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यीडा की बोर्ड बैठक, बकायेदार आवंटियों के लिए आई एक माह तक एक मुश्त समाधान योजना, एक अक्टूबर से लागू

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यमुना सिटी, 13 सितंबर।

यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 78वीं बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और आवंटियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी यानी एक उच्च समाधान योजना लागू की गई है जो 1 अक्टूबर से 1 माह के लिए लाई गई है प्राधिकरण बोर्ड में किसानों से संबंधित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं जिसकी जानकारी प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालिका अधिकारी डॉ अरुणवीर सिंह ने दी है

1. एक मुश्त समाधान पॉलिसी योजना (One Time Settlement Policy 2023/05) :

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं औद्योगिक व मिश्रित, संस्थागत, ग्रुप हाउसिंग व टाउनशिप व वाणिजियक योजना में डिफाल्टर की संख्या एवं डिफाल्ट धनराशि की प्राप्ति के दृष्टिगत एक बार पुनः ओ.टी. एस योजना लाये जाने का निर्णय लिया गया है। यह योजना दिनाक 01.10.2023 से 01 माह हेतु लायी जाएगी जिसमे आवटियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन करना होगा। इस हेतु आवंटी प्राधिकरण की वेबसाईट www.yamunaexpresswayauthority.com पर जाकर ओ.टी. एस के होमपेज में जाकर निर्धारित फीस जमा कर आवेदन कर सकते है जिसके उपरान्त प्राधिकरण द्वारा आवंटियों की ओ. टी. एस के अन्तर्गत देय धनराशि से अवगत कराया जाएगा। यदि देय धनराशि रू0 50.00 लाख तक हो, तो सम्पूर्ण धनराशि कुल चार माह (एक माह के अन्दर 1 / 3 धनराशि व तीन माह के अन्दर अवशेष 2 / 3 धनराशि में जमा करनी होगी। इसी तरह ओ.टी.एस गणना के उपरान्त यदि देय धनराशि रू0 50.00 लाख से अधिक हो, तो उक्त सम्पूर्ण धनराशि कुल सात माह (एक माह के अन्दर 1/3 धनराशि व 06 माह के अन्दर अवशेष 2/3 धनराशि ) में जमा करनी होगी।

109.25 प्रतिशत राजस्व बढ़ा

2. प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्श 2022-23 के दिनांक 31.08.2022 तक की कुल राजस्व प्राप्तियाँ रू0 708.02 करोड़ थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दिनांक 31.08.2023 तक प्राधिकरण की कुल राजस्व प्राप्तियाँ रू० 773.54 करोड़ रही जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि से कुल 109.25 प्रतिशत अधिक है तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के दिनांक 31.08.2022 तक का कुल राजस्व भुगतान रू0 399.55 करोड़ था जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दिनांक 31.08.2023 तक प्राधिकरण का कुल राजस्व भुगतान रू0 924.23 करोड़ रहा।

3. प्राधिकरण में औद्योगिक भूखण्डों के आवंटन में प्रचलित ई-ऑक्शन की प्रक्रिया समाप्त करते हुए दिनांक 26.04.2022 से पूर्व की स्थिति अर्थात परिसम्पत्तियों के आवंटन हेतु पूर्व में लागू आब्जेक्टिव पैरामीटर (संशोधनों सहित) लागू किये जाने का निर्णय लिया गया। इसके अन्तर्गत 4000 वर्गमीटर तक के औद्योगिक भूखण्डों का आवंटन पूर्व की भांति द्रा / लॉटरी के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया।

4. यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में संस्थागत योजना के अन्तर्गत मिल्क बूथ, वेजिटेबल बूथ, विश्वद्यिालय (25 एकड क्षेत्रफल तक) व धार्मिक स्थल को ई-ऑक्शन से बाहर कर ऑब्जेक्टिव फ्राइटीरिया के आधार पर किये जाने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त संस्थागत योजना के अन्य श्रेणी के भूखण्ड ई-ऑक्शन के आधार पर ही आवंटित होंगे। इसके अतिरिक्त जनहित में अन्य संस्थागत उपयोग के भूखण्डों यथा अनाथालय, विधवा आश्रम, ओल्ड ऐज होम आदि के सम्बंध में गहन स्टडी कराकर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

