ट्विन टावर को गिराने की रणनीति तैयार , स्ट्रक्चरल ऑडिट पर सुपरटेक की अभी भी चुप्पी, 7 अगस्त तक रिपोर्ट मांगी
1 min readनोएडा, 6 अगस्त।
भूखण्ड संख्या- जीएच-04 सैक्टर-93ए, नौएडा पर निर्मित ट्विन टावर्स के सुरक्षित ध्वस्तीकरण के संबंध में मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 29.07.2022 के क्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी नौएडा की अध्यक्षता में शनिवार 6 अगस्त को प्राधिकरण बोर्ड रूम में बैठक बुलाई गयी।
बैठक में नौएडा प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुख्य विधि सलाहकार, प्रधान महाप्रबन्धक, महाप्रबन्धक (नियोजन), विशेष कार्याधिकारी (उद्यान) तथा अन्य अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया। सीबीआरआई की ओर से श्री जयेश के उनिकृष्णनन, विधिक परामर्शी, डा० डी.पी. कानूनगो, चीफ साइन्टिस्ट, डा० हर्ष कुमार, सीनियर प्रिंसिपल साईन्टिस्ट तथा अन्य द्वारा भाग लिया गया। जिला प्रशासन की ओर से श्री नितिन मदान, अपर जिलाधिकारी (ई). गौतमबुद्धनगर द्वारा भाग लिया गया।
मै0 सुपरटेक लि० की ओर से श्री हितेश गोयल, आईआरपी द्वारा बैठक में वीडियों कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से तथा श्री पी.के. गोयल एवं श्री डी.एस. पंवार द्वारा भाग लिया गया। मै० एडिफाईस इंजीनियरिंग की ओर से श्री उत्कर्ष मेहता एवं जेड डिमॉलिशन की ओर से श्री जो ब्रिकमेन द्वारा भाग लिया गया।
उक्त के अतिरिक्त बैठक में गेल गैस लि०. अग्निशमन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा भी भाग लिया गया।
बैठक में मुख्यतः सीबीआरआई द्वारा मांगी गयी सूचना, मै0 सुपरटैक तथा मै० एडिफाईस द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना, सी एण्ड डी वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लान, इम्राल्ड कोर्ट तथा एटीएस विलेज के पार्कों को ध्वस्तीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली धूल से बचाने की कार्ययोजना तथा गेल गैस की पाईप लाईन को सुरक्षित किये जाने के उपायों पर विचार-विमर्श हुआ। विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये:
1. सीबीआरआई द्वारा यह पाया गया कि मै0 सुपरटैक लि0 द्वारा स्ट्रक्चरल ऑडिट के संबंध में कुछ सूचनाऐं उपलब्ध नही करायी गयी है। उक्त सूचनाऐं दिनांक 07.08.2022 तक मै0 सुपरटैक लि० द्वारा सीबीआरआई को उपलब्ध करा दी जाये।
2. समस्त सूचनाएं प्राप्त होने पर सीबीआरआई द्वारा दिनांक 09.08.2022 तक अपनी रिपोर्ट नौएडाप्रा धिकरण को उपलब्ध करा दी जाये।
3. प्राधिकरण द्वारा सीबीआरआई से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुरूप स्टेटस रिपोर्ट दिनांक 11.08.2022 तक दाखिल कर दी जाये।
4. मै0 सुपरटैक लि0 द्वारा स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हेतु किये जाने वाले कार्यों का नियमित रूप से प्राधिकरण द्वारा अनुश्रवण किया जाये।
5. गैस पाईप लाईन को सुरक्षित किये जाने हेतु गेल द्वारा दिये गये सुझाव के अनुरूप मै० एडिफाईस इंजीनियरिंग द्वारा कार्यवाही की जाये।
6. इम्राल्ड कोर्ट तथा एटीएस विलेज के पार्को को धूल से बचाये जाने हेतु किये जाने वाले उपायों के संबंध में एक बार पुनः अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (पी) की अध्यक्षता में बैठक आहूत की जाये, जिसमें बोटनी के एक्सपर्ट को भी आमंत्रित किया जाये ।
7. मै0 एडिफाईस इंजीनियरिंग द्वारा प्रस्तुत सी एण्ड डी वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लान का परीक्षण उoप्रo प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक सप्ताह में पूर्ण कर लिया जाये।
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