गौतमबुद्धनगर जिले में 30 सितम्बर तक धारा 144 लागू, लोगों से भीड़, जुलूस, धरना व प्रदर्शन में शामिल होने से बचें
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गौतमबुद्धनगर, 31 अगस्त।
जनपद गौतमबुद्धनगर में लागू निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 144 सीआरपीसी संशोधित आदेश के दृष्टिगत जनपद के सभी थाना क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों द्वारा पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस अधिकारियों द्वारा पीए सिस्टम के माध्यम से लोगों से धारा 144 के अंतर्गत किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन में शामिल ना होने, कोविड/रात्रि कर्फ्यू सम्बंधी नियमों का पालन करने व कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। यदि किसी व्यक्ति द्वारा धारा 144 के अंतर्गत लागू नियमों का पालन नहीं किया जाएगा, तो उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जायेगी।
जनपद में धारा 144 सीआरपीसी अग्रिम संशोधन होने तक 30 सितम्बर 2021 तक प्रभावी रहेगी।
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