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एलपीजी ब्लास्ट से हुए नुकसान पर मिल सकता है 75 लाख हर्जाना, एडवोकेट रंजन तोमर की आर टी आई में खुलासा

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-समाजसेवी रंजन तोमर की आरटीआई का भारत पेट्रोलियम ने दिया जवाब

-जानकारी के अभाव में कम लोग ले पाते हैं हर्जाना

नोएडा, 21 नवम्बर।

एलपीजी सिलिंडर में आग लगने से या ब्लास्ट होने से होने वाले नुकसान की खबरें लगातार आती रहती हैं , कई बार इसके बाद सरकारी गैस कंपनियों की ज़िम्मेदारी की बातें भी उठती हैं लेकिन कोई पुख्ता कागज़ात इसके आजतक सामने नहीं आये , ऐसे में समाजसेवी एवं अधिवक्ता श्री रंजन तोमर की आरटीआई से कई बातें सामने आई हैं। श्री तोमर के सवाल के जवाब में भारत पेट्रोलियम अपने और बीमा कंपनी के बीच का करार श्री तोमर को भेजा है जिसमें गैस सिलिंडर से होने वाले नुकसान की भरपाई सम्बन्धी शर्तें हैं।

न्यायालयों के माध्यम से हुए निपटारे में मिल सकते हैं 75 लाख तक का हर्जाना
इस करार का सातवा बिंदु कहता है के माननीय  न्यायालय , उपभोक्ता फोरम एवं अन्य संवैधानिक न्यायालयों द्वारा दिए गए आदेश अनुसार एक दुर्घटना में 75 लाख रुपए तक का हर्जाना उपभोक्ता को दिया जा सकता है , जिसमें दुर्घटना उपभोक्ता के रजिस्टर्ड पते पर भी हो सकती है। यहाँ तक की डीलर अथवा सिलिंडरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय भी होने वाली किसी दुर्घटना की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी। अतः ऐसे मामले जो न्यायालय में चले गए हैं उन्ही में इस तरह के हर्जाने का प्रावधान हैं।

शारीरिक नुकसान , मृत्यु एवं संपत्ति का अलग अलग हर्जाना
सातवें बिंदु में यह भी कहा गया है के जो मामला न्यायलय में नहीं गया है वहां उपभोक्ता दुर्घटना के 90 दिन के भीतर कंपनी को लिखित में जानकारी देगा , जिसके बाद बीमा कंपनी से उपभोक्ता को 6 लाख रुपए तक का हर्जाना , इलाज का 30 लाख रुपए प्रत्येक दुर्घटना तक का हर्जाना , जिसमें 2 लाख प्रति व्यक्ति इलाज तक का कवर , इसके आलावा फोरी तौर पर 25 हज़ार रुपए देने का प्रावधान है। इसके आलावा संपत्ति को हुए नुक्सान के 2 लाख रुपए प्रति घटना के प्राप्त हो सकते हैं।

जानकारी के अभाव में नहीं ले पाते फ़ायदा
आम जनता को अबतक अपने अधिकारों की जानकारी पूर्ण रूप से न होने से वह अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ पाते थे , इस आरटीआई के बाद उम्मीद है आम जनता को अपने अधिकारों के लिए लड़ने में सुगमता होगी।

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