यूपी में निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 6 फरवरी से शुरू होंगे दाखिले
1 min readलखनऊ, 1 फरवरी।
उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत निजी स्कूलों में होने वाले दाखिलों के लिए विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह प्रवेश प्रक्रिया तीन चरणों में होगी ।
पहला चरण 6 फरवरी से शुरू होगा। दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। आवेदन फार्म के सत्यापन के बाद लॉटरी के जरिए बच्चों को स्कूल आवंटित किए जाएंगे। इस संबंध में महा निदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने सभी जिलों के बीएसए को निर्देश जारी कर दिए हैं। पहले चरण के आवेदन 6 से 28 फरवरी के बीच किये जा सकेंगे। 1 से 10 मार्च के बीच जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इन आवेदनों का सत्यापन कराएंगे 12 मार्च को पहली लॉटरी होगी पहली लाटरी वाले बच्चों को 4 अप्रैल तक दाखिला लेना होगा।
दूसरे चरण के आवेदन प्रक्रिया 14 मार्च से 6 अप्रैल के बीच होगी। 7 से 17 अप्रैल तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आवेदन का सत्यापन कराएंगे । 19 अप्रैल को लॉटरी जारी होगी और 28 अप्रैल तक विद्यार्थियों को दाखिला लेना होगा। तीसरे और अंतिम चरण की शुरुआत 20 अप्रैल से 12 मई के बीच होगी 13 मई से 23 जून के बीच जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को आवेदन फार्म का सत्यापन कर के 25 जून को लॉटरी जारी करनी होगी अंतिम चरण में दाखिले की समय सीमा 5 जुलाई है।
शिक्षा विभाग के मुताबिक आरटीई के तहत अलाभित व दुर्बल वर्ग के बच्चों को 25 फ़ीसदी प्रवेश दिया जाना बाध्यकारी है। इसी क्रम में मंगलवार को 9 मंडल के मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक व बीएसए को आरटीई पोर्टल से संबंधित जानकारी का ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया गया। 9 मंडलों का प्रशिक्षण आज होगा।
46,107 total views, 2 views today