नोएडा,(नोएडा खबर डॉट कॉम)
जिलाधिकारी मेधा रुपम ने व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य संहिता, 2020 की धारा 24 तथा केन्द्रीय नियमावली-2026 के नियम-58 के प्रावधानों के तहत स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन निर्माण स्थलों पर 50 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां 15 दिनों के भीतर शिशुगृह (Creche) की सुविधा अनिवार्य रूप से स्थापित की जाए।
जिलाधिकारी ने निर्माण स्थलों के स्वामी, डेवलपर्स और बिल्डर्स को निर्देश देते हुए कहा कि शिशुगृह सभी निर्माण श्रमिकों/कर्मचारियों की आसान पहुंच में हो तथा ऐसी जगह स्थापित किया जाए जहां धूल-धुआं आदि न हो। शिशुगृह स्वच्छ व स्वास्थ्यकर अवस्था में रखा जाए, पर्याप्त संख्या में स्वच्छ शौचालय उपलब्ध हों तथा इसकी प्रभारी अनिवार्य रूप से महिला हो।
सभी स्टाफ का पुलिस सत्यापन कराया जाए।शिशुगृह के कक्ष हवादार व पर्याप्त रोशन हों, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो तथा बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार पौष्टिक व स्वस्थ भोजन उपलब्ध कराया जाए। बच्चों को किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक दण्ड न दिया जाए। शिशुगृह सीसीटीवी मॉनीटरिंग से आच्छादित हो, सभी बच्चों का विवरण पंजिका में दर्ज हो तथा प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था हो।
महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर जैसे डायल 112, 1098, अग्निशमन अधिकारी, बाल संरक्षण अधिकारी और नजदीकी पुलिस स्टेशन के नंबर प्रदर्शित किए जाएं।जिलाधिकारी ने सभी संबंधित निर्माण स्थलों को निर्देश दिया है कि वे 15 दिनों के भीतर शिशुगृह स्थापित कर इसकी सूचना कार्यालय उप निदेशक कारखाना, कंचनजंघा, सेक्टर-63, नोएडा तथा कार्यालय अपर श्रमायुक्त, जी-25ए, सेक्टर-03, नोएडा, गौतमबुद्धनगर को अवश्य दें।
