गौतमबुद्ध नगर, 24 फरवरी।
अगाहपुर के बाद ग्रेटर नोएडा में शादी के दौरान हर्ष फायरिंग के बाद गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्तिमोहन अवस्थी ने सभी वेंकट हाल में शादियों के दौरान सुरक्षा को लेकर गाइड लाइन जारी करते हुए मीटिंग भी की है।
पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर श्रीमती लक्ष्मी सिंह के निर्देशानुसार एवं डीसीपी सेन्ट्रल नोएडा श्री शक्ति मोहन अवस्थी के पर्यवेक्षण में सेन्ट्रल नोएडा जोन के सभी थाना क्षेत्रों के अंतर्गत व्यवसायिक प्रतिष्ठानो में शादी समारोह व अन्य अवसरो पर होने वाले अपराध, हर्ष फायरिंग, चोरी, मारपीट, बिना लाइसेंस शराब का सेवन, लाउड म्यूजिक व वाहनो की पार्किंग समस्या को लेकर समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठानो के संचालक/स्वामियो को नोटिस निर्गत करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये।
पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर श्रीमती लक्ष्मी सिंह के निर्देशानुसार एवं डीसीपी सेन्ट्रल नोएडा श्री शक्ति मोहन अवस्थी के पर्यवेक्षण में सेन्ट्रल नोएडा जोन के सभी थाना क्षेत्रों के अंतर्गत व्यवसायिक प्रतिष्ठानो में शादी समारोह व अन्य अवसरो पर होने वाले अपराध, हर्ष फायरिंग, चोरी, मारपीट, बिना लाइसेंस शराब का सेवन, लाउड म्यूजिक व वाहनो की पार्किंग समस्या को लेकर समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठानो के संचालक/स्वामियो को नोटिस निर्गत करते हुए नोटिस में निर्गत नियम व शर्ताे का अनुपालन करने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये है। सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानो के संचालक/स्वामियो को अनियमित्ता परिलक्षित होने पर संचालक/स्वामियो के विरुद्ध वैधानिक कार्यावही करने हेतु निर्देशित किया गया है।
नोटिस के महत्वपूर्ण बिन्दु-
1.कार्यक्रम के दौरान शस्त्र के साथ सामान्य प्रवेश पूर्णतया वर्जित रहे। शस्त्र प्रदर्शन व हर्ष फायरिंग की घटना होने पर शस्त्र धारक के साथ-साथ प्रतिष्ठान स्वामी/संचालक की जिम्मेदारी तय करते हुए वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
2.प्रतिष्ठानो के फायर सिस्टम चालू अवस्था में हो तथा फायर अलार्म का स्विच ऑफ न किया जाये।
3.विद्युत सुरक्षा को ध्यान में रखा जाये।
4.आयोजन स्थल के पास पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था हो, वाहन रोड अथवा बिना पार्किंग एरिया में पार्क न कराये जायें ताकि मार्ग अवरुद्ध होकर जाम की स्थिति उत्पन्न न हो।
5.बिना अनुमति/लाइसेंस शराब का सेवन न करायें।
6.अतिथियो से अनुरोध करें कि शराब का सेवन कर कोई भी वाहन न चलाये तथा ट्रैफिक नियमो का अनुपालन करें।
7.सीसीटीवी कैमरे रिकार्डिंग क्षमता के साथ अवश्य लगाये जाये ताकि कोई आपत्तिजनक घटना घटित होने की स्थिति स्पष्ट हो सके एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की जा सके।
8.डी0जे0/लाउडस्पीकर उपयोग के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
9.यदि पुलिस सहायता की आवश्यता है तो सम्बंधित थाने अथवा डॉयल-112 पर सूचना दे।