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नोएडा में एनजीटी के निर्देश पर सख्त एक्शन, एक बिल्डर की ओसी निरस्त, 4 के खिलाफ एफआईआर, 28 फरवरी तक 55 सोसाइटी के पानी के सैम्पल लिए जाएंगे

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नोएडा, 23 फरवरी।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी द्वारा अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एम). महाप्रबन्धक (के), महाप्रबन्धक (नियोजन), उप महाप्रबन्धक (जल), वरिष्ठ प्रबन्धक (नियोजन) एवं वरिष्ठ प्रबन्धक जल खण्ड-प्रथम/द्वितीय, वरिष्ठ प्रबन्धक (बाह्य संस्था-जल) के साथ माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा OA No.-1002/2018 पारित निर्णय दिनाँक 23 दिसम्बर-2021 के अनुपालन में कृत कार्यवाही की समीक्षा हेतु Online बैठक आहुत की गयी। बैठक में विचारोपरान्त वांछित कार्यवाही प्राथमिकता पर पुनः टाईम लाईन के साथ करने हेतु निर्देशित किया गया।

> बिन्दु सं0-12 (5) : नगर पालिका परिषद खोड़ा द्वारा उनके क्षेत्र के Sewerage को Treat करने हेतु STP के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं होने के सम्बन्ध में नौएडा द्वारा भूमि उपलब्ध कराने हेतु वर्क सर्किल / भू-विभाग / नियोजन द्वारा भूमि उपलब्ध होने अथवा नहीं होने के क्रम में नगर पालिका परिषद खोड़ा को एक सप्ताह में टाईमलाईन के साथ स्थिति से अवगत कराने हेतु महाप्रबन्धक (नियोजन) को निर्देशित किया गया।

ए) बिन्दु सं०-13 के क्रम में अब तक कुछ सोसाईटीज द्वारा प्रस्तुत Undertaking के अनुरूप अनुपालन न करने के दृष्टिगत सम्बन्धित के विरूद्ध तत्काल माननीय NGT द्वारा निर्देशित IPC धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराने हेतु निर्देशित किया गया। ग्रुप हाउसिंग व नियोजन विभाग को सम्बन्धित सोसाईटी को पत्र के द्वारा 15 फरवरी तक की समय सीमा देते हुये STP क्रियाशील करने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में नियोजन विभाग द्वारा वर्णित चार ग्रुप हाउसिंग सोसाईटियों में से एक ग्रुप हाउसिंग (M/s Skytech Construction Pvt. Ltd. (Skytech Matrott), GH-01D, Sector-76, Noida.) को जारी Occupency Certificate को तत्काल निरस्त करने की कार्यवाही कर दी गयी है तथा शेष तीन ग्रुप हाउसिंग सोसाईटियों को OC जारी नहीं होने के दृष्टिगत निरस्त नहीं किया जा सकता है। इस लिए समस्त चारों ग्रुप हाउसिंग (1. M/s Skytech Construction Pvt. Ltd. (Skytech Matrott), GH-0ID, Sector-76, Noida., 2. Assotech Windsor Court, GH-4A, Sector 78, Noida, 3. M/s Gardenia India Ltd., GH-09, Sector-75, Noida & 3. M/s Futec Shelters Pvt. Ltd., GH-10, Sector-75, Noida.) के विरूध माननीय NGT द्वारा निर्देशित IPC धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत कर दिया गया है। इस क्रम में दिनाँक 23.02.2022 को उपरोक्त चारों ग्रुप हाउसिंग को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया के समक्ष बैठक कराने हेतु महाप्रबन्धक (नियोजन) को निर्देशित किया गया है, इसके अतिरिक्त उक्त सोसाइटियों की पत्रावलियाँ प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

बी)बिन्दु सं0-13: दिनाँक 23.11.2021 को UPPCB द्वारा Compliance Report में 55 अदद ग्रुप हाउसिंग नमूने मानक अनुरूप न पाये जाने के दृष्टिगत पुनः सम्बन्धित जल खण्ड द्वारा UPPCB के साथ समन्वय स्थापित कर परीक्षण हेतु नमूने एकत्रित करने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में नौएडा प्राधिकरण एवं UPPCB द्वारा आज तक 40 अदद ग्रुप हाउसिंग सोसाईटियों के STP के नमूने एकत्रित किये गये हैं। शेष ग्रुप हाउसिंग सोसाईटियों के नमूने 28 फरवरी-2022 तक एकत्रित करने एवं 15 मार्च 2022 तक Sampling Test Report जल विभाग को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

बिन्दु सं0-14: माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के बिन्दु सं0-14 में निर्देशित Partial Occupancy Certificate का सत्यापन जारी EC के अनुरूप दिनाँक 28 फरवरी 2022 तक करने के लिये कार्ययोजना टाईम लाईन के साथ प्रस्तुत करने हेतु महाप्रबन्धक (नियोजन) को निर्देशित किया गया।

बिन्दु सं0-15 माननीय NGT के दिशा निर्देशों पर प्रभावी नियन्त्रण किये जाने हेतु Qualified Environmental Professionals की ऐसी एजेन्सी का चयन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिनके द्वारा सम्बन्धित ग्रुप हाउसिंग को OC जारी करने से पूर्व NGT के समस्त Compliances का परीक्षण किया जायेगा तथा उस एजेन्सी को किये जाने वाले भुगतान की प्रतिपूर्ति ग्रुप हाउसिंग सोसाईटियों से प्राप्त पैनल्टी मद के से की जायेगी। इस क्रम में महाप्रबन्धक (नियोजन) को 15 मार्च तक Enviroment Expert का चयन किये जाने हेतु कार्यवाही करने के लिये -निर्देशित किया गया।

प्राधिकरण द्वारा संचालित STP से क्षमता के अनुरूप उत्सर्जित शोधित जल का प्रयोग प्रत्यके सीवेज नेटवर्क के अन्तर्गत समस्त सैक्टरों के पार्कों एवं हरित क्षेत्र में शीर्ष प्राथमिकता पर किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रत्येक नेटवर्क में शोधित जल की उपलब्धता सिंचाई में प्रयुक्त करने हेतु पूर्व में स्थापित लाइनों की क्रियाशीलता टाईम लाईन के साथ 15 मार्च तक सुनश्चित करने हेतु जल बाह्य संस्था को निर्देशित किया गया।

नौएडा के अन्तर्गत सिंचाई विभाग के मुख्य नाले में मिलने वाले लगभग 30 ड्रेनों को माननीय न्यायालय के निर्णय के निर्देशों के अनुपालन में Environment Consultant प्रो० सी०आर० बाबू द्वारा प्रस्तुत परामर्श के 6 से 8 मीटर चौड़ी ड्रेन में In-situ wetland का निर्माण करने हेतु आगणन दिनांक 15.03.2022 तक स्वीकृत कराने हेतु जल विभाग को निर्देशित किया गया। NEERI (Govt. of India) द्वारा किये गये स्थलीय निरीक्षण के दृष्टिगत अतिशीघ्र इस कार्य हेतु Expert Agency की नियुक्ति करने हेतु भी निर्देशित किया गया। तत्क्रम में NEERI (Govt. of India) द्वारा DPR प्राप्त करने हेतु भी निर्देश दिया गया। समस्त ड्रेनों की Civil Structural स्थिति को आवश्यकता के क्रम में सुदृढ़ीकरण शीर्ष प्राथमिकता पर करने हेतु सिविल विभाग को निर्देशित किया गया। उपरोक्त समस्त कार्यों की समय सीमा 15 मार्च 2022 निर्धारित की गई है।

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