6. एल०एफ०डी० परियोजना के अन्तर्गत मा० एन०सी०एल०टी० के आदेश 07.03.2023 के विरूद्ध मा० एन.सी.एल.ए.टी. में योजित की गयी अपील में मै० सुरक्षा रियलटी द्वारा प्राधिकरण में प्रस्तुत प्रस्ताव दिनांक 13.07.2023 पर बोर्ड द्वारा विचार विमर्श किया गया। मै सुरक्षा कम्पनी द्वारा प्राधिकरण को कृषकों को दी जाने वाली अतिरिक्त प्रतिकर की धनराशि रूपये 1689 करोड़ देने पर सहमति प्रदान की गई। बोर्ड के निर्णय के कम में प्रस्ताव शासन को अग्रिम अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

6. प्रतिकर दर उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण द्वारा 76वीं बोर्ड बैठक दिनांक 20.02.2023 में नोएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर से लगे औद्योगिक सेक्टरों यथा सैक्टर-21,28,29,32,33,10 एवं 09 तथा नोएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट के नार्थ ईस्ट तथा वेस्ट साईट से पेरीफेरल रोड के निर्माण क्षेत्र तथा भविष्य में अतिक्रमण की सम्भावनाओं के दृष्टिगत रोड सहित 500 मीटर की चौड़ाई में भूमि क्रय की दर रू.3100.00 प्रतिवर्गमीटर (एक्सग्रेसिया, वार्षिकी एवं 07 प्रतिशत आबादी भूखण्ड की राशि सहित ) अथवा रू.2728.00 प्रति वर्गमीटर (एक्सग्रेसिया, वार्षिकी सहित ) व 07 प्रतिशत आबादी भूखण्ड दिये जाने के कय प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया था।

यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण क्षेत्र के किसानों की एक समान भूमि क्रय दर की मांग के दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा मास्टर प्लॉन फेज-01 से आच्छादित जनपद गौतमबुद्ध नगर एवं बुलन्दशहर के समस्त ग्रामों हेतु उपरोक्त वर्णित दरों को लागू किये जाने का निर्णय लिया गया। इससे प्राधिकरण की महत्वपूर्ण परियोजनाओं यथा संस्थागत आवासीय, वाणिज्यिक औद्योगिक आदि हेतु भूमि क्रय की कार्यवाही में गति आयेगी।

7. लीज बैक यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रामीण आबादी स्थल (प्रबन्धन एवं विनियमितीकरण) (प्रथम संशोधन) विनियमावली 2014 के अन्तर्गत आपत्तियों के निस्तारण हेतु ग्राम अच्छेजा बुजुर्ग, औरंगपुर, मौहम्मदपुर गुजर, आछेपुर, पचोकरा गुनपुरा, मिर्जापुर, अट्टा गुजरान, गूँजखेडा, खेरली भाव, डूंगरपुर रीलका. दनकौर, जगनपुर अफजलपुर, भट्टा, धनौरी रूस्तमपुर व फतेहपुर अट्टा कुल 17 ग्रामों के लीज बैक / शिफ्टिंग से संबंधित है, को प्राधिकरण बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत किया गया प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत करीब 110 प्रस्तावों पर अनुमोदन प्रदान किया गया। शिफ्टिंग के प्रकरणों का निस्तारण यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रामीण आबादी स्थल (प्रबन्धन एवं विनियमितीकरण) (प्रथम संशोधन) विनियमावली 2014 के प्रस्तव 5 (च) में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार की जायेगी।

ग्राम कुरैब के 16.3920 है0 भूमि का क्रय यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा कृषकों से आपसी सहमति से नौएडा इन्टरनेश्नल एयरपोर्ट के स्टेज-1 फेज-1 के साथ किया गया था। प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त 16.3920 हे० भूमि से संबंधित कृषकों की ग्राम कुरेब के वर्तमान अवार्ड प्रतिकर की दर से किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

ग्राम जगनपुर अफजलपुर, दनकौर व फतेहपुर अट्टा उच्च स्तरीय जांच से प्रभावित है जिस कारण प्राधिकरण स्तर से अतिरिक्त प्रतिकर का वितरण किये जाने में बाधाएं उत्पन्न हो रही है। विभिन्न किसान संगठनों व किसानों द्वारा अनुरोध किया जा रहा है कि जिस प्रकार नोएडा प्राधिकरण व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा अर्जित ग्रामों का अतिरिक्त प्रतिकर धनराशि का वितरण अपर जिलाधिकारी (भू०अ०) जनपद गौतमबुद्धनगर द्वारा किया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार उक्त तीनों ग्रामों का अतिरिक्त प्रतिकर का वितरण भी अपर जिलाधिकारी (भू०अ०) जनपद गौतमबुद्धनगर के द्वारा करवाने जाने का निर्णय लिया गया।

यमुना एक्सप्रेसवे औ० वि० प्राधिकरण की ड्राफ्ट महायोजना 2041 का प्रस्तुतीकरण बोर्ड के समक्ष किया गया। इसमें

