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यमुना विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक, पढ़िए कैसे खोला किसानों, फ्लैट्स बायर्स और बिल्डर के लिए राहत का पिटारा

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यमुना सिटी, 29 जनवरी।

यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण की सोमवार को हुई बोर्ड बैठक में किसान बिल्डर बायर्स और फ्लैट ऑनर्स के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं वित्तीय वर्ष 2023 24 के राजस्व में गत वर्ष की अपेक्षा 285 परसेंट की वृद्धि हुई है। इसी तरीके से राजस्व भुगतान में भी 169 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है।

यमुना विकास प्राधिकरण के सीईओ डॉ अरुण वीर सिंह के अनुसार किसानों को 7 प्रतिशत आबादी का भूखण्ड देने का सिद्धांत फैसला लिया गया। इससे किसानों को खुशखबरी दी गई है। बोर्ड ने बिल्डर्स, बायर्स व फ्लैट्स वालों के लिए भी राहत दी है। बोर्ड के फैसले निम्न हैं।

1. प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के दिनांक 15.01.2023 तक की कुल राजस्व प्राप्तियों रू0 1784.63 करोड़ थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दिनांक 15.01.2024 तक प्राधिकरण की कुल राजस्व प्राप्तियाँ रु० 5107.75 करोड़ रही जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि से कुल 285.61 प्रतिशत अधिक है तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के दिनांक 15. 01.2023 तक का कुल राजस्व भुगतान रू0 1204.89 करोड़ था जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दिनांक 15.01.2024 तक प्राधिकरण का कुल राजस्व भुगतान रू0 2036.39 करोड़ रहा जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि से कुल 169.01 प्रतिशत अधिक है।

2. प्राधिकरण द्वारा दिनांक 01.01.2014 तक अर्जित / कय की गई भूमि के सापेक्ष कृषक जिनका नाम प्राधिकरण द्वारा अर्जित / कय की षटवार्षिक खतौनी में प्राधिकरण की स्थापना तिथि 24.04.2001 से पूर्व अंकित रहा हो, को उनकी अर्जित/कय की गई भूमि के सापेक्ष 7 प्रतिशत आबादी भूखण्ड का लाभ दिये जाने का निर्णय लिया गया।

3. यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा जनहित में तथा क्षेत्रीय कृषकों की मांग के दृष्टिगत उनको आवंटित 07 प्रतिशत आबादी भूखण्ड के सापेक्ष जारी किये गये आवंटन पत्र तथा पूर्व में जारी आबंटन पत्र में उल्लिखित मूल धनराशि पर लगने वाले ब्याज में शतप्रतिशत छूट (पूर्व में जिन आवंटियों द्वारा देय धनराशि ब्याज सहित जमा की जा चुकी है को छोडकर) दिये जाने का निर्णय लिया गया।

4. यमुना एक्सप्रेसवे एवं ईस्टर्न पैरीफेरल एक्सप्रेसवे के ट्रैफिक को सुगम करने हेतु इसके जंक्शन बिन्दु पर 04 लूप व 04 रैम्प एवं 04 अतिरिक्त रैम्प बनाये जाने का निर्णय लिया गया था। इन रैम्पस् के निर्माण से यमुना एक्सप्रेसवे से ईस्टर्न पैरीफेरल मार्ग के माध्यम से कुण्डली, सोनीपत, मेरठ, मानेसर आदि पर आने जाने हेतु सुगम मार्ग उपलब्ध हो सकेगा। इस इन्टरचेन्ज को बनाये जाने हेतु एन.एच.ए.आई. एवं यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के मध्य एम.ओ.यू. भी निष्पादित किया जा चुका है। ग्राम जगनपुर अफजलपुर परगना दनकौर के प्रभावित कृषकों द्वारा भूमि का प्रतिकर न उठाने, 64.07 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर व 07 प्रतिशत आबादी स्थल की मांग व विभिन्न न्यायालयों में योजित वादों के कारण इस इन्टरचेन्ज के निर्माण में काफी देरी हुई। अब सम्बन्धित कृषकों द्वारा इन्टरचेन्ज पर सहमति के साथ प्रतिकर प्राप्त किया जा रहा है तथा प्राधिकरण द्वारा उनकी मांग के अनुसार 07 प्रतिशत आबादी भूखण्ड हेतु स्थान चिन्हित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। निर्माण कार्यों में देरी के कारण पूर्व में स्वीकृत लागत 75.50 करोड से बढकर अब रू.122. 89 करोड हो गई है, परीक्षणोपरान्त जिस पर एन.एच.ए.आई. द्वारा भी सहमति प्रदान की गई है।

