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नोएडा प्राधिकरण की 213 वी बोर्ड बैठक में बिल्डर्स-बायर्स को राहत, खोड़ा मकनपुर को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसला

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नोएडा, 26 दिसम्बर।

नोएडा प्राधिकरण की 213 वी बोर्ड बैठक में अमिताभ कांत की कमेटी की सिफारिश लागू करने पर मोहर लगा दी है। हर प्रोजेक्ट के स्थलीय निरीक्षण करने के बाद प्राधिकरण कमेटी की रिपोर्ट लागू करेगी। इसके अलावा राज्य सरकार को नोएडा के सेक्टर 148 में राजकीय गेस्ट हाउस के लिए 11040 वर्ग मीटर का भूखण्ड सशुल्क आवंटित करने का फैसला लिया गया और प्राधिकरण ने खोड़ा मकनपुर कॉलोनी के एसटीपी के लिए सेक्टर 62 में 16000 वर्ग मीटर जमीन भी सशुल्क आवंटित करने पर भी स्वीकृति दे दी है।

नौएडा प्राधिकरण की मंगलवार को हुई  213वीं बोर्ड बैठक ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण स्थित सभा कक्ष में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त उ०प्र० एवं चेयरमैन नौएडा श्री मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री लोकेश एम०, नौएडा प्राधिकरण, श्री रविकुमार एन०जी०, मुख्य कार्यपालक अधिकारी ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण, श्रीमती श्रुति, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण एवं बोर्ड के अन्य सदस्य बैठक में उपस्थित रहे।

बोर्ड बैठक में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है-

1. पिछले कई वर्षों से चल रही बायर्स की समस्याओं के निदान तथा नौएडा, ग्रेटर नौएडा एवं यमुना प्राधिकरण के क्षेत्र में लम्बे समय से रूकी हुई ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं को

तत्काल पूरा करने तथा फ्लैट बायर्स को जल्द से जल्द मकान उपलब्ध कराने तथा उनके भवनों की रजिस्ट्री कराये जाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा श्री अमिताभ कान्त (पूर्व-सी०ई०ओ० नीति आयोग) भारत सरकार की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। इस समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के कियान्वयन के सम्बन्ध में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा शासनादेश दिनांक 21.12.2023 जारी किया गया है। संचालक मण्डल द्वारा शासन द्वारा निर्गत उक्त शासनादेशों के अंतर्गत जारी नीति /पैकेज को नौएडा प्राधिकरण में अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

शासन द्वारा जारी उक्त नीति / पैकेज के अंतर्गत ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं के बिल्डर्स को कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2022 की अवधि का जीरो पीरियड प्रदान किया जायेगा। ओखला बर्ड सेंचुरी के 10 कि0मी0 के दायरे में एन०जी०टी० के आदेशों से प्रभावित ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं को दिनांक 14.08.2013 से 19.08.2015 तक की अवधि का जीरो पीरियड केस टू केस बेसिस पर प्रदान किया जायेगा। उक्त पैकेज को स्वीकार करने वाले बिल्डर्स को 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराने पर बंधक अनुमति / मानचित्र स्वीकृत / अधिभोग आदि सुविधायें प्रदान की जायेगी साथ ही परियोजना को 3 वर्ष के अंदर पूर्ण करने के लिए समय विस्तार निःशुल्क प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया है। बिल्डर को अपनी परियोजना को पूर्ण करने हेतु को डेवलपर को सम्मिलित करने का प्राविधान भी किया गया है। इस निर्णय से कई वर्षों से प्रभावित ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं को पूर्ण करने तथा फ्लैट बायर्स के पक्ष में उप पट्टा प्रलेख निष्पादित करने का मार्ग प्रशस्त होगा। शासनादेश के प्रभावी कियान्वयन के लिये सभी ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं के स्थलीय निरीक्षण के निर्देश दिये गये एवं शासनादेश की मंशा के अनुरूप प्राधिकरण बोर्ड द्वारा कृत कार्यवाही का नियमित अनुश्रवण किया जायेगा।

2. औद्योगिक एवं आई०टी०आई०टी०ई०एस० भूखण्डों की कियाशीलता का समय दिनांक 31.12.2024 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

पूर्व में शासनादेश दिनांक 03.06.2022 के द्वारा ऐसे औद्योगिक भूखण्ड एवं आई०टी०/ आई०टी०ई०एस० के भूखण्ड जिनकी लीजडीड निष्पादन होने के उपरान्त दिनांक 28.07.2020 को 8 वर्ष से अधिक व्यतीत हो चुकी है अथवा लीजडीड में नियत अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी आवंटित भूखण्ड कियाशील नहीं हुये हैं अथवा न्यूनतम अधिभोग प्रमाण पत्र नही लिया गया है ऐसे भूखण्डों के लिये दिनांक 31.12.2022 के पश्चात मूखण्ड स्वतः निरस्तीकरण का प्राविधान किया गया था।

प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने तथा रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शासनादेश दिनांक 20.12.2023 के द्वारा उक्त अवधि (दिनांक 31.12.2022) को दिनांक 31.12.2024 तक बढ़ाया गया है। संचालक मण्डल द्वारा शासन द्वारा निर्गत उक्त शासनादेश को नौएडा प्राधिकरण में अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया तथा निर्देश दिये गये कि पूर्व में जारी शासनादेशों के कारण निरस्तीकरण से प्रभावित भूखण्डों का स्थल निरीक्षण कर मौके पर निर्माण एवं कार्य की स्थिति को देखते हुये दिनांक 31.12.2024 तक समय विस्तार प्रदान किये जाने पर केस टू केस बेसिस पर विचार किया जाये।

डी०एन०जी०आई०आर० क्षेत्र की महायोजना-2041 के संबंध में।

प्राधिकरण बोर्ड की 210वीं बैठक में डी०एन०जी०आई०आर (दादरी-नौएडा-गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन) की महायोजना-2041 का अनुमोदित करते हुये के महायोजना-2021 के ड्राफ्ट पर आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये थे। प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई के उपरान्त संशोधित महायोजना-2041 का ड्राफ्ट संचालक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे अनुमोदित करते हुये उ०प्र० शासन को भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

राज्य सम्पत्ति विभाग, उ०प्र० शासन को नौएडा में राज्य अतिथि गृह हेतु भूमि आवंटन किये जाने के संबंध में।

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा नौएडा में राज्य अतिथि गृह के निर्माण हेतु भूमि की मांग के दृष्टिगत संचालक मण्डल द्वारा सैक्टर-148 में 11040 वर्ग मीटर भूमि सशुल्क राज्य सम्पत्ति विभाग, उ०प्र० शासन को आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया।

खोड़ा मकनपुर नगर पालिका परिषद को एस०टी०पी०/एस०पी०एस० निर्मित किये जाने हेतु भूमि आवंटन के सम्बन्ध में।
माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ०ए० संख्या 1002/2018 अभिष्ठ कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० व अन्य के प्रकरण में दिनांक 03.08.2022 को पारित आदेश कि “ACS, UD of UP need to immediately review and ensure treatment of sewage generated by Khoda-Makanpur” के अनुकम में तथा अधिशाषी अधिकारी, खोड़ा मकनपुर के भूमि आवंटन के अनुरोध पर नौएडा प्राधिकरण द्वारा खोड़ा मकनपुर से उत्सर्जित हो रहे सीवेज के शोधन हेतु एस०टी०पी०/एस०पी०एस० के निर्माण हेतु सैक्टर-62 में 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र के समीप 16000 व०मी० भूमि सशुल्क आवंटित की गयी है। संचालक मण्डल द्वारा उक्त का संज्ञान लिया गया।

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