नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में ट्रांसफर चार्ज घटाने का अहम फैसला, किसान की अविवाहित बेटियों को परिवार की परिभाषा में किया शामिल
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नोएडा, 24 सितम्बर।
नोएडा प्राधिकरण की शुक्रवार को हुई 203 वी बोर्ड बैठक में संपत्तियों के ट्रांसफर चार्ज घटाने का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। इसके साथ ही किसान की परिभाषा के तहत कुछ बदलाव किए गए हैं और किसान की अविवाहित बेटियों को परिवार में शामिल किया गया है अभी तक ऐसा नहीं था इसके साथ ही कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं जिनसे जनता को राहत मिलेगी। यह जानकारी नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने दी।
24.09.2021 को सम्पन्न हुई प्राधिकरण की 203वीं बोर्ड बैठक में लिये गये मुख्य निर्णय
नौएडा प्राधिकरण की 203वीं बोर्ड बैठक नौएडा प्राधिकरण के मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर-6 स्थित सभा कक्ष से ऑफलाईन एवं ऑनलाईन माध्यम से सम्पन्न हुई। बैठक में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त व चेयरमैन नौएडा/ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण श्री संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव श्री अरविन्द कुमार (ऑन लाईन), तीनों प्राधिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीमती रितु माहेश्वरी- नौएडा, श्री नरेन्द्र भूषण-ग्रेटर नोएडा, श्री अरुण वीर सिंह-यमुना प्राधिकरण एवं बोर्ड के अन्य सदस्य बैठक में उपस्थित रहे।
बैठक में विचार विमर्श हेतु कुल 25 प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये गये। बैठक में कई जनहित कार्य प्रस्ताव प्राधिकरण के संचालक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये गये जिन पर संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है-
1. प्राधिकरण क्षेत्र के किसानों के हित में लिये गये निर्णय-
-आबादी नियमावली 2011 में पात्रता की शर्तों में राजस्व ग्राम का मूल निवासी होने की शर्त को विस्तारित कर नौएडा अधिसूचित क्षेत्र किया गया।
– परिवार की परिभाषा में अविवाहित पुत्रियों को भी शामिल किया गया। पूर्व में अविवाहित पुत्रियों को परिवार की भाषा में सम्मिलित नहीं किया गया था। उक्त परिर्वतन के लागू से लगभग 400 से 500 किसान लाभन्वित होंगे।
-कृषक श्रेणी की आवासीय भूखण्ड योजना 2011 (1) के आवंटियों को आवंटन धनराशि 30 दिन स्थान
पर 90 दिन में जमा कराये जाने हेतु निःशुल्क समय प्रदान किया गया तथा भूखण्ड की पूर्ण राशि जमा कराने हेतु 60 दिन के स्थान पर 90 दिन का समय बिना ब्याज के प्रदान किया गया।
2. प्राधिकरण के विभिन्न परिसम्पत्ति विभागों में प्रचलित अन्तरण शुल्क में रियायत देने के संबंध में।
– आवासीय भूखण्ड एवं ग्रुप हाउसिंग भूखण्डी / भवनों के अंतरण शुल्क को वर्तमान दर के 5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत किया गया।
श्रमिक कुंज रु12,000/- ईडब्लूएस० / एल०आई०जी० भवनों हेतु वर्तमान दर का 1 प्रतिशत तथा शेष श्रेणी के भवनों हेतु वर्तमान दर का 2.5 प्रतिशत अंतरण शुल्क लिया जायेगा। पूर्व में आवासीय भवनों के अंतरण शुल्क की गणना में अत्यंत जटिलता थी जैसे 1990 तक के आवंटित भवनों हेतु आवटन शुल्क का 50 प्रतिशत, 1991-2000 तक के भवनों में 20 प्रतिशत, 2002-2010 तक के भवनों में 10 प्रतिशत तथा वर्ष 2011 के बाद के भवनों में कुल आवंटन मूल्य का 5 प्रतिशत अंतरण शुल्क लिये जाने का प्राविधान था। जिसे सरलीकृत करते हुये उपरोक्त अंतरण शुल्क लागू किये गये। श्रमिक कुंज के अंतरण शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं करते हुये यथावत रखा गया है।
– संस्थागत क्रियाशील भूखण्डों के अंतरण शुल्क को वर्तमान दर के 10 प्रतिशत कम कर 5 प्रतिशत किया गया।