5. मै० एस०डी०एस० इन्फाकॉन प्रा० लि० के आवंटियों / बायर्स आदि जिनके द्वारा लीज डीड निष्पादित करवाई जा चुकी है, को विकासकर्ता कम्पनी द्वारा अभी भी स्थल पर आधारभूत सुविधायें उपलब्ध न कराये जाने के कारण भूखण्ड पर भवन निर्माण पूर्ण करने हेतु निःशुल्क समयवृद्धि दिनांक 31.12.2024 तक देने का निर्णय लिया गया। इस समयवृद्धि से होने वाली वित्तीय हानी की प्रतिपूर्ती मै० एस०डी०एस० इन्फाकॉन प्रा० लि० से किये जाने का भी निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि यह प्रोजेक्ट प्राधिकरण की श्री अमिताभ कांत समिति की सिफारिसो पर लागू लीगेसी स्टॉल्ड प्रोजेक्ट की लिस्ट में भी सम्मिलित है।

8. संस्थागत श्रेणी के अन्तर्गत 10 एकड व उससे अधिक आकार के संस्थागत उपयोग के भूखण्डों को यथा डिग्री कॉलेज, / पीजी कॉलेज, मैनेजमेन्ट इन्सटीट्यूट / टेक्निकल इन्सटीट्यूट, स्पोर्टस् कॉलेज, स्पोर्टस् एकेडमी, मेडिकल कॉलेज मय अस्पताल को ई-ऑक्शन की परिधि से बाहर रखने का निर्णय लिया गया।

7. प्राधिकरण के आवंटियों के अनुरोध एवं व्यापक जनहित के दृष्टिगत समस्त आवासीय भवन / भूखण्ड, समस्त औद्योगिक एवं संस्थागत योजनाओं के आवंटियों जिनको लीज डीड निष्पादित कराये जाने हेतु दिनांक 31. 12.2023 तक चैक लिस्ट प्रेषित की जा चुकी है, को दिनांक 30.06.2024 तक निःशुल्क समय विस्तरण प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

8. आवंटियों की मांग पर प्राधिकरण बी.एच.एस. योजनाओं यथा बी.एच.एस.02, बीएचएस03 तथा बी0एच0एस007 में 54.75 वर्गमीटर के भवनों के आवंटी यदि दिनांक 31.03.2024 तक रिफण्ड हेतु आवेदन करते हैं तो भवन के सापेक्ष जमा सम्पूर्ण धनराशि ब्रोशर के नियम एवं शर्त के अनुसर 04 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित (पीनल इन्ट्रेस्ट छोडकर एवं डिफाल्ट धनराशि की कटौती के उपरान्त) रिफण्ड ले सकते हैं।

9. इसी प्रकार सैक्टर-22डी में प्राधिकरण की वर्तमान में प्रचलित “प्रथम आवत प्रथम पावत” बी.एच.एस. योजना (एम.आई.जी. एस+16) के आवंटियों की मांग पर आवंटी या उनके आश्रित जो कि दिव्यांग श्रेणी / सीनियर सिटिजन/वृद्ध या किसी अन्य गम्भीर बिमारी अथवा किटिकल इलनेस से पीडित हैं, को भवन उपलब्ध होने की स्थिति में तल परिवर्तन की अनुमति प्रदान की गई। तल परिवर्तन केवल उन्ही आवंटियों के किये जायेंगे जिनके द्वारा अभी लीज डीड निष्पादित नहीं की गई है। गम्भीर बीमारियों के सम्बन्ध में स्पेशलाईजिङ डाक्टर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि भविष्य में प्रथम आवत प्रथम पावत योजनाओं के अन्तर्गत आवेदक को इन्वेन्टरी च्याइस की सुविधा भी मिलनी चाहिये ताकि वह उपलब्धता के आधार पर अपनी पसंद की यूनिट हेतु आवेदन कर सके।

10. यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी परियोजना के लिये दिनांक 30.09.2023 को अंतर्राष्ट्रीय बिड जारी की गई थी। बिड जमा करने की अंतिम तिथि 05 जनवरी, 2024 को दोपहर 2.30 बजे नियत की गई थी। दिनांक 0 जनवरी, 2024 को ही दोपहर 03 बजे योजना की टेक्निकल बिड ओपन की गई, जिसमें निम्नानुसार चार आवेदन प्राप्त हुये 1. M/s. Supersonic Technobuild Private Limited. (Maddock Films, Cape of Good Films LLP & others, 2. M/s. Bayview Projects LLP (Mr Boney Kapoor & Others), 3. M/s. Super Cassettes Industries Private Limited (T series) and 4. M/s. Lions Films Private Limited (Mr KC Bokadia & others). प्राप्त आवेदनों के तकनीकी परीक्षण की कार्यवाही गतिमान है। तकनीकी परीक्षण के उपरान्त वित्तीय बिड खोलने की कार्यवाही की जायेगी। तदोपरान्त सफल आवेदक के नाम की घोषणा की जायेगी। उल्लेखनीय है कि मा० मुख्यमंत्री जी एवं उत्तर प्रदेश सरकार की यह महत्वकांक्षी अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी परियोजना हेतु प्राधिकरण के सैक्टर 21 में 1000 एकड भूमि आरक्षित की गई है। जिसके प्रथम चरण में 230 एकड़ भूमि में फिल्म सिटी स्थापित करने हेतु देश विदेश से निविदायें आमंत्रित की गई थी। दिनांक 27 जनवरी, 2024 को उपरोक्त वर्णित सभी चार कम्पनियों के द्वारा औद्योगिक विकास आयुक्त महोदय की उपस्थिति में प्राधिकरण कार्यालय में परियोजना को निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में अपना विजन, कार्ययोजना आदि का प्रस्तुतीकरण किया गया था। अब यीडा इन्टरनेशनल फिल्म सिटी परियोजना हेतु टेक्निकली क्वालिफाईड् उपरोक्त वर्णित चारों कम्पनियों की फाइनेन्सियल बिड मंगलवार दिनांक 30.01.2024 को खोली जायेगी।

11. यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत जनपद मथुरा में राया नगरीय केन्द्र में स्थापित की जाने वाली हैरिटेज सिटी के विकास हेतु संशोधित फिजिविल्टी रिपोर्ट एवं डी०पी०आर० परामर्शदाता कम्पनी मै० सी०बी०आर०ई० द्वारा प्रस्तुत की गई तथा इसक प्रस्तुतीकरण भी बोर्ड के समक्ष किया गया। जिसमें थीम बेस्ड हैरिटेज सैन्टर, योगा वेलनेस सैन्टर, कन्वेंशन सैन्टर, हॉटल, स्थानीय कला एवं कलाकारों के लिये हाट डेवलपमेन्ट का विकास आदि प्रस्तावित है तथा जिसके विकास / निर्माण हेतु सलाहकार संस्था द्वारा 02 विकल्प सुझाये गये हैं। पी.पी.पी. मोड पर विकसित की जाने वाली यह महत्वकांक्षी परियोजना 753 एकड भूमि पर विकसित की जानी प्रस्तावित है तथा इस पर करीब रू.1,220 करोड की लागत सम्भावित है। बोर्ड से अनुमोदन के बाद प्रस्ताव शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जा रहा है। तदोपरान्त सी.बी.आर.ई. द्वारा सुझाये गये विकल्पों पर पीपीपी गाइडलाईन्स के अनुसार बिड इवेल्यूशन समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त बृज तीर्थ विकास परिषद द्वारा दिये गये सुझाओं के अनुसार राया अर्बन सेन्टर की महायोजना में आवश्यक संशोधनों की कार्यवाही परामर्शदाता सस्था मै० मार्श प्लानिंग एण्ड इन्जीनियरिंग सर्विस प्रा० लि० से करवाई जा रही है।

12. यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के प्रशासनिक कार्यालय एवं 04 जोनल कार्यवाही तथा स्टॉफ हाउसिंग हेतु वास्तुविद सस्था के चयन हेतु प्राधिकरण द्वारा आर.एफ.पी. जारी किया गया था। प्राप्त आवेदनों का प्रस्तुतीकरण व फाईनेन्सियल बिड के आधार पर निर्णय लिया जायेगा। उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण का प्रशासनिक कार्यालय सैक्टर-18 में तथा चार जोनल कार्यालय कमशः सैक्टर 22डी, 29, 22ई एवं सैक्टर 17 मे प्रस्तावित किये गये हैं।

13. यमुना एक्सप्रेसवे औ० वि० प्राधिकरण की ड्राफ्ट महायोजना 2041 प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे सम्यक विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा स्वीकृत कर उत्तर प्रदेश शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जायेगा। ड्राफ्ट महायोजना 2041 के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं :-

उल्लेखनीय है कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण छह जनपदों यथा गौतमबुद्ध नगर, बुलन्दशहर, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा एवं आगरा तक फैला हुआ है तथा प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत इन जनपदों के कुल 1149 राजस्व ग्राम अधिसूचित हैं। प्राधिकरण द्वारा जनपद गौतमबुद्ध नगर एवं बुलन्दशहर में प्रथम चरण में विकास योजनाओं का कार्य, जनपद अलीगढ़ में लॉजिस्टिक पार्क योजना का कार्य तथा जनपद मथुरा में हैरिटेज सिटी परियोजना के कियान्वय का कार्य प्रगति पर है। अब प्राधिकरण द्वारा जनपद आगरा में भी अर्बन सेन्टर विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्राधिकरण द्वारा फिजिविल्टी के आधार पर यमुना एक्सप्रेसवे के समीप करीब 1050 हैक्टेयर भूमि पर एविएशन हब विकसित करने हेतु महायोजना तैयार कराये जाने के लिये आर.एफ.पी. के माध्यम से ई-टेन्डर जारी कर कंसलटेन्ट का चयन किया जायेगा।

14. यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा फिनटेक सिटी/फिनटेक हब की परियोजना की फिजिबिल्टी स्टडी कम डी०पी०आर० रिपोर्ट तैयार करने हेतु परामर्शदाता संस्था के चयन हेतु दिनांक 17.11. 2023 को आर०एफ०पी० जारी की गई थी। अंतिम तिथि तक इसमें 05 आवेदन प्राप्त हुये हैं। उल्लेखनीय है कि यमुना एक्सप्रेसवे औ० वि० प्राधिकरण का प्रथम चरण का यह क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षोत्र के अन्तर्गत आता है। यहाँ पर प्राधिकरण के सहयोग से नियाल द्वारा अन्तराष्ट्रीय एयरपोर्ट के प्रथम चरणका निर्माण कार्य अंतिम चरण में है तथा इसी वर्ष सितम्बर, 2024 में कॉमर्शियल उडाने प्रारम्भ हो जायेंगी। प्राधिकरण की यह क्षेत्र यमुना एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पैरिफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेसवे से या तो जुडा हुआ है या निर्माण कार्य प्रगति पर है साथ ही नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर को चोला रेलवे स्टेशन से भी जोड़े जाने की योजना पर कार्य चल रहा है। भारत सरकार की ईस्टर्न फेट कॉरीडोर (कलकत्ता से अमृतसर) वं वेस्टर्न फेट कॉरिडोर (मुम्बई से दादरी) का समीपवर्ती बिन्दु चोला रेलवे स्टेशन है। साथ ही इस क्षेत्र को आर०आर०टी०एस० परियोजना से भी जोड़े जाने की फिजिल्टिी रिपोर्ट का कार्य भी अंतिम चरण में है। इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी योजनाएँ यथा इंटरनेशनल फिल्म सिटी परियोजना, मेडिकल डिवाइस पार्क परियोजना, टॉय पार्क परियोजना, डाटा सेन्टर पार्क, अपैरल पार्क, एम०एस०एम०ई० आदि सहित भारत सरकार एवं उ०प्र० सरकार की महत्वपूर्ण परियोजनायें गतिमान हैं। निकट भविष्य में प्राधिकरण द्वारा ट्रांसपोर्ट पार्क, लैदर पार्क, प्लास्टिक पार्क, इलेक्ट्रिक व्यीकल पार्क, टेक्सटाईल पार्क, इलेक्ट्रानिक मैनुफेक्चरिंग पार्क, सेमी कण्डक्टर पार्क सहित कई अन्य विकास योजनायें प्रस्तावित हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट एवं उपरोक्त वर्णित महत्वपूर्ण परियोजनाओं के दृष्टिगत इस क्षेत्र में Financial Service Sector से सम्बंधित संस्थाओं के विकास की अपार सम्भावनायें परिलक्षित हुयी हैं जिसके कारण इस क्षेत्र में फिनटेक सिटी/फिनटेक हब स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत होती हैं।

15. यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण में विभिन्न परियोजनाओं में अनुरक्षण सम्बन्धी कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा एक अलग से अनुरक्षण सर्किल का गठन करने का निर्णय लिया गया।

16. यमुना एक्सप्रेसवे औ० वि० प्राधिकरण में स्थापित होने वाले विभिन्न पार्कों, ग्रीन बैल्ट, रोटरी आदि के एडोपॉन के लिये नीति बनाई गई है। इसके अन्तर्गत प्राधिकरण क्षेत्र में संचालित कम्पनियो / संस्थाओं आदि द्वारा बनाई गई नीति की नियम व शर्तों के अनुसार ग्रीन बैल्ट आदि को विकसित / एडॉप्ट किया जा सकेगा।

17. यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र में हाईवे गस्त, शांति व्यवस्था बनाये रखे जाने, सुरक्षा व्यवस्था तथा अपराधों में रोकथाम के दृष्टिगत पुलिस विभाग को 04 वाहन इनोवा एवं बोलेजरा किराये पर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था को बढ़ाने पर सहमति प्रदान की गई।

18. प्राधिकरण द्वारा समय समय विभिन्न वाणिज्यिक भूखण्डो, क्योस्क, शॉप्स, ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड, होटल, पैट्रोल पम्प आदि की योजनायें लॉन्च की गई परन्तु E-Auction पद्धति के अनुसार समुचित बिड प्राप्त न हो पाने के कारण प्राप्त आवेदनो को निरस्त किया रहा। इस प्रकार कई बार स्कीम निकालने के बाद भी आवंटन की कार्यवाही नहीं हो पाई। अतः अब प्राधिकरण कार्यालय हित में समस्त E-Auction की योजनाओं में रोल ओवर की नीति लागू किये जाने का निर्णय लिया गया।

19. श्री अमिताभ कांत समिति की संस्तुतियों के कियान्वयन के सम्बन्ध में लीगेसी स्टाल्ड प्रोजेक्ट हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 21.12.2023 को जारी शासनादेश को अंगीकृत किया गया। प्राधिकरण द्वारा ग्रुप हाउसिंग के अपूर्ण प्रोजेक्ट को इसी आधार पर निर्धारित किया जायेगा। वर्तमान में प्राधिकरण में 09 परियोजनाओं की ड्यूज आदि की गणना एवं परीक्षण का कार्य गतिमान है।

