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गौतमबुद्धनगर जिले में निजी इस्तेमाल के लिए शराब रखने को लेना होगा लाइसेंस बशर्ते 5 साल आयकर रिटर्न भरी हो

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-निजी प्रयोग के लिए व्यक्तियों को निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक मदिरा के क्रय, परिवहन एवं निजी कब्जे में रखने के लिये लेना होगा लाइसेंस।

-प्रदेश में मदिरा की फुटकर ब्रिकी की सीमा में कमी करते हुये अधिसूचना की गयी जारी।

गौतम बुद्ध नगर 22 सितंबर।

आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश, पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह एवं जिलाधिकारी सुहास एल.वाई. के निर्देशों के क्रम में जिला आबकारी अधिकारी, गौतमबुद्धनगर राकेश बहादुर सिंह के ने बताया  कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत विभिन्न प्रकार की मदिरा की फुटकर ब्रिकी की सीमा का निर्धारण करते हुए अधिसूचना दिनांक 05.03.2021 को जारी कर दी गयी है। निर्धारित की गयी मदिरा की सीमा से अधिक अब न तो कोई व्यक्ति मदिरा रख सकेगा। निर्धारित सीमा तक भी ब्रिकी 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को नहीं की जा सकेगी।

अब कोई व्यक्ति एक समय में देशी मदिरा (सादा) की 200 एम.एल. धारिता वाली 05 बोतलें और देशी मदिरा (मसाला) की 200 एम.एल. धारिता वाली 05 बोतलें अथवा विदेशी मदिरा (भारत में भरी हुयी/भारत में निर्मित) 1.5 लीटर, समुद्रपार से आयातित विदेशी मदिरा 1.5 लीटर, भारत में भरी वाइन 02 लीटर, समुद्रपार से आयातित वाइन 02 लीटर, भारत में भरी बीयर 06 लीटर, समुद्रपार से आयातित बीयर 06 लीटर, अन्य प्रकार की भारतीय/आयातित मदिरा 1.5 लीटर, एल.ए.बी. 06 लीटर से अधिक अपनी अभिरक्षा में नहीं रख्रा सकेगा। उक्त अधिसूचना दिनांक 05.03.2021 का उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 60 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी, जिसमें 03 वर्ष तक का कारावास और मदिरा में सन्निहित प्रतिफल शुल्क के 10 गुने तक अथवा रुपया 2000/- जो अधिक हो के अर्थदण्ड का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत भी कार्यवाही की जा सकती है।
जिला आबकारी अधिकारी, गौतमबुद्धनगर राकेश बहादुर सिंह द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि वर्ष 2021-22 में व्यक्तियों को निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक मदिरा के क्रय, परिवहन एवं निजी कब्जे में रखने के लिए लाइसेंस दिया जायेगा। उक्त लाइसेंस हेतु विभिन्न प्रकार की मदिरा की मात्रा एवं इसकी शर्तें आबकारी नीति वर्ष 2021-22 में दी गयी है। इस लाइसेंस हेतु वार्षिक लाइसेंस फीस रुपया 12,000/- तथ प्रतिभूति रूपया 51,000/- निर्धारित है। प्रतिभूति धनराशि जिला आबकारी अधिकारी, गौतमबुद्धनगर को प्लेज्ड सावधि जमा रसीद के रूप में देय होगी। उक्त लाइसेंस को वैयक्तिक होम लाइसेंस कहा जायेगा। वैयक्तिक होम लाइसेंस परिसर में परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, परिवार के अतिथि एवं मित्र जो 21 वर्ष से कम के न हों, द्वारा वैयक्तिक होम लाइसेंसी को किसी प्रकार का कैश अथवा काइन्ड अथवा दोनों में भुगतान किये बगैर लाइसेंसी की सहमति से मदिरा पान कर सकेंगे। एक व्यक्ति को अपने एक मूल निवास के लिए ही केवल एक वैयक्तिक होम लाइसेंस अनुमन्य होगा। वैयक्तिक होम लाइसेंस किसी भी व्यक्ति को अपने फार्म हाउस अथवा गेस्ट हाउस के लिए अनुमन्य नहीं होगा। वैयक्तिक होम लाइसेंस हेतु ऐसे आवेदक पात्र होंगे जो विगत 05 वर्षों से आयकर दाता हों। आवेदन पत्र के साथ विगत 05 वर्षों के आयकर रिटर्न की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। विगत 05 आयकर निर्धारण वर्षों में से न्यूनतम 03 वर्षों में आवेदक द्वारा न्यूनतम 20 प्रतिशत श्रेणी में आयकर का भुगतान किया गया होना चाहिये। वैयक्तिक होम लाइसेंस के आवेदन पत्र के साथ आवेदक के पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न होना अनिवार्य होगा। वैयक्तिक होम लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर लाइसेंसी के विरुद्ध संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 एवं भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।

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