नोएडा प्राधिकरण की 204 वी बोर्ड बैठक, किसानों की आबादी का प्रकरण शासन को भेजा, ओटीएस की तारीख बढ़ी
1 min readनोएडा, 7 जनवरी। नोएडा प्राधिकरण की 200 4V बोर्ड बैठक में किसान और आवंटन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए इनमें किसानों की आबादी चुरा मुद्दा शासन को भेजने का निर्णय लिया गया और 5% आबादी से जुड़े हुए मुसल्ले पर एक समिति गठित की गई नोएडा प्राधिकरण द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार नौएडा प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निम्नवत निर्णय लिये गये-
1. नौएडा में प्रचलित आबादी विनियमावली, 2006, यथासंशोधित-2011 में आबादी विनियमितीकरण हेतु 450 वर्ग मीटर की वर्तमान अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 1000 वर्ग मीटर प्रति वयस्क करने संबंधी संशोधन के संबंध में बोर्ड द्वारा प्रकरण शासन को भेजने का निर्णय लिया गया।
2. किसानों की माँग के क्रम में उनसे प्राधिकरण क्षेत्र में अर्जन / बैनामें से क्रय की गई भूमि के सापेक्ष उन्हें पूर्व में वर्ष 2010 में लागू विनियमावली के अनुसार आवंटित 5% मूखण्डों पर व्यावसायिक गतिविधियों की माँग के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु प्राधिकरण स्तर पर अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। यह समिति अन्य प्राधिकरणों की प्रचलित व्यवस्था एवं विभिन्न विधिक प्राविधानों का अध्ययन करते हुए अपनी संस्तुति प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगी। इस संबंध में किसानों की माँग एवं अद्यतन स्थिति से बोर्ड को अवगत कराया गया।
3. नौएडा प्राधिकरण के आवासीय भवन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 तक ड्रा के माध्यम से आवंटित बिल्टप हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आवंटियों के लिए किसानों द्वारा किये जा रहे विरोध प्रदर्शन के कारण एक मुश्त समाधान योजना (One Time Settlement Policy) को इस योजना की अंतिम तिथि अर्थात दिनाँक 01.01.2022 से 31.01.2022 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया।
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