नोएडा प्राधिकरण की 206 वी बोर्ड बैठक में अहम फैसला, बिल्डरों को बकाये के पुननिर्धारण का सशर्त मौका , तीन माह की मोहलत
1 min readनोएडा, 20 सितम्बर।
नौएडा प्राधिकरण की मंगलवार को 206वीं बोर्ड बैठक नौएडा प्राधिकरण के मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर-6 स्थित सभा कक्ष में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त उप्र एवं चेयरमैन नौएडा श्री अरविन्द कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में तीनों प्राधिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीमती रितु माहेश्वरी नौएडा श्री सुरेन्द्र सिंह ग्रेटर नौएडा श्री अरूण वीर सिंह- यमुना प्राधिकरण (ऑन लाईन जुडे) एवं बोर्ड के अन्य सदस्य बैठक में उपस्थित रहे।
1.बोर्ड बैठक में औद्योगिक, संस्थागत, वाणिज्यिक, ग्रुप हाउसिंग बिल्डर्स (जो प्राधिकरण की नियम एवं वर्तमान प्राधिकरण की लम्बित अतिदेय धनराशि की प्राप्ति तथा जनहित में देयताओं के पुर्ननिर्धारण का अवसर औद्योगिक संस्थागत वाणिज्यिक परिसम्पत्तियों के आवंटियों तथा ग्रुप हाउसिंग बिल्डर्स (जी बिल्डर्स प्राधिकरण की नियम एवं बर्तमान दरों पर धनराशि जमा कराने को सहमत हैं) को प्रदान किया जायेगा। यह योजना 3 माह हेतु (दिनांक 01.10.2022 से 31.12.2022 तक के लिये लायी जायेगी पुननिर्धारण की दशा में 20 प्रतिशत राशि 30 दिनों की भीतर जमा करनी होगी तथा शेष 80 प्रतिशत राशि निर्धारित की गयी किस्तों में जमा करनी होगी। आवेदक को दिनांक 01.10,2022 से 31.12. 2022 की अवधि में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
2.डी०एन०जी०आई०आर० क्षेत्र की ड्राफ्ट महायोजना 2041 के अनुमोदन के संबंध में।
गौतम बुद्ध नगर के 20 ग्रामों एवं बुलंदशहर के 60 ग्रामों को सम्मिलित करते हुये औद्योगिक विकास अनुभाग-4 की अधिसूचना दिनांक 29.01.2021 के द्वारा विशेष निवेश क्षेत्र के कियांवयन हेतु नोएडा प्राधिकरण को नामित किया गया था। इस क्षेत्र की महायोजना तैयार किये जाने हेतु सलाहकार संस्था द्वारा प्रस्तुत अंतिम ड्राफ्ट पर गठित समिति द्वारा विचारोंपरान्त नौएडा डी०एन०जी०आई०आर० महायोजना 2021 के ड्राफ्ट को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सी०टी०सी०पी से सुझाव प्राप्त कर उनके द्वारा दिये गये सुझावों को डी०एन०जी०आई०आर० महायोजना 2021 में सम्मिलित करते हुये जन सामान्य से आपत्ति एवं सुझावों को प्राप्त कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।
3.औद्योगिक, ग्रुप हाउसिंग एवं आवासीय भूखण्डों की योजना की विवरणिका के संबंध में।
नोएडा प्राधिकरण द्वारा जन सामान्य हेतु औद्योगिक ग्रुप हाउसिंग एवं आवासीय भूखण्डों की योजना का प्रकाशन किया गया है। मूखण्डों का आवंटन ई निविदा के माध्यम से किया जायेगा। संचालक मंडल द्वार उक्त प्रकाशित योजनाओं की विवरणिका / ब्रोशर का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।
4.वाणिज्यिक परिसम्पत्तियों के आवंटन, बायोडाइवर्सिटी एवं औषधि पार्क सैक्टर-91, एक्सप्रेस व्यू पार्क सैक्टर-93 तथा शहीद भगत सिंह पार्क सैक्टर-150 में निर्मित दुकानों एवं पैट्रोल पम्प सी०एन०जी० पम्प, ई-चार्जिग पम्प को अनुज्ञा आधार ई-निविदा पर आवंटित किये जाने की नीति में आंशिक संशोधन
