नोएडा प्राधिकरण ने स्पोर्ट्स सिटी से जुड़े बिल्डरों पर हाई कोर्ट के आदेश का शुरू किया एक्शन, सभी को नोटिस

नोएडा, 5 मार्च।

नोएडा प्राधिकरण ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा नौएडा की स्पोर्टस सिटीज के संबंध में विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित आदेशों के क्रम में स्पोर्टस सिटीज के पट्टाधारकों को  प्राधिकरण में बकाया राशि जमा किये जाने हेतु प्राधिकरण स्तर से नोटिस जारी किये है।

अवशेष देयताओं में प्रीमियम, प्रीमियम पर ब्याज एवं दण्ड ब्याज, लीज रेन्ट, 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर की धनराशि तथा समयवृद्धि शुल्क सम्मिलित है। उक्त धनराशि जमा कराये जाने हेतु प‌ट्टाधारकों को एक माह का समय प्रदान किया गया है। यदि निर्धारित अवधि में धनराशि जमा नही करायी जाती है, तो मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के क्रम में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

इसके अलावा मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा नौएडा की स्पोर्टस सिटीज के संबंध में विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित आदेशों में स्पोर्टस सिटीज के पट्टाधारकों से यह अपेक्षा की गयी है कि उनके द्वारा जब तक खेल सुविधाएँ पूर्ण नहीं कर दी जाये, तब तक उनके द्वारा बुकिंग के माध्यम से Third party interest सृजित नही किया जायेगा। इस आशय का नोटिस पट्टाधारकों/उप-प‌ट्टाधारकों को प्रेषित कर दिया गया है।

3. मा० उच्च न्यायालय द्वारा यह भी आदेश दिये गये है कि स्पोर्टस सिटीज के मूल पट्टाधारकों/उप-पट्टाधारकों को न तो भूमि का विक्रय किये जाने और न ही शेयर हॉल्डिंग में परिवर्तन के माध्यम से CIC में कोई परिवर्तन किये जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी, जब तक कि उनके द्वारा प्रथम चरण के अंतर्गत आवश्यक खेल सुविधाओं का विकास पूर्ण नहीं कर दिया जाता।

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