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नोएडा सीईओ का आदेश, फ्लैट बायर्स और एओए की शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता पर करें

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नोएडा, 1 अक्टूबर।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी ने ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में मैसर्स महागुन ग्रुप, प्रतीक ग्रुप आर०जी० रेजीडेंसी, ए०टी०एस० ग्रुप, सुपरटेक ग्रुप, सनशाईन इन्फावेल प्रा०लि० एवं परफेक्ट प्रोपबिल्ड प्रा०लि० में बिल्डर-बायर्स मुददों एवं ए०ओ०ए० की समस्याओं के संबंध में समीक्षा बैठक की, जिसमें ग्रुप हाउसिंग विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि ए०टी०एस० इन्फास्ट्रक्चर लि०, सेक्टर-93ए द्वारा ए०ओ०ए० को साझा क्षेत्रों का पूर्व में ही हस्तांतरण किया जा चुका है। IFMS की मद में ए०ओ०ए० को प्रमोटर द्वारा रू०-1 करोड़ का भुगतान किया जाना शेष है जिसके सापेक्ष दिनांक 30:09.2021 को रू० 25 लाख का भुगतान ए०ओ०ए० को कर दिया गया है तथा शेष धनराशि के भुगतान हेतु कार्ययोजना सोमवार तक प्रस्तुत करने का आश्वासन प्रमोटर द्वारा दिया गया है। ए०टी०एस० टाउनशिप, सेक्टर-104 में प्रमोटर द्वारा साझा क्षेत्रों एवं IFMS की धनराशि का भुगतान ए०ओ०ए० को नहीं किये जाने पर दिनांक 01.10.2021 को प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही करते हुए अनसोल्ड पेन्टहाउस को सील कर दिया गया है।

प्राधिकरण द्वारा प्रमोटर एवं ए०ओ०ए० से समन्वय स्थापित करते हुए प्रतीक इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा० लिo, सेक्टर-107 में ए०ओ०ए० को साझा क्षेत्रों का हस्तांतरण दिनांक 30.9.2021 को करा दिया गया है एवं IFMS की मद में प्रमोटर द्वारा रू०-1 करोड़ का चेक भी ए०ओ०ए० को हस्तगत कर दिया गया है। IFMS की शेष धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में कार्ययोजना दिनांक 4.10.2021 तक उपलब्ध करा दिया जायेगा।

सुपरटेक केपटाउन सोसाइटी, सेक्टर-74 एवं सेक्टर-34 में प्रमोटर द्वारा साझा क्षेत्रों एवं IFMS की धनराशि का भुगतान ए०ओ०ए० को नहीं किया जा रहा है, साथ ही प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जल के कनेक्शन प्राप्त करने हेतु दिये गये निर्देशों का भी अनुपालन नहीं किया जा रहा है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा बिल्डर के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करते हुए अनसोल्ड इन्वेन्ट्री को सील करने एवं बिल्डर द्वारा उक्त परियोजना में किये जा रहे निर्माण कार्यों को प्रतिबन्धित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रतीक बिल्डटेक प्रा० लि०, सेक्टर-45 द्वारा सोसाइटी का चार्ज ए०ओ०ए० को हैण्डओवर पूर्व में किया जा चुका है तथा IFMS फण्ड की 7 किश्तों में से 3 किश्तों का भुगतान कर दिया गया है। प्रमोटर द्वारा IFMS फण्ड की अवशेष धनराशि के भुगतान हेतु 50 लाख रूपये का चेक ए०ओ० ए० को हस्तगत करने के संदर्भ में सूचित किया है, किन्तु बार-बार सम्पर्क करने के उपरांत भी ए० ओ० ए० के सदस्य चेक लेने हेतु उपस्थित नहीं हो रहे हैं। मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा विशेष कार्याधिकारी को निर्देश दिये गये कि ए० ओ०ए० के पदाधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर धनराशि का चेक उन्हें हस्तगत कराए।

महागुन रियल इस्टेट, सेक्टर-78 में प्रमोटर द्वारा यह अवगत कराया गया कि सोसाइटी का हैण्डओवर किया जा चुका है किन्तु प्राधिकरण के अन्य आदेशों के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा स्थगन आदेश पारित है। इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा मा० उच्च न्यायालय द्वारा परित आदेश का परीक्षण करने के निर्देश दिये गये तथा ग्रुप हाउसिंग विभाग, नियोजन विभाग, सिविल तथा जल एवं सीवर विभाग की संयुक्त टीम द्वारा रख-रखाव एवं मरम्मत से जुड़े अन्य शिकायतों का स्थलीय निरीक्षण कर 10 अक्टूबर तक आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

सनशाइन इन्फ्राबिल्ड प्रा० लि०, सेक्टर-78 के प्रकरण में प्रमोटर द्वारा प्रकरण का माननीय उच्च न्यायालय में बाद विचाराधीन होने का उल्लेख करते हुए अवगत कराया है कि वे सोसाइटी का हैण्डओवर करने को तैयार है। इस सम्बन्ध में प्रमोटर द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष ही हैण्डओवर की कार्यवाही किये जाने हेतु शपथ पत्र दाखिल किया गया है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा निर्देश दिये गये कि इस सम्बन्ध में ए०ओ० को भी लिखित रूप से अवगत करा दिया जाए।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने यह भी निर्देश दिये है कि ए०ओ०ए० एंव फ्लैट बायर्स से प्राप्त होने वाली शिकायतों का नियमित अनुश्रवण कर उनका निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर कराया जाए।

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