-वाणिज्यिक निर्मित दुकान एवं योस्क का अंतरण शुल्क वर्तमान दर का 2.5 प्रतिशत एवं अन्य वाणिज्यिक भूखंडों (स्पोर्टसिटी परियोजना की ग्रुप हाउसिंग को छोड़कर) हेतु वर्तमान दर का 5 प्रतिशत किया गया। वाणिज्यिक विभाग के अंतरण शुल्क के गणना की व्यवस्था भी जटिल थी, क्योंकि पहले पांच साल तक 1500/- प्रति व०मी० अथवा कुल मूल्य का 10 प्रतिशत जो भी अधिक हो एवं पांच साल से आगे यह धनराशि प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ आगणित मूल्य अथवा कुल प्रीमियम के 10 प्रति धनराशि में से जो भी अधिक हो लिये जाने का प्रावधान था। जिसे सरलीकृत किया गया।
– औद्योगिक एवं संस्थागत विभाग के अक्रियाशील भूखंडों के अंतरण की व्यवस्था को समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया।
3-आवासीय भवन विभाग के वर्ष 2016-17 तक ड्रा के माध्यम से आवंटित बिल्डअप भवनों हेतु एक मुश्त समाधान योजना(ओ०टी०एस०) को लागू किये जाने के संबंध में।
वित्तीय वर्ष 2016-17 तक आवासीय भवन की योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के आवंटित भवनों हेतु देय/डिफाल्टर धनराशि जमा कराये जाने हेतु ओ०टी०एस० योजना दिनांक 02.10.2021 से 01.12.2021 तक लायी जायेगी। ओ०टी०एस० के अंतर्गत देय डिफाल्टर धनराशि पर पैनल ब्याज को माफ कर गणना की जाएगी वहीं इस अवधि में लीजडीड कराने पर लीजडीड विलम्ब शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट(पूर्ण छूट) प्रदान की जायेगी अर्थात लीजडीड विलंब शुल्क नहीं लिया जायेगा
4. कोविड-19 दृष्टिगत अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु 6 माह के निशुल्क समयवृद्धि का लाभ समस्त परिसम्पत्तियों के आवंटियों को दिये जाने के संबंध में।
कोविड-19 के दृष्टिगत शासनादेश दिनांक 02.07.2020 के द्वारा कम्पलीशन प्रमाण पत्र हेतु छ:माह का समय निःशुल्क दिये जाने का प्रविधान किया गया था। शासन की मंशा के अनुरूप उक्त निःशुल्क समय वृद्धि सभी प्रकार की परिसम्पत्तियों पर लागू होगी तथा लीजडीड के अनुसार समाप्त हो रहे समय के पश्चात अतिरिक्त छ: माह का समय अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु निःशुल्क प्रदान किया जायेगा।
5. चिल्ला रेगुलेटर दिल्ली (निकट मयूर विहार) सैक्टर-14ए से एम0पी0-2 (महामाया फ्लाईओवर ब्रिज)
नोएडा को जोड़ने हेतु शहदरा ड्रेन के किनारे इलीवेटेड रोड के पुनः निर्माण प्रारम्भ कराये जाने हेतु।
इस इलीवेटेड रोड का निर्माण उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि० द्वारा किया जा रहा है। जिसमें आने वाले व्यय का वहन नौएडा प्राधिकरण तथा उ०प्र० सरकार द्वारा समान रूप से किया जाना है। शासन के स्तर से धनराशि अवमुक्त नहीं किये जाने के कारण वर्तमान में कार्य अवरूद्ध है। इस परियोजना की महत्ता एवं जनहित से संबंधित होने के कारण संचालक मण्डल द्वारा अवरुद्ध कार्य को पुनः प्रारम्भ करने तथा पी0डब्लू०डी० से उसके अंश की धनराशि भी अवमुक्त कराने हेतु प्रभावी पैरवी करने के निर्देश दिये।
6. सैक्टर-4,5,8,9 एवं 10 झुग्गिवासियों के पुर्नवासन हेतु सैक्टर-122 में आवंटित भवन के पट्टा प्रलेख हेतु बिना शुल्क के अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने के संबंध में
सैक्टर-4,5,8,9 एवं 10 झुग्गिवासियों के पुर्नवासन हेतु सैक्टर-122 में आवंटन योजना को संख्या 2011-12 (एच) (01) के अंतर्गत दो कक्षीय तीन तलीय भवन आवंटित किये गये है आवंटन की शर्तो के अनुसार आवंटियों को 90 दिन के भीतर भवन का पट्टा प्रलेख निष्पादित न कराये जाने के कारण उनको पट्टा प्रलेख निष्पादन हेतु बिना अर्थदण्ड के दिनांक 15.05 2021 से 31.08.2021 तक का प्रदान किया गया।
7. नोएडा क्षेत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टॉवर स्थापित करने के संबंध में।
