नोएडा प्राधिकरण ने किया आगाह, स्पोर्ट्स सिटी के बिल्डरों की थर्ड पार्टी से 24 फरवरी 25 के बाद हुआ सौदा शून्य

नोएडा, 5 मई।

नोएडा प्राधिकरण ने स्पोर्ट्स सिटी में परियोजनाओं से जुड़े तीसरे पक्ष के अस्तित्व को नकार दिया है अब 24 फरवरी 2025 के बाद अगर किसी ने कोई फ्लैट संबंधित बिल्डर के अलावा तीसरे पक्ष से खरीदा है तो वह शून्य माना जाएगा। इस संबंध में नोएडा प्राधिकरण की तरफ से पब्लिक नोटिस जनता की जागरूकता के लिए जारी किया है।

सार्वजनिक नोटिस के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नोएडा के सेक्टर 78, 79, एससी-01/150, एससी-02/150 और 152 में स्पोर्ट्स सिटी के संबंध में विभिन्न निर्णयों में निर्देश दिया है कि स्पोर्ट्स सिटी परियोजनाओं के संबंध में आवंटी कंपनियों द्वारा भूमि, फ्लैट, मकान या शेयरधारिता के संबंध में किसी तीसरे पक्ष के अधिकार का निर्माण नहीं किया जाएगा।

नोएडा प्राधिकरण के संज्ञान में यह भी आया है कि कुछ आवंटी कंपनियों ने अनाधिकृत रूप से संयुक्त विकास/विकास प्रबंधन समझौते किए हैं और तीसरे पक्ष को विकास प्रबंधक नियुक्त किया है, जिससे नोएडा प्राधिकरण की सहमति या अनुमोदन के बिना आवंटित भूखंडों के संबंध में तीसरे पक्ष के अधिकार बन गए हैं। ये तीसरे पक्ष नोएडा से किसी भी कानूनी अधिकार के बिना अपने नाम से परियोजनाओं का विज्ञापन कर रहे हैं और इन परियोजनाओं के मूल आवंटी नहीं हैं। नोएडा इन अधिकृत गतिविधियों के खिलाफ उचित कार्रवाई कर रहा है।

उक्त के मद्देनजर आम जनता को सूचित किया जाता है कि वे स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट्स में किसी भी संपत्ति को बुक करने या खरीदने के लिए किसी भी आवंटी और तीसरे पक्ष के साथ उचित पड़ताल के बिना सौदा न करें। प्राधिकरण ने साफ किया है कि 24 फरवरी 2025 के बाद ऐसा कोई भी सौदा शून्य और अमान्य माना जाएगा।

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