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जेवर एयरपोर्ट के इर्द गिर्द छोटे-छोटे भूखण्ड खरीदने वालों को नही मिलेगा पुनर्वासन का लाभ

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-जिन व्यक्तियों द्वारा जेवर एयरपोर्ट परियोजना क्षेत्र में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के अन्तर्गत अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए अत्यन्त कम क्षेत्रफल में भूमि क्रय की गयी है या क्रय की जा रही हैं उन्हें भूमि अर्जन अधिनियम-2013 के तहत नहीं दिया जायेगा लाभ।

-पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के अन्तर्गत लाभ दिलाने के लिए सक्रिय हुए दलालों / असामाजिक तत्वों के झांसे में न आये जनसामान्य।

-अनाधिकृत कार्य में लिप्त लोगों के बारे में सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय अथवा ई-मेल आईडी admlagnoida@gmail.com पर किसी कार्य दिवस में करा सकते दर्ज ।

गौतमबुद्धनगर, 14 अक्टूबर।

कलेक्टर भूमि अर्जन प्रयोजनार्थ गौतम बुद्ध नगर ने जानकारी देते हुए बताया कि जैसा कि सभी अवगत हैं कि जनपद गौतमबुद्धनगर के जेवर क्षेत्र में स्टेज-2 फेज-1 के लिए 06 ग्रामों रन्हेरा, कुरैब, दयानतपुर, करौली बांगर, मुढरह व वीरमपुर की 1185 हेक्टे0 भूमि का अर्जन राज्य सरकार द्वारा नोएडा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर के निर्माण की परियोजना के लिए भूमि अर्जन अधिनियम-2013 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत किया जा रहा है। प्रायः यह देखने में आ रहा है कि क्षेत्र के कतिपय व्यक्ति और क्षेत्र से बाहरी व्यक्तियों द्वारा नोएडा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर परियोजना क्षेत्र में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का अनुचित लाभ पाने के उद्देश्य से अत्यन्त छोटे रकबे (10 से 50 वर्गमीटर) भूमि क्रय की जा रही है।
उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टिया यह प्रतीत होता है कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि उक्त प्लाट खरीदने से 5.50 लाख रू0 का लाभ तथा नौकरी व प्लाट मिल जायेगा। भूमि अर्जन अधिनियम-2013 की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित किया गया है कि भू-स्वामियों और ऐसे कुटुम्बों जिनकी जीविका मुख्यतः अर्जित भूमि पर निर्भर है, को ही पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारियों के लाभ देय होंगे।
उन्होंने कहा कि भूमि अर्जन अधिनियम – 2013 में वर्णित उपरोक्त प्राविधान से स्पष्ट है कि जिन अपात्र व्यक्तियों द्वारा छोटे रकबे / जमीन क्रय करने की कार्यवाही की जा रही है उन व्यक्तियों को न ही पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के अन्तर्गत लाभ मिलेगा। ऐसे लोगों को नियोजन (नौकरी) या 5.50 लाख का लाभ भी नहीं दिया जायेगा।
अतः उन्होंने सर्वसाधारण का आह्वान करते हुए बताया कि नोएडा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर स्टेज-2 फेज-1 में अधिग्रहीत की जा रही 1185 हेक्टे0 भूमि के लिए भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-4 के बाद जिन व्यक्तियों द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के अन्तर्गत अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए अत्यन्त कम क्षेत्रफल में भूमि जेवर एयरपोर्ट परियोजना क्षेत्र में क्रय की गयी है या क्रय की जा रही हैं उन्हें भूमि अर्जन अधिनियम-2013 के अन्तर्गत देय पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन लाभ नहीं दिया जायेगा।
उन्होंने सर्वसाधारण से अपील करते हुए सचेत किया है कि पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के अन्तर्गत लाभ दिलाने के लिए सक्रिय हुए दलालों / असामाजिक तत्वों के झांसे में न आये। इस अनाधिकृत कार्य में लिप्त लोगों के विरूद्ध जांच की जा रही है। ऐसे लोगों के बारे में सूचना इस कार्यालय में किसी कार्यदिवस में अथवा ई-मेल आईडी admlagnoida@gmail.com पर दे सकते हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही की जायेगी।

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