नोएडा में ट्विन टावर ध्वस्तीकरण के कारण 26 से 31 अगस्त तक निजी ड्रोन संचालन पर रोक
1 min readनोएडा, 25 अगस्त।
नोएडा के सेक्टर 93 ए में 28.08.2022 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्विन टावर को गिराया जाना प्रस्तावित है। सुरक्षा के दृष्टिगत ड्रोन संचालन को प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है। अत: पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय द्वारा धारा 144 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत यह आदेश पारित किया जाता है कि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति/संस्था द्वारा दिनांक 26.08.2022 से दिनांक 31.08.2022 तक ड्रोन का संचालन नही किया जाएगा।
पुलिस आयुक्त मुख्यालय के अनुसार इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भादवि के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।
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