नोएडा,(नोएडा खबर डॉट कॉम)
नोएडा गोल्फ कोर्स सोसाइटी, सेक्टर-38 के वित्तीय और प्रशासनिक कामकाज में अनियमितता की शिकायत पर डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा-24 के तहत जांच शुरू करने का आदेश दे दिया है।
यह कार्रवाई क्लब के पुराने सदस्य विनोद कापड़ी की शिकायत पर हुई है। कापड़ी, जो वर्ष 2008 से सोसाइटी के सदस्य हैं, ने 23 जून 2026 को शिकायत की थी कि करीब 18 सालों में उन्हें कभी एजीएम के साथ सालाना बैलेंस शीट नहीं दी गई। ऑडिट रिपोर्ट, आय-व्यय विवरण और अन्य वित्तीय कागजात सदस्यों तक पहुंचाने का कोई नियमित तरीका भी नहीं है।
उन्होंने स्वतंत्र और फोरेंसिक ऑडिट कराने, टेंडर प्रक्रिया, ठेकों के आवंटन, खरीद और वित्तीय फैसलों की जांच कराने तथा कर्मचारियों की नियुक्ति, निलंबन, सेवा समाप्ति और वेतन संबंधी मामलों की जांच कराने की मांग की थी। साथ ही पिछले पांच सालों का वित्तीय ऑडिट भी कराने का अनुरोध किया था। कार्यालय ने पहले सोसाइटी से लिखित जवाब मांगा था। सोसाइटी ने 10 अगस्त 2026 को अपना पक्ष रखा। इसके बाद डिप्टी रजिस्ट्रार ने 25 अगस्त को जांच का आदेश जारी कर दिया।
जांच के लिए ग्रेटर नोएडा वेस्ट की चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म संचेती लालवाणी एंड एसोसिएट्स को नियुक्त किया गया है। जांच अधिकारी 2021-22 से अब तक के पूरे रिकॉर्ड, चल-अचल संपत्ति, सभी बैंक खाते और सोसाइटी के समस्त कामकाज की जांच करेंगे। रिपोर्ट चार सप्ताह में जमा करानी होगी। जांच का खर्च सोसाइटी पर पड़ेगा।
नोटिस में कहा गया है कि जांच अधिकारी के मांगने पर सभी दस्तावेज पेश करने होंगे। ऐसा न करने पर संबंधित पदाधिकारी खुद जिम्मेदार होंगे।उल्लेखनीय है कि नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन ही गोल्फ कोर्स सोसाइटी के अध्यक्ष होते हैं। ऐसे में यह जांच सोसाइटी के अध्यक्ष तक भी पहुंच सकती है।
