नोएडा, (नोएडा खबर डॉट कॉम)
जिलाधिकारी मेधा रुपम ने सभी नागरिकों को सूचित किया है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास 27 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की कृत्रिम रोशनी जैसे लेजर बीम, शो या डिस्प्ले का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित है।
यह प्रतिबंध भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 तथा एयरक्राफ्ट रूल्स, 1937 के नियम 66(1) और 10 अक्टूबर 2023 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 733(ई) के नियम 6(1) के प्रावधानों के अंतर्गत लागू है। जिलाधिकारी ने कहा कि बिना अनुमति के लेजर का इस्तेमाल एविएशन सुरक्षा नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे मामलों में लागू कानून के तहत जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