मुख्यतः चौला रेलवेस्टेशन तक के अधिसूचित क्षेत्र को जेवर एयरपोर्ट से सडक व रेल मार्ग से जोड़ना तथा इसके आसपास लॉजिस्टिक, औद्योगिक गतिविधियों को नियोजित किया गया है।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत हैरिटेज सिटी की स्थापना सम्बंधित प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के सम्मुख रखा गया। इसमें पूर्व में नियोजित क्षेत्र को 760 एकड से बढाकर मथुरा में यमुना नदी तक के अधिसूचित क्षेत्र में 1500 एकड़ तक करने का निर्णय लिया गया। जिसमें यमुना नदी पर रिवर फ्रन्ट आदि प्रस्तावित हैं।

10.12. प्राधिकरण द्वारा ग्रुप हाउसिंग योजना विगत समय में दो बार लाई गयी परन्तु इसके सफल न होने के कारण पूर्व में प्रकाशित योजना में भुगतान पद्धति 03 वर्ष की अवधि के स्थान पर 05 वर्ष की अवधि करने का निर्णय लिया गया। भुगतान पद्धति में संशोधन किया गया: 1. Allottee shall have to deposit 10% as Earnest Money Deposit.

2. The Allotment Money as 40% of total premium of the Group Housing Plot after adjusting earnest money deposited earlier shall have to be deposited within 60 days from the date of issue of Allotment Letter

3. Balance 60% of total premium amount shall have to be paid in 5 years in 10 half yearly installments with interest at the rate of 10.0% per annum. The first such installment will come due after six months of date of issue of allotment letter. आवासीय भवन योजना बी.एच.एस.04/2014 तथा बी.एच.एस.05/2015 के पूर्व में निरस्त होने के कारण रिफण्ड का विकल्प चुनने वाले आवंटियों की भांति शिफ्टिंग का विकल्प चुनने वाले आवंटियों को आवंटन की तिथि से देयता की गणना की जायेगी तथा कोई भी पीनल इन्टेस नहीं लगया जायोगा

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में अधिसूचित क्षेत्र में जिला गौतमबुद्ध नगर में स्थिति ग्राम चांचली में पूर्व से ग्राम पत्रायत द्वारा संचालित अस्थाई गौवंश आश्रय स्थल का संचालन प्राधिकरण द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया। इस हेतु आवश्यक चारा, खल-चोकर, हरा चारा साफ-सफाई, ट्रैक्टर ट्राली, मैन पावर इत्यादि की व्यवस्था सहित संचालन प्राधिकरण द्वारा ही किया जायेगा। इस व्यवस्था पर प्राधिकरण द्वारा रू.105.15 लाख प्रति वर्ष का व्यय आयेगा।

प्राधिकरण में परियोजना / विद्युत विभाग से सम्बंधित अवस्थापना विकास एवं अन्य विकास कार्यों के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु ई-निविदा प्रक्रिया में संशोधन किया गया। परियोजना ई-टेण्डर में रोलओवर की नीति लागू की गई।

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्राम जगनपुर उर्फ अफजलपुर, मूंजखेडा, सलारपुर एवं डूंगरपुर रीलखा में पुस्तकालय निर्माण हेतु स्वीकृत क्षेत्रफल को जनता / ग्रामीणों के अनुरोध पर 50 वर्ग मी0 से बढ़ाकर 120 वर्गमीटर करने का निर्णय लिया गया तथा इस हेतु निर्माण लागत में भी वृद्धि को भी अनुमोदित की गई। वर्तमान में 04 पुस्तकालयों में से 02 पुस्तकालय का निर्माण कार्य ग्राम जगनपुर उर्फ अफजलपुर तथा ग्राम-डूंगरपुर रीलखा में कॉलम स्तर पर एवं 02 पुस्तकालय का निर्माण कार्य ग्राम- मूंजखेड़ा एवं सलारपुर में नींव की खुदाई स्तर पर प्रगति में है।

यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में जनपद गौतमबुद्धनगर में वृद्ध आश्रम (Old Age Home बनाने की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई। प्राधिकरण के ले-आऊट में नियोजित ओल्ड एज होम भूखण्ड के ऊपर 100 वृद्धजनों के लिए मानकों के अनुसार नियोजन विभाग द्वारा तैयार की गयी डिजाईन के आधार पर भवन का निर्माण करते हुए उसमें आवश्यक साजो-सामान एवं सुविधाए निर्मित करा कर इ०ओ०आई० कम आर०एफ०पी० आमंत्रित कर नियमानुसार उचित संस्था का चयन कर इसका संचालन करवाया जायेगा।