20. विभिन्न आवंटियों के अनुरोध तथा किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर वितरण किये जाने की प्रकिया के कारण स्थल पर अवस्थापना विकास के कार्य व सम्पर्क मार्ग आदि के कार्य पूर्ण न हो पाने के दृष्टिगत प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं अर्थात समस्त आवासीय भूखण्ड, समस्त औद्योगिक एवं संस्थागत योजनाओं के ऐसे समस्त आवंटियों जिनको पूर्व में चैक लिस्ट जारी हो चुकी हैं, को लीज डीड निष्पादन हेतु तथा उपरोक्त वर्णित सभी योजनाओं के ऐसे सभी आवंटी जिनके द्वारा पूर्व में निष्पादित लीज डीड के अनुसार भवन निमार्ण की अवधि समाप्त हो रही है, को भी, दिनांक 30 जून, 2024 का निःशुल्क समय विस्तरण दिया गया।

21. यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के फेज-2 क्षेत्र की महायोजना-2031 (सम्पूर्ण क्षेत्र / रीजनल लेवल योजना) एवं राया अर्बन सेन्टर की महायोजना में संशोधन स्वीकार किया गया, इसे अनुमोदनार्थ शासन को प्रेषित किया जायेगा।

22. प्राधिकरण की 58वीं एवं 78वीं बोर्ड बैठक में ग्रुप हाउसिंग, टॉउनशिन, औद्योगिक भूखण्डों व संस्थागत परियोजनाओं हेतु अनुमन्य की गयी शून्यकाल अवधि जीरो पीरियड की सुविधा प्राधिकरण द्वारा आवंटित आवासीय भूखण्ड परिसम्पत्तियों पर भी लागू किये जाने का निर्णय लिया गया। इसके अनुसार न्यायालय में स्थगन आदेश रहने के कारण आवंटन / पट्टा प्रलेख / कब्जे की प्रकिया पर रोक हो अथवा निर्माण कार्य आगे नहीं किया जा सकता हो, शासनादेश / प्राधिकरण बोर्ड के आदेशों के परिपेक्ष्य में पट्टा प्रलेख निस्तारित ना हो सका हो, यदि किसी भूखण्ड पर कब्जा दिया जा चुका है तथा पट्टा प्रलेख का निष्पादन भी हो चुका है परन्तु आवंटित भूखण्ड के लिये एक स्पष्ट पहुँच मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा प्राधिकरण द्वारा पहुँच मार्ग की भूमि पर विधिक कब्जा किन्हीं कारणोवश प्राप्त नहीं हो पाया हो, जिसके कारण आवंटित भूखण्ड पर निर्माण / विकास कार्य किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा हो, ऐसे प्रकरणों सेटेलाईट इमेजरी के माध्यम से पुष्टि करायी जायेगी की परियोजना का निमार्ण कार्य नहीं हो पाया है। शून्य काल की मांग हेतु आवंटी को पहले अतिरिक्त प्रतिकर की समस्त मूल धनराशि प्राधिकरण में जमा करवानी होगी तथा साथ जिन आवंटियों द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय / मा० उच्च न्यायालय / एन०सी०एल०टी० व अन्य किसी भी फोरम में वाद दायर किया गया हो तो, पहले उसे वापिस लेना होगा तभी सुविधा के लाभ के लिये प्राधिकरण में आवेदन किया जा सकता है।

23. यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण क्षेत्र में सेमीकण्डक्टर पार्क विकसित किये जाने हेतु मैसर्स M/s. Tarq Semiconductors Pvt. Ltd. द्वारा भूमि की मांग की गईं। संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश सेमी कण्डक्टर नीति 2024 के अनुरूप उत्तर प्रदेश एवं भारत सरकार के अनुमोदनोपरान्त आवंटन की कार्यवाही किये जाने की बात कही है। प्राधिकरण द्वारा मा० मंत्रीपरिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित उत्तर प्रदेश सेमीकण्डक्टर नीति 2024 को अंगीकृत किया गया। उक्त नीति के अनुसार सेमीकण्डक्टर पार्क के विकास के फलस्वरूप प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत रोजगार सृजन, कौशल विकास एवं राजस्व प्राप्ति की अधिक सम्भावनायें प्रबल होगी।

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