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नोएडा, 13 अगस्त।

नोएडा प्राधिकरण की  210 वी बोर्ड बैठक में सेक्टर 42 आवासीय सेक्टर में 350 में 450 वर्ग मीटर की प्लॉटों की योजना लाने को मंजूरी दी है। यह सेक्टर 1995 से ही विवादित चल रहा है। अब यहां आवासीय योजना की राह खुली है। इसके अलावा नोएडा प्राधिकरण अपने यहां निश्चित अवधि के लिए कर्मचारियों की भर्ती करेगा। इनमे सेवानिवृत्त कर्मी भी पात्र होंगे। रीजनल ट्रैफिक प्लान पर तीनों प्राधिकरण सलाहकार की नियुक्ति करेंगे।

रविवार को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त व नोएडा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में नौएडा प्राधिकरण की 210वीं बोर्ड बैठक संपन्न हुई, जिसमें श्री अनिल कुमार सागर, प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग (ऑनलाईन), श्री लोकेश एम.. मुख्य कार्यपालक अधिकारी नौएडा, श्री रवि कुमार एन. जी. मुख्य कार्यपालक अधिकारी ग्रेटर नौएडा, श्री कपिल सिंह, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक प्राधिकरण, श्री बलराम सिंह, अपर जिलाधिकारी एल०ए० के साथ प्राधिकरण की ओर से श्री मानवेन्द्र सिंह, अपर मुख्य – कार्यपालक अधिकारी, श्री सतीश पाल सिंह, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री प्रभाष कुमार, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

बैठक में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय निम्नवत् हैं-

1. दिल्ली एन०सी०आर० क्षेत्र में Traffic De-congestion तथा आस-पास के क्षेत्रों में रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु रीजनल प्लान (यातायात संबंधी) तैयार करने हेतु सलाहकार नियुक्त करने हेतु आर०एफ०पी० आमंत्रित किये जाने का निर्णय लिया गया। इस कार्य में आने वाले व्यय का वहन तीनों प्राधिकरणों द्वारा समान रूप से किया जायेगा। रीजनल प्लान (यातायात संबंधी) पर निर्णय हेतु तीनों प्राधिकरणों की समिति बनाई जायेगी तथा समिति के निर्णय के क्रम में अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

2. डी0एन0जी0आई0आर0 क्षेत्र की ड्रापट महायोजना 2041 को अनुमोदित किया गया। अनुमोदन के क्रम में महायोजना 2041 पर जन समान्य से आपत्ति / सुझाव आमंत्रित किये जायेगे। महायोजना 2041 में औद्योगिक भू-उपयोग हेतु 40 प्रतिशत आवासीय प्रयोजन हेतु 13 प्रतिशत तथा हरित

क्षेत्र / रिकेशनल हेतु लगभग 18 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

उoप्रo औद्योगिक विकास क्षेत्र अधिनियम, 1976 की धारा-2 के अन्तर्गत जिला – गौतमबुद्ध नगर के 20 ग्रामों तथा जिला-बुलन्दशहर के 60 ग्रामों को सम्मिलित करते हुए औद्योगिक विकास अनुभाग-4 की अधिसूचना सं० 1921 /77-4-12एन 07 (डी0एन0जी0आई0आर0). दिनांक 29 – अगस्त, 2017 द्वारा विशेष निवेश क्षेत्र गठित किया गया था, जिसे डी०एन०जी०आई०आर० कहा जाता है। औद्योगिक विकास अनुभाग 1- 4 की अधिसूचना संख्या 584 / 77-4-21 – 12एन / ( डी०एन०जी०आई०आर०) दिनांक 29 जनवरी 2021 द्वारा पूर्व अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए औद्योगिक अधिनियम, 1976 के प्रयोजन को उक्त विशेष निवेश क्षेत्र में कार्यान्वित किये जाने हेतु यू०पी०सीडा के स्थान पर नौएडा प्राधिकरण को नामित किया गया है।

