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एनजीटी के निर्णयों के अनुपालन की नोएडा सीईओ ने की समीक्षा, 4 अप्रैल तक कड़े फैसले लेंगे

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नोएडा, 24 मार्च।

दिनांक 23.03.2022 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी द्वारा, महाप्रबन्धक (के). महाप्रबन्धक (नियोजन), उप महाप्रबन्धक (जल), वरिष्ठ प्रबन्धक (नियोजन) एवं वरिष्ठ प्रबन्धक जल खण्ड-प्रथम/द्वितीय / तृतीय, के साथ माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा OA No.-1002/2018 पारित निर्णय दिनाँक 23 दिसम्बर-2021 के अनुपालन में अभी यक हुई कार्रवाई की समीक्षा हुई। बैठक में विचारोपरान्त वांछित कार्यवाही प्राथमिकता पर पुनः टाईम लाईन के साथ करने हेतु निर्देशित किया गया।
1. बिन्दु सं0-12 (5) : नगर पालिका परिषद खोड़ा द्वारा उनके क्षेत्र के Sewerage को Treat करने हेतु STP के निर्माण हेतु भूमि की मांग के सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद खोड़ा को नौएडा क्षेत्र में खोड़ा के आस-पास एस०टी०पी० निर्माण हेतु कोई भूमि उपलब्ध नहीं है। इस आशय का पत्र अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद खोड़ा को प्रस्तुत करने हेतु महाप्रबन्धक (नियोजन) को निर्देशित किया गया।

2. माननीय न्यायालय के निर्णय के बिन्दु सं0-13 के क्रम में अब तक कुछ सोसाईटीज द्वारा प्रस्तुत Undertaking के अनुरूप अनुपालन न करने के दृष्टिगत सम्बन्धित के विरूद्ध तत्काल माननीय NGT द्वारा निर्देशित IPC धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराने हेतु निर्देशित किया गया, परन्तु नियोजन विभाग द्वारा अग्रिम कार्यवाही करते हुये F.I.R. दर्ज कराने हेतुसम्बन्धित थाने को सम्बन्धित थाने को सम्पर्क किया गया, परन्तु वर्तमान तक सम्बन्धित ग्रुप हाउसिंग के विरूध F.I.R. दर्ज नहीं की गयी है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित ग्रुप हाउसिंग के विरूध तत्काल F.I.R. दर्ज कराने हेतु Commisioner of Police गौतमबुद्धनगर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया के स्तर से पत्र प्रस्तुत करने हेतु महाप्रबन्धक (नियोजन) को निर्देशित किया गया, जिससे तत्काल F.I.R. दर्ज हो । 3. माननीय न्यायालय के निर्णय के बिन्दु सं0-13: दिनाँक 23.11.2021 को UPPCB द्वारा

Compliance Report में 55 अदद ग्रुप हाउसिंग के नमूने मानक के अनुरूप न पाये जानेके दृष्टिगत पुनः सम्बन्धित जल खण्ड द्वारा UPPCB के साथ समन्वय स्थापित कर परीक्षण हेतु नमूने एकत्रित करने हेतु दिये गये थे, इसके अनुपालन में क्षेत्रीय अधिकारी, UPPCB को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया के समक्ष दिनाँक 29 मार्च, 2022 को समस्त एकत्रित नमूनों की Test Report के साथ बैठक आहुत कराने हेतु जल विभाग को निर्देशित किया गया। Non compliant ग्रुप हाउसिंग को पुनः AIR/Water act का उल्लंघन करने के दृष्टिगत महाप्रबन्धक (नियोजन) को तत्काल नोटिस जारी करने हेतु निर्देशित किया गया। 4. बिन्दु सं0 – 14 : माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के बिन्दु सं0-14 जिसमें Partial Occupancy Certificate का सत्यापन जारी EC के अनुरूप करने हेतु निर्देशित किया गया है, के क्रम में दिनाँक 04, अप्रैल-2022 को प्राधिकरण द्वारा आवंटित समस्त श्रेणी की सम्पत्तियों के आंशिक अधिभोग प्रमाण पत्र अथवा पूर्ण अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित करने हेतु State Environmental Impact Assessment Authorityद्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति / सहमति में उल्लेखित समस्त शर्तों के अनुपालन किये जाने हेतु कार्यालय आदेश निर्गत किया जा चुका है, जिसका कड़ाई से अनुपालन किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।

