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नोएडा प्राधिकरण ने आवासीय भवनों के लिए ओटीएस योजना लागू की, 30 नवम्बर तक चलेगी

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नोएडा, 1 सितम्बर।

नोएडा प्राधिकरण के आवासीय भवन विभाग द्वारा 1 सितम्बर से 30 नवम्बर 22 तक ओ०टी०एस० योजना लाई गई है। इसके लिये आवंटियों से आवेदन मांगे गए हैं। नोएडा प्रराधिकरण की तरफ से जारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है।

वैश्विक महामारी कोविड 19 के दुषप्रभावों के कारण भवन विभाग के आवंटियों को देय किश्तें जमा नहीं करने के कारण भारित चक्रवृद्धि ब्याज में छूट प्रदान करते हुए देय धनराशि का भुगतान करने हेतु प्राधिकरण की 205वीं बोर्ड बैठक दिनांक 11.08.2022 में लिये गये निर्णय के क्रम में एक मुश्त समाधान पॉलिसी योजना (One Time Settlement Policy) दिनांक 01.09.2022 से दिनांक 30.11.2022 तक ऑनलाईन माध्यम से लागू की गई है।

• आनलाईन आवेदन किये जाने हेतु ओ०टी०एस० योजना का प्राधिकरण की वेबसाइट www.noidaauthorityonline.in के होमपेज पर उपलब्ध ओ०टी०एस० संबंधी लिंक के माध्यम से संबंधित आवंटियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा

●• आवेदकों की पूर्ण देयता, 5 प्रतिशत के मद में देयता तथा ओ०टी०एस० के अन्तर्गत देयता का सम्पूर्ण विवरण उक्त लिंक पर उपलब्ध कराया जायेगा ।

ओ०टी०एस० के अंतर्गत देय डिफाल्ट धनराशि पर दण्डात्मक ब्याज को माफ कर गणना की जायेगी तथा इस अवधि में लीज डीड़ न कराने पर लीज डीड विलम्ब शुल्क एवं लीज डीड

निष्पादन के उपरान्त भवन का कब्जा प्राप्त न कर पाने के विलम्ब शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट (पूर्ण छूट) प्रदान की जायेगी ।

• आवंटी को प्रत्यावेदन के साथ निर्धारित प्रक्रिया शुल्क एवं वर्तमान तक आवंटन के सापेक्ष अतिदेयता के कुल योग का 5 प्रतिशत प्रारम्भिक धनराशि को ऑनलाईन जमा कराना

होगा। आवेदक पूरी प्रक्रिया को पूर्णतः ऑनलाईन माध्यम से संपादित कर सकते हैं ।

• आवेदन की प्रक्रिया:

1. आवंटी द्वारा प्राधिकरण की वेबसाईट www.noidaauthorityonline.in के होमपेज पर उपलब्ध ओ०टी०एस० संबंधी लिंक पर क्लिक करके अपने आवंटित भवन की RID के माध्यम से ओ०टी०एस० योजना में आवेदन किया जा सकता है

2. जिन आवंटियों के पास अपने आवंटित भवन की RID उपलब्ध नहीं है, वे प्राधिकरण के 24×7 उपलब्ध हैल्पलाईन नं0 9560998908 पर व्हाटसऐप अथवा कॉल करके अपने आवंटित भवन की RID प्राप्त कर सकते हैं ।

3. RID अंकित करने के पश्चात आवंटी को अपना एक पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड / पैनकार्ड / वोटर आई०डी० कार्ड / ड्राईविंग लाइसेंस आदि एवं ओ०टी०एस० योजना में आवेदन करने हेतु प्रार्थना पत्र अपलोड करके अपना वर्तमान मोबाईल नम्बर अंकित करना होगा ।

4. आवंटी द्वारा अंकित किये गये मोबाईल नम्बर पर प्राधिकरण की ओर से OTP भेजा जायेगा जिसे अंकित करने के उपरान्त आवंटी निर्धारित प्रक्रिया शुल्क एवं भवन के विरूद्ध देय 5 प्रतिशत प्रारम्भिक धनराशि का चालान generate कर सकते हैं 5. उक्त प्रक्रिया को पूर्ण करने के उपरान्त आवंटी को ओ०टी०एस० योजना के अन्तर्गत देय अवशेष धनराशि 10 दिवसों में वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी जायेगी जिसे आवंटी योजना की नियम एवं शर्तों के अनुसार भुगतान कर सकते हैं । आवेदकों की सहायता हेतु ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया सुविधाजनक बनाने के लिये इन्दिरा गांधी कला केन्द्र, सेक्टर 6. नोएडा में हेल्प डेस्क एवं कॉल सेन्टर की व्यवस्था भी की गई है
जिसमें प्राधिकरण के कर्मी प्रतिदिन प्रातः 9.30 बजे से अपरान्ह 6.00 बजे तक आवेदन संबंधी सभी प्रकार की सहायता हेतु उपलब्ध रहेंगे ।

• ओ०टी०एस० योजना की नियम एवं शर्तें प्राधिकरण की वेब-साइट www.noidaauthorityonline.in पर उपलब्ध है। ओ०टी०एस० योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु आवंटी प्राधिकरण के हेल्पलाइन नं०-0120-2422379 एवं मोबाईल नं० / व्हॉटसऐप नं० 9560998908 पर सम्पर्क कर सकते हैं अथवा प्राधिकरण के ई-मेल housing@noidaauthorityonline.com पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

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