (One Time Settlement Policy) के अन्तर्गत आवटी द्वारा आवेदन करने की तिथि वह मानी जायेंगी जिस तिथि को आवेदनकर्ता द्वारा ओ०टी०एस० आवेदन के साथ अपेक्षित प्रोसेसिंग फीस व प्रारंम्भिक 50 प्रतिशत धनराशि (अनुमानित) जमा करा दी जायेगी।

7. आवेदन पत्र पंजीकृत डाक प्राधिकरण के डिस्पैच काउण्टर व ऑनलाईन सर्विस (Allottee online service) के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे तथा सम्पत्ति विभाग प्राप्त प्रार्थना पत्रों का पृथक से रजिस्टर बनाकर प्राप्त आवेदनों का विवरण उस रजिस्टर में दर्ज करेगा।

8. ओ०टी०एस० योजना हेतु दिनांक 31.12-2023 के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा ।

9. योजना की नियम एवं शर्तें आवेदन फार्म प्राधिकरण की वेबसाइट www.greaternoidaauthority.in से डाउनलोड कर सकते हैं आवेदन फार्म संलग्न है ।

(2) एकमुश्त समाधान पॉलिसी (One Time Settlement Policy) के अन्तर्गत आबंटियों को दी जाने वाली छूट

(क)- प्रीमियम डिफाल्टर के सापेक्ष छूट प्रीमियम के सापेक्ष वर्तमान तक डिफाल्टर धनराशि पर साधारण ब्याज, जो कि सम्पत्ति के आवंटन के समय किस्तों के निर्धारण पर लागू ब्याज दर के अथवा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई ब्याज दर के बराबर होगा लिया जायेगा, अर्थात प्रीमियम के सापेक्ष डिफाल्ट धनराशि पर दण्डात्मक ब्याज (Penal Interest ) नहीं लिया जायेगा |

(ख) अतिरिक्त प्रतिकर डिफाल्टर के सापेक्ष छूट 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर की देयता के सापेक्ष आवंटियों से 30.06.2020 तक 9.5 प्रतिशत तत्पश्चात् 01.07.2020 से शासनादेश से यथासंशोधित 8.5 प्रतिशत की दर से अथवा समय-समय पर प्रचलित दर से साधारण ब्याज लिया जायेगा अर्थात् 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर की डिफाल्टर धनराशि पर दण्डात्मक व्याज (Penal Interest) नहीं लिया जायेगा ।

(ग) लीजडीड विलम्ब शुल्क के सापेक्ष छूट- ओ०टी०एस० योजना के अन्तर्गत केवल उन आबंटियों को छूट प्रदान की जायेगी जिनके द्वारा बहुमंजिला फ्लैट्स की लीज डीड निष्पादित नहीं कराई गई है उन प्रकरणों पर निम्नानुसार निम्नवत् छूट अनुमन्य होगी-

(ग-1) –

60 वर्गमी० क्षेत्रफल तक के बहुमंजिला फ़्लैट्स के लिए

छूट का प्रतिशत ओ०टी०एस० योजना लागू होने की तिथि से लीज डीड विलम्ब शुल्क में 80% की छूट दिनांक 30.102023 तक आवेदन करने पर

दिनांक 31.10.2023 से 30.11.2023 तक लीज डीड विलम्ब शुल्क में 60% आवेदन करने पर

दिनांक 01.12.2023 से 31.12.2023 आवेदन करने परकी छूट तक लीज डीड विलम्ब शुल्क में 40% की छूट

60 वर्गमी0 से अधिक बहुमंजिला फ्लैट्स के लिए के छूट का प्रतिशत ओ०टी०एस० योजना लागू होने की तिथि से लीज डीड विलम्ब शुल्क में 40% की छूट दिनांक 30.102023 तक आवेदन करने पर

दिनांक 31.10.2023 से 30.11.2023 तक लीज डीड विलम्ब शुल्क में 30% की छूट आवेदन करने पर दिनांक 01.12.2023 से 31.12.2023 तक लीज डीड विलम्ब आवेदन करने पर शुल्क में 20% की छूट

(घ) लीज डीड निष्पादन एवं पंजीयन के उपरान्त निर्धारित अवधि में बहुमंजिला फ्लैट्स का कब्जा प्राप्त न करने में आरोपित अर्थदण्ड (निगरानी शुल्क) के सापेक्ष छूट –

जिन आबंटियों द्वारा अपने आबंटित बहुमंजिला पलेट का पट्टा प्रलेख निष्पादन करा लिया हो व किन्हीं कारणों से भवन का कब्जा निर्धारित अवधि में प्राप्त करने में असमर्थ रह हो, ऐसे आबटिया पर अधिरोपित किये जाने वाले अर्थदण्ड (निगरानी शुल्क) को पूर्णतः समाप्त किया जाता है परन्तु जिन आवंटियों द्वारा अर्थदण्ड (निगरानी शुल्क) जमा कराते हुए आवंटित बहुमंजिला फ्लैट का कब्जा प्राप्त कर लिया गया हो, उन प्रकरणों में जमा अर्थदण्ड (निगरानी शुल्क) वापस नहीं किया जायेगा।

