ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सख्त कार्रवाई: अजनारा होम्स पर 54.32 लाख रुपये की पेनल्टी, एसटीपी बंद रखने और अशोधित सीवर डिस्चार्ज पर बड़ा जुर्माना

ग्रेटर नोएडा, (नोएडा खबर डॉट कॉम)
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर-16बी स्थित अजनारा होम्स (एपीवाई रियल्टी) पर पर्यावरण नियमों की गंभीर उल्लंघन के लिए कुल 54.32 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई है। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एनजी रवि कुमार के निर्देश पर चलाए गए अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है।

प्रमुख उल्लंघन:
एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) दो वर्ष से बंद रखना,रोजाना करीब 1.15 एमएलडी अशोधित सीवरेज को नाली में डिस्चार्ज करना,नाली चोक होने पर बेसमेंट में सीवरेज भरना, जिससे निवासियों को गंभीर परेशानी,उद्यान सिंचाई के लिए भूजल का अवैध दोहन और
सॉलिड वेस्ट (कचरे) का उचित निस्तारण न करना, इधर-उधर फेंकना

सीवर विभाग की टीम ने निवासियों की शिकायत पर सोसाइटी का निरीक्षण किया, जिसमें एसटीपी पूरी तरह बंद पाया गया। सोसाइटी में लगभग 2300 फ्लैट हैं, जहां से निकलने वाला सीवरेज बिना शोधन के बाहर डाला जा रहा था। यह एनजीटी, सीपीसीबी और यूपीपीसीबी के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

पेनल्टी का विवरण:
एसटीपी न चलाने, अशोधित सीवर डिस्चार्ज और भूजल दोहन पर 50 लाख रुपये
कचरे का अनुचित निस्तारण पर 4.32 लाख रुपये
कुल पेनल्टी: 54.32 लाख रुपये

प्राधिकरण ने बिल्डर को 7 कार्य दिवस के भीतर जुर्माना राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एसटीपी तुरंत चालू करने, शोधित पानी का उपयोग सिंचाई, फ्लशिंग आदि में करने के सख्त आदेश दिए गए हैं।इसके अलावा प्राधिकरण ने बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस को पत्र लिखा है। दोबारा उल्लंघन होने पर लीज की शर्तों के तहत भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने सभी बिल्डर सोसाइटियों से अपील की है कि वे एसटीपी को सुचारु रूप से चलाएं, शोधित सीवेज का पुन: उपयोग करें और पर्यावरण नियमों का पूरी तरह पालन करें।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने हाल ही में 202 बिल्डर सोसाइटियों को नोटिस जारी कर एसटीपी की स्थिति, क्षमता और रीयूज पर जवाब मांगा था। अजनारा होम्स पर कार्रवाई इसी अभियान का हिस्सा है। प्राधिकरण का कहना है कि निवासियों की सेहत और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।

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