3. प्राधिकरण में यथा आवश्यक रिक्त पदों पर कार्यहित में समूह क, ख एवं ग के कर्मियों को निश्चित अवधि के लिए नियुक्त करने हेतु अन्य सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मियों एवं सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी। 4. सैक्टर-42 के संशोधित ले-आउट प्लान का अनुमोदन किया गया, जिसमें भूखण्ड संख्या जीएच 01, क्षेत्रफल – 60000 वर्गमीटर केन्द्रिय कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति के लिए आरक्षित किया गया है। पुर्ननियोजित सैक्टर में 24 मीटर तथा 12 मीटर की चौड़ी सड़को के प्रावधान के साथ 350 वर्गमीटर तथा 450 वर्गमीटर क्षेत्रफल के बड़े आवासीय भूखण्डों को नियोजित किया गया है।

5. औद्योगिक सैक्टर-162 व सैक्टर-164 में अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण एवं विकास में आ रहे

व्यवधान के दृष्टिगत सैक्टर ले-आउट प्लान में ग्रीन बेल्ट का भू-उपयोग को परिवर्तित करते

हुए सड़क निर्माण का अनुमोदन किया गया। 6. वर्ष 2010 के उपरान्त भवन अनुज्ञा शुल्क तथा पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित शुल्क में कोई बढ़ोत्तरी नही की गयी थी अतः ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की भांति नौएडा प्राधिकरण में भी मानचित्र स्वीकृति तथा पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु Processing Fee को समान करते हुए निम्नवत् निर्धारित किया गया-

भवन अनुज्ञा शुल्क:-

1. सभी प्रकार के भवनों के लिए सभी मंजिलों के ढके हुए क्षेत्र पर रू०-30 /- प्रति वर्ग मी० 2. अभिन्यास योजना के लिए 40 हेक्टेअर तक के भूखण्ड क्षेत्र के लिए रू०-2/- प्रति वर्ग मी० और 4.0 हेक्टेअर से अधिक क्षेत्र के लिए रू०-1/- प्रति वर्ग मी०

कम्प्लीशन सर्टिफिकेट हेतु शुल्क:-

1. सभी प्रकार के भवनों के लिए सभी मंजिलों के ढके हुए क्षेत्र पर रू0-35 / – प्रति वर्ग मी 2. अभिन्यास योजना के लिए 4.0 हेक्टेअर तक के भूखण्ड क्षेत्र के लिए रू0 1.50/- प्रति वर्ग मी० और 4.0 हेक्टेअर से अधिक क्षेत्र के लिए रू०-0.75/- प्रति वर्ग मी०

7. सेक्टर-94 नौएडा में एनीमल शैल्टर के संचालन हेतु आर०एफ०पी० के माध्यम से निविदा आमंत्रित करते हुए निविदाकार का चयन करने के निर्देश दिये गये। सैक्टर-94 स्थित पशु शैल्टर एवं अस्पताल के संचालन के अति आवश्यक कार्य के दृष्टिगत पशु शैल्टर के संचालन हेतु निश्चित धनराशि प्रतिमाह निर्धारित करते हुए आमंत्रण में Financial Bid का प्रावधान समाप्त करते हुए उच्चतम अंक पाने वाली संस्था को चयनित करने, पशु शैल्टर एवं अस्पताल की Viability बढ़ाने के लिये शैल्टर कम्पाउन्ड में जानवरों की दवा इत्यादि के विक्रय के लिये 02 दुकाने Prefab Structure के साथ निर्माण नौएडा प्राधिकरण द्वारा कर दिये जाने चयनित संस्था को 04 नग नई एम्बुलेन्स उपलब्ध कराने का प्रावधान के साथ आर०एफ०पी० आमंत्रित की जायेगी।

8. डी०एस०सी० रोड पर 5.5 किलोमीटर लम्बे 6 लेन एलिवेटेड रोड के निर्माण में आ रहे व्यवधान के दृष्टिगत आई0आई0टी0 से रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त बी०ओ०क्यू० तथा Price Variation को अन्तिम रूप दिया जायेगा तथा संशोधित बी०ओ०क्यू० के अनुसार भुगतान किया जायेगा। 9. गंगा जल परियोजना (20/80/37.50 क्यूसेक ) के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं के निदान हेतु अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी नौएडा की अध्यक्षता में विशेष समिति का गठन किया जायेगा जोकि साइट विजिट कर अभी तक किये गये कार्य गुणवत्ता तथा पूर्णता के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

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