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उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड हेल्प डेस्क की अनिवार्यता के साथ शादी समारोह व अन्य आयोजनों को सशर्त अनुमति दी

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लखनऊ 28 सितंबर

उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 को रोकने के लिए बनाए गए प्रोटोकाल में लगाई गई कुछ पाबंदियों को शिथिल करते हुए शादी समारोह व अन्य आयोजनों में सशर्त आयोजनों की अनुमति दी है।

प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार अगर बंद स्थल में कोई आयोजन है तो वहां पर सिर्फ 100 लोगों को ही एकत्र होने की अनुमति मिलेगी। अगर खुला स्थल है तो क्षेत्र के आधार पर लोगों को आने की अनुमति होगी अगर ज्यादा एरिया है तो ज्यादा लोगों को शादी और वह अन्य आयोजनों में आमंत्रित किया जा सकता है यह आदेश अगले महीने शुरू हो रहे नवरात्र और रामलीलाओ के आयोजनों को ध्यान में रखते हुए दिया गया है , इससे लोगों को भारी राहत मिलेगी । अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने अपने आदेश में कहा है कि प्रत्येक आयोजन स्थल के बाहर गेट के साथ कोविड-19 हेल्प डेस्क बनाना अनिवार्य होगा इसके आधार पर ही आयोजन की अनुमति होगी अगर ऐसा नहीं हुआ तो कार्रवाई की जा सकेगी।

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