( 3 ) सम्पत्ति विभाग द्वारा ओ०टी०एस० योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों के निस्तारण विषयक-

1. ओ०टी०एस० योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों का निस्तारण सम्पत्ति विभाग द्वारा आवेदन प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर किया जायेगा ।

2. ओ०टी०एस० योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों में प्रीमियम अतिरिक्त प्रतिकर एवं लीज डीस विलम्ब शुल्क यथा आवश्यक प्रथम बार अनुमानित गणना कराकर आबटी को सूचित किया. जायेगा ताकि वे ओ०टी०एस० योजना में समय अन्तर्गत आवेदन कर सकें । यह गणना 50 प्रतिशत के आस-पास हो सकती है ।

3. सी०ए० से गणना उपरान्त वांछित धनराशि को प्राधिकरण द्वारा पत्र जारी किये जाने की तिथि से 15 दिन के भीतर आबटी को जमा कराये जाने की सूचना आबेटी द्वारा ओ०टी०एस० आवेदन पत्र में अंकित पत्राचार पते / ई-मेल / वॉट्सअप जो भी उपलब्ध हो, के माध्यम से दी जायेगी।

क्षेत्रफल

4. ओ०टी०एस० योजना के अन्तर्गत यदि आवटी की प्रीमियम अतिरिक्त प्रतिकर व लीज डीड विलम्ब शुल्क के सापेक्ष बकाया है तो प्रीमियम अतिरिक्त प्रतिकर व लीज डीड विलम्ब शुल्क की गणना के आधार पर देय धनराशि को आवंटी को एकमुश्त जमा करना होगा ।

5. ओ०टी०एस० योजना में जमा की गयी अधिक धनराशि (Surplus) को किसी भी अन्य मद में समायोजित किया जायेगा लेकिन रिफण्ड नहीं किया जायेगा |

6. इस ओ०टी०एस० योजना का लाभ वह आबंटी भी प्राप्त कर सकते हैं जिनका विवाद मा० न्यायालयों (जैसे मा० रेरा, मा० रेरा ट्रिब्यूनल, मा० उपभोक्ता न्यायालय (गौतमबुद्धनगर व लखनऊ या अन्य किसी भी न्यायालय) में विचाराधीन है परन्तु लाभ प्राप्त करने की सहमति की दशा में उनको निर्धारित शुल्क के प्रार्थना पत्र / सहमति पत्र (Settlement of dispute through Mutual mediation) प्राधिकरण में दाखिल करना होगा एवं जिन प्रकरणों में मा० न्यायालय / रेरा / ट्रिब्यूनल आदि में बाद निर्मित हो चुका है एवं प्राधिकरण को इन निर्णयों पर कियान्यन करना है, ऐसे आवंटियों से भी विवाद के निपटारे का सुलहनामा मा० न्यायालयों के निर्णयों के अनुरूप सहमति पत्र (Settlement of dispute through Mutual mediation) लेते हुए इस ओ०टी०एस० योजना का लाभ दिया जायेगा ।

7. एकमुश्त समाधान पॉलिसी (One Time Settlement Policy) योजना एकल भवनों पर लागू नहीं होगी ।

उपरोक्त आदेश प्राधिकरण की 131वीं बोर्ड बैठक दिनांक 12.08.2023 की मद संख्या 131 /7 में मा० बोर्ड के संचालक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में जारी किये जा रहे है जो तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

 

एक मुश्त समाधान योजना का आवेदन फार्म

(One Time Settlement Scheme Application form

(केवल बहुमंजिला फ्लैट्स योजनाओं के प्रीमियम अतिरिक्त प्रतिकर एवं लीज डीड विलम्ब शुल्क के लिए)

1. आबंटी का नाम

2. आवंटन संख्या

बी०एच०एस०

फ्लैट संख्या-

ब्लॉक क्षेत्रफल

सैक्टर वर्गमी०

( धनराशि ऑनलाइन के माध्यम से जमा कराई जानी है भुगतान का साक्ष्य संलग्न करें)

3. आवेदन की प्रोसेसिंग फीस का विवरण :- ओ०टी०एस० योजना लागू होने की तिथि से दिनांक 31.12.2023 तक ।

प्रोसेसिंग फीस रू०

4. जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण-

(धनराशि ऑनलाइन के माध्यम से जमा कराई जानी है भुगतान का साक्ष्य संलग्न करें)

1. प्रीमियम (मूल धनराशि ) रू०

2. अतिरिक्त प्रतिकर रू०

3. लीज डीड विलम्ब शुल्क रु०

कुल धनराशि

रू०

5.

पत्राचार पता:-

(जिस पते पर आवंटी एक मुश्त समाधान योजना से सम्बन्धित सूचना अस्थाई रूप से चाहता है।)

1. पत्राचार पता –

2. मोबाईल / वाट्सएप संख्या-

तिथि :-

आवंटी के हस्ताक्षर…

नाम

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