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गौतमबुद्ध नगर: 10 या ज्यादा कर्मियों वाले कार्यालयों के लिए जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने दिया है कौन सा जरूरी आदेश ?

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गौतमबुद्ध नगर, 23 नवम्बर।

डीएम गौतमबुद्ध नगर मनीष कुमार वर्मा ने कहा है कि जिले की सभी इकाइयों को जिनमे 10 या उससे अधिक कार्मिक कार्य करने वाले हैं इनमे शासकीय,अशासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालयों में आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाना अनिवार्य है।

डीएम मनीष कुमार वर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 की धारा 4 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुसार ऐसे प्रत्येक शासकीय, अशासकीय एवं अर्द्धशासकीय के कार्यालय, निगम, संस्थान, निकाय, उपक्रम, परिषद, बोर्ड इत्यादि, जिनमें 10 या उससे अधिक संख्या में कार्मिक कार्यरत हैं, उनके द्वारा आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि यदि उक्त अधिनियम के उपबंधों का पालन नहीं किया जाता है तो संबंधित शासकीय, अशासकीय एवं अर्द्धशासकीय के कार्यालय, निगम, संस्थान, निकाय, उपक्रम, परिषद, बोर्ड इत्यादि के विरुद्ध 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाए जाने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जिलाधिकारी ने सभी नियोक्ताओं को निर्देश दिए कि अपने अधीन कार्यालय में आंतरिक परिवाद समिति का गठन कराना, अधिनियम के अंतर्गत नियम अनुसार कार्रवाई कराना तथा गठित आंतरिक समितियों से संबंधित सूचना अपने विभागीय/कार्यालय की वेबसाइट पर अपडेट कराना सुनिश्चित करें।

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