लखनऊ, (नोएडा खबर डॉट कॉम)
उत्तर प्रदेश सरकार ने होली पर्व के पावन अवसर पर कर्मचारियों और आम जनता को राहत देते हुए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सामान्य प्रशासन अनुभाग के अनुसार, 3 मार्च 2026 (मंगलवार) को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है। इससे पहले जारी राजपत्रित अवकाश सूची में 2 मार्च 2026 को होलिका दहन और 4 मार्च 2026 को होली का अवकाश पहले से घोषित था। अब 3 मार्च को भी अवकाश जोड़ने से होली की छुट्टियां 2, 3 और 4 मार्च तक लगातार तीन दिन हो गई हैं। 1 मार्च रविवार होने से कर्मचारियों को 4 दिन की लगातार छुट्टी मिलेगी।
इस फैसले के साथ ही सरकार ने 28 फरवरी 2026 (शनिवार) को सामान्य कार्य दिवस घोषित कर दिया है। प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय, संस्थान, बैंक, कोषागार आदि उस दिन खुले रहेंगे और सामान्य रूप से काम होगा। इससे त्योहार से पहले वेतन वितरण, लेखा-जोखा और अन्य प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से पूरे हो सकेंगे।यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों, बैंकों और आम जनता के लिए सुविधाजनक साबित होगा, ताकि होली का उत्सव बिना किसी रुकावट के मनाया जा सके। स्कूल-कॉलेज भी इन तारीखों पर बंद रहेंगे, जबकि 28 फरवरी को कार्यालयों के खुलने से कोई असुविधा नहीं होगी।
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