नोएडा, 16 जून।
थाना सेक्टर-126 नोएडा पुलिस ने एक बांग्लादेशी नागरिक को अवैध रूप से भारत में निवास करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान आसिफ शेख, पुत्र अब्दुल रोब शेख, के रूप में हुई है। यह कार्रवाई 15 जून 2025 को लोकल इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना के आधार पर की गई।
पुलिस ने अभियुक्त को ग्राम बख्तावरपुर, सेक्टर-127, नोएडा से गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से दो मोबाइल फोन, दो आधार कार्ड (एक मूल, एक छायाप्रति), एक पैन कार्ड, एक ड्राइविंग लाइसेंस, एक भारतीय पासपोर्ट की छायाप्रति और एक बांग्लादेशी जन्म प्रमाण-पत्र बरामद किया गया।
पूछताछ में खुलासा
पूछताछ के दौरान पता चला कि आसिफ शेख बिना वैध पासपोर्ट और वीजा के भारत में अवैध रूप से रह रहा था। उसने इंद्रापुरम, गाजियाबाद से फर्जी भारतीय दस्तावेज तैयार करवाए थे, जिनका उपयोग कर वह गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) और पुणे (महाराष्ट्र) में रह चुका था। वर्तमान में वह नोएडा के बख्तावरपुर गांव में रह रहा था। अभियुक्त का भाई भी 2018 में अवैध रूप से भारत में घुसा था, जिसे गाजियाबाद पुलिस ने जेल भेजा था। आसिफ अपनी बहन को भी अवैध रूप से भारत लाने की योजना बना रहा था।
पूछताछ के दौरान पता चला कि आसिफ शेख बिना वैध पासपोर्ट और वीजा के भारत में अवैध रूप से रह रहा था। उसने इंद्रापुरम, गाजियाबाद से फर्जी भारतीय दस्तावेज तैयार करवाए थे, जिनका उपयोग कर वह गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) और पुणे (महाराष्ट्र) में रह चुका था। वर्तमान में वह नोएडा के बख्तावरपुर गांव में रह रहा था। अभियुक्त का भाई भी 2018 में अवैध रूप से भारत में घुसा था, जिसे गाजियाबाद पुलिस ने जेल भेजा था। आसिफ अपनी बहन को भी अवैध रूप से भारत लाने की योजना बना रहा था।
पुलिस ने उसके मोबाइल फोन की जांच में पाया कि वह बांग्लादेशी नंबरों के साथ व्हाट्सएप और IMO ऐप के जरिए अपने पिता, बहन और अन्य रिश्तेदारों से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से संपर्क में था।
कानूनी कार्रवाई
आसिफ शेख के खिलाफ थाना सेक्टर-126 में मुकदमा संख्या 92/2025, धारा 336(3)/340(2) बीएनएस और 14(a) विदेशी अधिनियम 1946 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।
आसिफ शेख के खिलाफ थाना सेक्टर-126 में मुकदमा संख्या 92/2025, धारा 336(3)/340(2) बीएनएस और 14(a) विदेशी अधिनियम 1946 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।
बरामद सामग्री
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2 मोबाइल फोन
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2 आधार कार्ड (1 मूल, 1 छायाप्रति)
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1 पैन कार्ड
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1 ड्राइविंग लाइसेंस
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1 भारतीय पासपोर्ट (छायाप्रति)
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1 बांग्लादेशी जन्म प्रमाण-पत्र (छायाप्रति)
पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की मीडिया सेल ने इस कार्रवाई को अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कदम के रूप में बताया है। पुलिस ने कहा कि ऐसे मामलों में कार्रवाई जारी रहेगी।