5. बिन्दु सं0-15 : माननीय NGT के दिशा निर्देशों पर प्रभावी नियन्त्रण किये जाने हेतु Qualified Environmental Professionals की ऐसी एजेन्सी का चयन किये जाने के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक (नियोजन) को NEERI (National Environmental Engineering Research Institute) तथा WAPCOS दोनों ऐजेन्सियों को इस कार्य के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत करने पत्र निर्गत करते हुये दोनों ऐजेन्सियों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर किसी एक Expert ऐजेन्सी का चयन दिनाँक 04 अप्रैल, 2022 तक करने हेतु
निर्देशित किया गया।
6. बिन्दु सं0-20 (v) : माननीय NGT के आदेश दिनाँक 23.12.2021 के बिन्दु सं0-20 (v) Mode of 6 existing STPs to be compliant with standards, including fecal coliform and utilization of treated effluents to be ensured. के सम्बन्ध में प्रभावी ढंग से निष्पादित करने हेतु बाह्य संस्था – जल को निर्देशित किया गया।
7. प्राधिकरण द्वारा संचालित STP से क्षमता के अनुरूप उत्सर्जित शोधित जल का प्रयोग प्रत्यके सीवेज नेटवर्क के अन्तर्गत समस्त सैक्टरों के पार्कों एवं हरित क्षेत्र में शीर्ष प्राथमिकता पर किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। इसका Proper Utilisation निम्न प्रकार से किया जाना है

A. Treated Water का उपयोग नौएडा के समस्त पार्को व ग्रीन बेल्ट में सिंचाई हेतु अनिवार्य रूप से करवायें, अन्यथा उद्यान विभाग के सम्बन्धित एजेन्सी के विरूद्ध कार्यवाही करने तथा अनावश्यक बोरवेल को प्रतिबंधित करने की कार्यवाही की बाध्यता सुनिश्चित की जाये।

B. बिल्डर के द्वारा कंस्ट्रक्सन कार्य में Treated Water का प्रयोग किया जाये इस हेतु ग्रुप हाउसिंग विभाग आवश्यक कार्यवाही करे।

c. संज्ञान में यह भी आया है कि पूर्व में Treated Water की लाईन अधिकांश पार्क व ग्रीनबेल्ट में सिंचाई हेतु डाली गयी थी, जो वर्तमान में क्षतिग्रस्त होने की वजह से कई स्थानों पर निष्प्रयोज्य है। उनको युद्धस्तर पर मरम्मत कर सिंचाई हेतु प्रयोग में लाया जाये। सम्बन्धित द्वारा इनकी कार्ययोजना प्रस्तुत करने एवं उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में प्रभावी ढंग से निष्पादित करने हेतु बाह्य संस्था-जल को निर्देशित किया गया।

8. नौएडा के अन्तर्गत सिंचाई विभाग के मुख्य नाले में मिलने वाले लगभग 30 ड्रेनों को माननीय न्यायालय के निर्णय के निर्देशों के अनुपालन में NEERI (Govt. of India) द्वारा किये गये स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त कर दिनाँक 31 मार्च, 2022 तक MoU गठित करने हेतु उप महाप्रबन्धक (जल) को निर्देशित किया गया साथ ही महाप्रबन्धक (सिविल) को 30 अद्द ड्रेनों की आवश्यकता के दृष्टिगत कार्य स्थल की आवश्यकता के क्रम में Civil Structure के सुदृढ़ीकरण का कार्य शीर्ष प्राथमिकता पर कराने हेतु निर्देशित किया गया।
9. सैक्टर-51 में निर्माणाधीन In-situ-wetland का निर्माण कार्य प्रत्येक दशा में दिनांक 31, मार्च-2022 तक पूर्ण कराने हेतु सिंचाई विभाग को निर्देशित किया गया। इस सम्बन्ध में कार्यवाही समन्वय स्थापित कर प्राथमिकता पर करने हेतु निर्देशित किया गया।

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