नौएडा क्षेत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु फिल्मसिटी सैक्टर-16ए के निकट डी०एन०डी० एक्सप्रेस-वे पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में नौएडा प्राधिकरण एवं मैसर्स बी०एच०ई०एल० द्वारा एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टॉवर स्थापित किये जाने के प्रस्ताव पर संचालक मण्डल द्वारा सहमति प्रदान की गयी।
8. औद्योगिक एवं संस्थागत विभाग की आवंटन प्रक्रिया के संबंध में
औद्योगिक एवं संस्थागत विभाग में वर्तमान में निर्धारित आवंटन प्रक्रिया एवं ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया को यथावत रखते हुये प्राधिकरण के वित्तीय हितों के दृष्टिगत भूखण्ड आवंटन की धनराशि एक मुश्त देने वाले आवेदकों को वरीयता दिये जाने का निर्णय लिया गया।
9.आवासीय भवन विभाग से एच०पी०टी०ए० के आधार पर अनुबंधित भवनों के संबंध में।
आवासीय भवन विभाग के किराया क्रय अभिधृति अनुबंध (एच०टी०ए०) निष्पादन के आधार पर कब्जा प्राप्त किये ऐसे आवटी जिनके द्वारा किस्तों का भुगतान नहीं किया गया है अथवा भवन का पट्टा प्रलेख/विक्रय प्रलेख निष्पादित नहीं कराया गया है, ऐसे डिफाल्टर आवंटियों को विवरणिका / एच०टी०पी०ए०/पट्टा प्रलेख में उल्लेखित शर्तों के दुरूपयोग किये जाने पर आवंटन निरस्त कर उनके द्वारा जमा सम्पूर्ण धनराशि को प्राधिकरण के पक्ष में जबत किये जाने के प्रस्ताव को संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया।
10. निविदा निस्तारण हेतु पी०डब्लू०डी० की अपनायी प्रक्रिया के संबंध में।
नोएडा प्राधिकरण की 202वी० बोर्ड बैठक में निविदा प्रक्रिया के निस्तारण हेतु पी०डब्लू०डी० गाईडलाईन एवं पी०डब्लू०डी० शेडयूल ऑफ रेट की प्रक्रिया अपनाये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। पी०डब्लू०डी० में निविदा मूल्यांकन हेतु 5 दिन निर्धारित है क्योंकि वहां पंजीकृत निविदाकार ही निविदा में प्रतिभाग कर सकते हैं। चूंकि प्राधिकरण में यह कार्य प्रारम्भ होना शेष है अतः पी०डब्लू०डी० की उक्त गाइडलाइन में निविदा मूल्यांकन संबंधी बिन्दु को संशोधित रूप से नौएडा प्राधिकरण में लागू किये जाने का प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया कि प्राधिकरण में निविदा प्राप्त होने की तिथि से निविदा के मूल्यांकन हेतु 15 दिवसों का समय निर्धारित किया जाये। निविदाकारों के पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ होने पर निविदा मूल्यांकन का समय 5 दिन ही किया जायेगा। संचालक मण्डल द्वारा पी०डब्लूडी० विभाग द्वारा अपनाये गये प्रहरी सॉफ्टवेयर को प्राधिकरण में 2 माह में लागू करने के निर्देश दिये गये।
11. सैक्टर-21ए स्टेडियम के संबंध में।
कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत नौएडा स्टेडियम सेक्टर-21ए में संचालित खेल के कोच को राहत दिए जाने हेतु समस्त खोलों की नवम्बर, 2020 से जुलाई, 2021 तक प्रशिक्षण शुल्क से प्राप्त धनराशि का 50 प्रतिशत नौएडा स्पोर्टस ट्रस्ट तथा 50 प्रतिशत धनराशि कोच / खेल को भुगतान करने के प्रस्ताव को संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया।
12.भारत सरकार द्वारा जारी शासनादेश के क्रम में परफोरमेस गारण्टी में छूट दिये जाने के संबंध मे
कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक मंदी के दृष्टिगत भारत सरकार के व्यय विभाग से जारी शासनादेश दिनांक 13.07.2021 एवं वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 12.11.2020 के क्रम में निविदाकारों से ई०एम०डी०/बिड सिक्योरिटी यथावत 2 प्रतिशत ली जायेगी जो परफोरमेंस सिक्योरिटी में निहित होगी। इसी प्रकार परफोरमेंस सिक्योरिटी 5 प्रतिशत के स्थान पर 3 प्रतिशत ली जायेगी एवं असामान्य न्यूनतम बिड की दशा में कोई भी अतिरिक्त परफोरमेस गारण्टी नहीं ली जायेगी। दिनांक 31.12.2021 तक गठित होने वाले अनुबन्ध ही परफोरमेस सिक्योरिटी की छूट के आदेश से आच्छादित रहेंगे।
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