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ग्रेटर नोएडा में डीएम के निर्देश पर इस बिल्डर पर क्यों हुआ 10 लाख रुपये जुर्माना ?

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-जिला अधिकारी मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों के क्रम में भूजल का अधिकतम संरक्षण सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से भूगर्भ जल विभाग एक्टिव।

-मेय फेयर रेजीडेंसी सुपर सिटी डेवेलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पूर्व में अधिरोपित जुर्माना न जमा करने पर 10 लाख जुर्माना राशि की गयी अधिरोपित।

गौतमबुद्घ नगर, 8 अगस्त।

गौतमबुध नगर जिले में भू जल संरक्षण की तरफ कदम बढ़ाते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के निर्देश पर ग्रेटर नोएडा के एक बिल्डर के खिलाफ 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है यह कार्रवाई पूर्व में आरोपित 5 लाख रुपये का जुर्माना न दिए जाने के बाद की गई है। अगर बिल्डर ने समय से जुर्माना नही भरा तो आर सी जारी की जाएगी।

क्या है मामला

जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों के क्रम में जनपद में भूजल का अधिकतम संरक्षण सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जनपद का भूगर्भ जल विभाग निरंतर स्तर पर अभियान चलाकर अपनी कार्यवाही सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में हाइड्रोलाॅजिस्ट भूगर्भ जल विभाग खंड गौतम बुद्ध नगर अंकिता राय ने जानकारी देते हुए बताया कि मेय फेयर रेजीडेंसी सुपरसिटी डेवेलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड जी एच-07 बी टेकजोन 4 द्वारा भूजल निष्कर्षण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि प्रेषित नहीं किए जाने के कारण उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल अधिनियम 2019 के तहत 5 लाख रुपए जुर्माने की धनराशि अधिरोपित की गई थी। परंतु निर्धारित समय सीमा समाप्त हो जाने के उपरांत भी पूर्व में अधिरोपित जुर्माने की धनराशि जमा नहीं की गई। उनके द्वारा बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना पुन: भूजल दोहन पाए जाने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल अधिनियम के तहत पूर्व में निर्धारित जुर्माने की धनराशि का दोगुना अर्थात कुल 10 लाख रुपए जुर्माना राशि अधिरोपित की गयी है। जिला अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में अग्रतर कार्यवाही के लिए बोरवेल को सील किया जाएगा एवं 10 लाख रुपए का जुर्माना नहीं देने की दशा में आरसी जारी की जाएगी।

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