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गौतमबुद्ध नगर जिले की सभी कालातीत रजिस्टर्ड एओए और आरडबल्यूए के लिए डिप्टी रजिस्ट्रार ने जारी की चुनाव से जुड़ी जरूरी सूचना

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नोएडा/ग्रेटर नोएडा, 1 सितंबर।

डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स मेरठ अशोक कुमार ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 / उ0प्र0 अपार्टमेन्ट एक्ट 2010 के अन्तर्गत पंजीकृत समस्त अपार्टमेन्ट ऑनर्स एसोसिएशन / रेजीडेन्टस वैलफेयर एसोसिएशन से सम्बन्धित ऐसे प्रकरण जिनकी प्रबन्ध समिति के निर्वाचन देय समय पर सम्पन्न न होने के कारण प्रबन्ध समिति कालातीत हो चुकी है और ऐसी कालातीत प्रबन्ध समिति के निर्वाचन अधोहस्ताक्षरी द्वारा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा-25 (2) के अन्तर्गत सम्पन्न कराये जाने अपेक्षित हैं।

अपने-अपने से सम्बन्धित ए०ओ०ए० / आर0डब्ल्यू0ए० की सूचना सूचना प्रकाशन के एक सप्ताह के अन्दर डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स, मेरठ मण्डल, मेरठ कार्यालय में साक्ष्यों सहित प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर लें, ताकि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा-25 (2) के अन्तर्गत निर्वाचन की कार्यवाही प्रारम्भ की जा सके।

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