प्राधिकरण के 106 औद्योगिक सेक्टरों में सफाई व्यवस्था केवल एक फर्म को सौपें जाने के स्थान पर सफाई कार्यों में प्रतिस्पर्धा बनाये रखने तथा गुणवत्तापरक कार्यों के दृष्टिगत कार्य हित में इसे दो भागों में बांटा गया है। इस हेतु जोन-01 से जोन-05 को एक भाग में तथा जोन-06 से जोन-09 को दूसरे भाग में रखा गया है। इस प्रकार जोन-01 से जोन-05 तक के औद्योगिक सेक्टरों में सफाई हेतु 265 सफाईकर्मी तथा 10 नग ट्रैक्टर ट्राली के साथ 20 सफाईकर्मियों को रखते हुए कुल 285 नग सफाईकर्मियों एवं वर्ष में 120 दिन जे०सी०बी० के माध्यम से कार्य लेने का प्राविधान किया गया है एवं जोन-06 से जोन-09 तक के औद्योगिक सेक्टरों में सफाई हेतु 229 सफाईकर्मी तथा 08 नग ट्रेक्टर ट्राली के साथ 16 सफाईकर्मियों को रखते हुए कुल 245 नग सफाईकर्मियों एवं वर्ष में 96 दिन जे०सी०बी० के माध्यम से कार्य लेने का प्राविधान किया गया है। प्राधिकरण द्वारा सफाईकर्मियों का वेतन 12,000/- से रू.17000/- हजार तथा सुपरवाईजायरों का वेतन रू.14,000/- से रु.20,000/- करने तथा इनकी संख्या 228 से 530 करने का निर्णय लिया गया। उपरोक्तानुसार जनहित के दृष्टिगत 106 औद्योगिक नगरों में 09 जोनो में 530 सफाईकर्मियों एवं 10 सुपरवाईजर के माध्यम से 18 ट्रेक्टर ट्राली सहित सफाई व्यवस्था कराने पर आ रही लागत रू0 1775.24 लाख (02 प्रतिशत कन्टीजेन्सीज तथा 18 प्रतिशत जी०एस०टी० सहित) मात्र की स्वीकृति बोर्ड द्वारा प्रदान की गई।

प्राधिकरण के सैक्टर 25 में स्थित बुद्धा रेस सर्किट में दिनांक 22.09.2023 से 24.09.2023 तक अन्तर्राष्ट्रीय मोटो जी०पी० बाईक रेस का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। उक्त रेस के सफल आयोजन, संचालन के क्रम में मेसर्स फेयरस्ट्रीट स्पोर्टस प्रा० लि० द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर विचार विमर्श एवं अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त महोदय, उत्तर प्रदेष शासन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के आधार पर प्राधिकरण द्वारा रेस हेतु रू0 8.00 करोड़ (आठ करोड़) की धनराशि इनवेस्ट यू०पी० को उपलब्ध करायी गई है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा सम्पर्क मार्गों व स्टेडियम के आस पास के मार्गों को दुरस्त करवाया गया तथा इस क्षेत्र में सौन्दर्यकरण का कार्य भी करवाया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मोटो जी०पी० रेस के आयोजन हेतु राज्य सरकार की तरफ से यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा हर सम्भव सहायता प्रदान की जा रही है।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड की उपलब्धता तथा यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में कमनगरीय बसावट को देखते हुये बसावट को बढ़ाने के लिए गुप हाउसिंग भूखण्डों के आवंटन हेतु सहकारी आवास समितियों यथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के कार्मिकों की सहकारी समितियाँ, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के कार्मिको की सहकारी समितियाँ मान्यता प्राप्त पत्रकारो की सहकारी समितियां आदि पर विचार करने के लिए तथा इस हेतु नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण आदि की नीतियों का अध्ययन कराने की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई।

आगरा के एत्मादपुर मे ग्राम धीरेड में बन रही गौशाला में 600 गौवशों के स्थान पर 1500 (600 पूर्व स्वीकृत तथा 900 अतिरिक्त) गौवंशों की क्षमता बढाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव को पास किया गया।

यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के सैक्टर-19 एल. एफ. डी. -03 मिर्जापुर में J.I. I. T. (Jaypee Institute of Information Technology) की नया Institute बनाये जाने के प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। इसमें पहले चल रहे कोर्स के अलावा वर्तमान समय की आवश्यकताओं के दृष्टिगत नये-नये कोर्सेस भी प्रारम्भ किये जायेंगें। इस हेतु जे आई.आई.टी. द्वारा किसानों के अतिरिक्त प्रतिकर व अन्य मदों का भुगतान भी प्राधिकरण को नियमानुसार किया जायेगा।

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