नोएडा: सुपरटेक कैपटाउन सेक्टर 74 की सोसाइटी और एओए के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश

नोएडा, (नोएडा खबर)
नोएडा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त पर्यावरण सेल ने शुक्रवार को
सुपरटेक केप टाउन सोसाइटी,GH-01ए, सेक्टर 74, नोएडा का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि सोसाइटी में स्थापित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालित नहीं हो रहा है। सोसाइटी द्वारा अनट्रीटेड सीवेज को नाले में डाला जा रहा है, जिससे भूमिगत जल दूषित हो रहा है और जन स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है।
इसके अतिरिक्त, सोसाइटी द्वारा जनता के पैसे से निर्मित बुनियादी ढांचे को बिना किसी जुर्माने के नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे राजस्व हानि भी हो रही है। यह कार्य पर्यावरणीय कानूनों, जल अधिनियम 1974, वायु अधिनियम 1981, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2000 व 2016, तथा भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 272 का स्पष्ट उल्लंघन है। धारा 272 के अनुसार, “जो कोई भी दुर्भावनापूर्ण कार्य करता है, जिसके परिणामस्वरूप जानलेवा बीमारी फैलने की संभावना हो, उसे दो वर्ष तक की कैद, जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है।”
नोएडा प्राधिकरण के सीईओ के निर्देश पर क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को समय-समय पर इसकी जानकारी दी गई है। इसके बावजूद, सुपरटेक केप टाउन सोसाइटी द्वारा बार-बार नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। इस संबंध में रु. 35,80,000/- (पैंतीस लाख अस्सी हजार रुपये) का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है, लेकिन सोसाइटी द्वारा कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए।
नोएडा प्राधिकरण ने पर्यावरण संरक्षण और जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सुपरटेक केप टाउन सोसाइटी और इसके AOA (एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स) के पदाधिकारी पवन बरनवाल के खिलाफ तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई जल अधिनियम 1974, वायु अधिनियम 1981, ठोस अपशिष्ट नियम 2000 व 2016, और भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 272 के तहत की जाएगी।
नोएडा प्राधिकरण ने आम जनता से अपील की है कि वे पर्यावरण संरक्षण के लिए जिम्मेदारी से कार्य करें और नियमों का पालन सुनिश्चित करें। इस मामले में त्वरित कार्रवाई से न केवल पर्यावरण को संरक्षित किया जाएगा, बल्कि जन स्वास्थ्य की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

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