बहुमंजिली इमारतों में कॉनरवा ने की भूकम्परोधी स्ट्रक्चरल ऑडिट की मांग
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नई दिल्ली, 18 फरवरी।
बहुमंजिला ईमारतो की भूकम्प रोधी संरचनात्मक आडिट (स्ट्रक्चरल ऑडिट) कराये जाने की मांग को लेकर कॉनरवा ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी को पत्र लिखा है।
कॉनरवा के अध्यक्ष पी एस जैन ने अपने पत्र में कहा है कि
सम्पूर्ण भारत एव एन0सी0आर0 के सभी बड़े शहरो में बहुमंजिला इमारते बनी हुई है। जिनमें करोड़ो परिवार रहते हैं, वह इस उम्मीद में फ्लैट खरीदता है कि बिल्डिर एवं सहकारी समितियो द्वारा गुणवत्ता का खयाल रखते हुऐ उच्च गुणवत्ता के फ्लैटो का निर्माण किया गया है। परन्तु बिना भूकम्प रोधी संरचनात्मक आडिट के यह सुनिश्चित नही हो सकता है। जिस प्रकार 6 फरवरी 2023 को तुर्की व सीरिया में आऐ भुकम्प से भारी जान व माल की हानी हुई है जिसमें हजारो लोगो को अपनी जान गवानी पड़ी, इस घटना के बाद से हाईराईज बिल्डिंगो (बहुमंजिला इमारातों) को लेकर कई सवाल खड़े हो गये है।
इन हाईराईज बिल्डिंगो की अधिकांश सोसाईटयो की गुणवत्ता का तो इसी बात से भी पता लगता है कि आऐ दिनं पलास्टर व छत के बड़े हिस्से गिरने की खबरे समाचार पत्रो में छपती रहती है। जिससे यहॉ रहने वाले परिवारो को हर दिन किसी न किसी बड़ी घटना की आशंका रहती है। ऐसी परिस्थिति में सभी बहुमंजिला इमारतो का भूकम्प रोधी स्ट्रक्चरल ऑडिट करके गुणवत्ता को आवश्य जानना चाहिए तथा जहॉ आवश्यकता हो वहॉ पर आवश्यक्तायुक्त कार्यवाही करनी चाहिये। जिससे किसी प्रकार की भूकम्प के समय अनहोनी न हो, क्योकि सम्पूर्ण भारतवर्ष भूकम्प की दृष्टि सें 5 जोन में बटा हुआ है तथा एन0सी0आर0 जोन 4 में आता है। केन्द्र सरकार को इस सम्बंध में केन्द्रीय भवन नियमावली में आवश्यक संसोधन करके तथा यह स्ट्रक्चरल ऑडिट अनिवार्य किया जाना चाहिए। यह भी सुनिश्चित हो की भवन का पजेशन बिना स्ट्रक्चरल ऑडिट के न हो तथा एक निश्चिति अवधि (वर्षो) के अन्तराल पर स्ट्रक्चरल ऑडिट पुनः कराया जाना चाहिए।
संस्था का सुझाव है कि बहुमंजिला इमारतो का सभी प्रदेश की सरकारो द्वारा व सभी प्राधिकरणो को संरचनात्मक ऑडिट (स्ट्रक्चरल ऑडिट) करवाये जाना अनिवार्य किया जाना चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित हो कि इसका खर्च बिल्डर या डवलर्पस व सहकारी समितियो द्वारा जिसने उस सोसाईट का निर्माण किया गया है। उससे ही लिया जाऐ तथा जब बिल्डर या डवलर्पस व सहकारी समितियो को औ0सी0 जारी की जाऐ उस समय यह शर्त साफ साफ लिखित में दी जाऐ कि पुनः पॉच वर्ष में भी बिल्डिंग का स्ट्रक्यरल ऑडिट करवाया जाऐगा। जिसे बिल्डिर व सहकारी समितियो, प्राधिकरण द्वारा निर्धरित एजेन्सीयो के द्वारा करवाया जाऐ। यह नियम सभी प्राधिकरणो पर सख्ती से लागू किया जाना चाहिए जिससें नियम भी एक रूपता सभी राज्यो पर इसे लागू किया जा सके।
अतः आप से अनुरोध है कि इस समबंध में कठोर नियम बना कर उन्हे शक्ति से लागू कराया जाना चाहिए तथा स्ट्रक्चरल ऑडिट की रिर्पोट प्राधिकरण द्वारा अपनी अपनी वेबसाईट पर अपलोड़ की जानी चाहिए। जिससे फ्लेट खरिदार फ्लेट की गुणवता को जान सके।
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