नोएडा प्राधिकरण द्वारा जन मानस की सुविधा हेतु बायोडाइवर्सिटी एवं औषधि पार्क सैक्टर 91. एक्सप्रेस प्यू पार्क- सैक्टर-93 तथा शहीद भगत सिंह पार्क सैक्टर 150 विकसित किये गये पार्कों में जन सामान्य के खान-पान हेतु कॅफेटएरिया, रेस्टोरेंट फूड प्लाजा एवं पैट्रोल पम्प सी०एन०जी० पम्प ई चार्जिंग पम्प को ई-निविदा के माध्यम से अनुज्ञा आधार आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त योजनाओं में निविदा में तीन से कम निविदाकारों के आने पर योजना की तिथि 07 दिन बढ़ायी जायेगी. पुनः निविदाकार 3 से कम रहते हैं तो योजना फिर 07 दिन बढ़ायी जायेगी यदि इस अवधि में भी 3 से कम निविदा रहती है तो विस्तारण के अंतर्गत राल ओवर की सुविधा अनुमन्य होगी एवं पूर्व आवेदन स्वयं ही अग्रिम चरण में पहुंच जायेगा। जिससे निविदाकार को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार वाणिज्यिक परिसम्पत्तियों के आवंटन हेतु एकल निविदा प्राप्त होने पर योजना को 7-7 दिनों के लिये विस्तृत किया जायेगा तत्पश्चात भी एकल निविदा होने की परिस्थिति में रोल ओवर की सुविधा अनुमन्य होगी। जिससे एकल निविदाकार को बार-बार आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
5. नौएडा प्राधिकरण में यथावश्यक रिक्त पदों पर कार्यहित में समूह ग के सेवानिवृत्त कार्मिकों को निश्चित अवधि के लिए रखे जाने के संबंध में।
नोएडा प्राधिकरण में समूह के स्वीकृत पदों के सापेक्ष पद रिक्त होने तथा कार्य के समयान्तर्गत निस्तारण हेतु स्टाफ की कमी को दूर किये जाने हेतु निश्चित अवधि के लिये (01 वर्ष) के दक्ष सेवानिवृत्ति 44 सेवानिवृत्त कार्मिक रखे जायेंगे। इनका चयन विज्ञप्ति निकाल कर सेवा के दौरान संबंधित की कार्यदक्षता, ख्याति एवं गुण-दोष के आधार पर किया जायेगा।
6. आवासीय भूखण्डों के भविष्य में होने वाले निरस्तीकरण के प्रकरणों में पुर्नस्थापन संबंधी आवेदन निरस्तीकरण की तिथि से 6 माह के अंदर प्रस्तुत किये जाने के संबंध में।
प्राधिकरण द्वारा आवंटन एवं पट्टा प्रलेख की शर्तों के उल्लंघन किये जाने के कारण आवासीय भूखण्डों का निरस्तीकरण किया जाता है। भूखण्ड निरस्तीकरण के पश्चात आवेदक/ आवंटी को भूखण्ड पुर्नस्थापन हेतु निरस्तीकरण की तिथि से अधिकतम 6 माह के अंदर पुर्नस्थापन हेतु आवेदन करना होगा तत्पश्चात ही भूखण्ड पुर्नस्थापन पर विचार किया जायेगा।
7.सैक्टर-82 में निर्मित सिटी बस टर्मिनल को परिवहन विभाग को हस्तांतरित किये जाने के संबंध
नोएडा प्राधिकरण द्वारा सैक्टर-82 में आधुनिक सिटी बस टर्मिनल का निर्माण कराया गया है। इस बस टर्मिनल के भूतल के कुछ भाग को यू०पी०एस०आर०टी०सी० की हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। यात्रियों की सुविधा हेतु इस आधुनिक बस स्टेशन को सैक्टर 36 स्थित बस स्टेशन के साथ-साथ सेटेलाईट बस टर्मिनल के रूप में भी प्रयोग किया जा सकेगा। साथ ही यह निर्णय भी लिया गया है कि बस टर्मिनल में बचे हुये स्थान (भूतल एवं द्वितीय तल) को अन्य अथानों को नितिन सान्तिकारी०सी०जी० मोड पर संज्ञान डेट भी दिया जायेगा।
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