नोएडा के सीईओ ने मैराथन बैठक में कहा, नोएडा के प्रत्येक सर्किल में अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं

नोएडा, 12 मई।

नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर लोकेश एम ने सोमवार को मैराथन बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। उन्होंने कहा कि नोएडा शहर की सभी वर्क सर्कल अपने-अपने क्षेत्र में अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं और 300 मीटर या इससे अधिक के आवासीय भूखंडों पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को कड़ाई से लागू करें। उन्होंने 5000 वर्ग मीटर से अधिक के ग्रुप हाउसिंग या इंडस्ट्रियल प्लॉट पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की जांच के भी सख्त निर्देश दिए।

नौएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री लोकेश एम० द्वारा नौएडा प्राधिकरण के समस्त विभागों की रिव्यु मीटिंग ली गई, जिसमें श्री महेंन्द्र प्रसाद, विशेष कार्याधिकारी, श्री सतीश पाल, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्रीमती वंदना त्रिपाठी, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री आर०पी० सिंह, महाप्रबन्धक (जल/वि०/यॉ०), श्री एस०पी० सिंह, महाप्रबन्धक (जन स्वा०/ नौएडा ट्रैफिक सैल), श्री क्रान्ती शेखर, विशेष कार्याधिकारी, श्री अरविन्द कुमार, विशेष कार्याधिकारी, श्री इन्दु प्रकाश, जन स्वास्थ्य अधिकारी, आवासीय, संस्थागत, औद्योगिक, वाणिज्य विभाग के सहायक महाप्रबन्धक, समस्त विभाग के वरिष्ठ प्रबन्धक, निदेशक व उप निदेशक उपस्थित रहे।

सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित निर्देश:-

1. मानसून के पूर्व समस्त मुख्य नालों एवं सैक्टर की नालियों की सफाई का 01 माह का विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त निर्देश दिए गए कि आगामी सप्ताह में सभी नालों से फ्लोटिंग मटेरियल हटाने की कार्यवाही की जाये।

2. नौएडा के 12 क्षेत्रों / मार्गों को जीरो टॉलरेंस क्षेत्र चयनित करने के निर्देश दिये गये, जिसमें 02 शिफ्टों में सफाई एवं निरंतर कूड़े का उठान एवं सफाई करने के निर्देश दिये गये।

शून्य सहनशीलता क्षेत्र के लिए निम्नलिखित 12 क्षेत्रों का चयन किया गया:-

डीएससी मार्ग (सेक्टर-15 मेट्रो स्टेशन से सेक्टर-18 अंडरपास)

सेक्टर-18 मार्केट

एमपी-3 मार्ग (शशि चौक से सेक्टर-34 मेट्रो स्टेशन)

सेक्टर-125 एमिटी यूनिवर्सिटी के सम्मुख मार्ग एवं वेन्डर जोन

सेक्टर-59 मेट्रो स्टेशन से सेक्टर-62 एनएच (मेट्रो के नीचे)

चरण- II सैमसंग रोड

सेक्टर-62 फोर्टिस हॉस्पिटल के चारों ओर के मार्ग

हाजीपुर रोड सेक्टर-104 मार्केट के सम्मुख

सेक्टर-57, 58, 59 & सेक्टर-62 के मध्य मुख्य मार्ग

ब्रह्मपुत्र मार्केट के चारो ओर के मार्ग

अट्टा मार्केट

एमपी-2 मार्ग (सेक्टर-18 अंडरपास से निठारी गांव तक)

3. उपरोक्त 12 क्षेत्रों हेतु क्विक रिस्पांस टीम (कर्ट) गठित करने के निर्देश दिये गये, जो अपने क्षेत्र में जंगल क्लीनिंग, सिल्ट हटाना, सैन्ट्रल वर्ज की सफाई, मुख्य मार्ग एवं सर्विस रोड की सफाई, फुटपाथ की सफाई व नाली से फ्लोटिंग मैटेरियल निकाल कर निस्तारण करना

सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक टीम में 01 सुपरवाईजर, 10 कर्मचारी, पर्याप्त ट&पी व ट्रैक्टर ट्राली सहित उपस्थित रहेंगे।

4. इन 12 जीरो टॉलरेंस क्षेत्र में सिविल विभाग द्वारा फुटपाथ की मरम्मत, रोड की मरम्मत, पेन्टिंग व अन्य आवश्यक कार्य कराये जायेगें।

5. उधान विभाग द्वारा उपरोक्त 12 जीरो टॉलरेंस क्षेत्र में ग्रास कटिंग, सुन्दर गमले रखना, पेड़ों की छटाई आदि आवश्यक कार्य कराये जायेंगे। इन क्षेत्रों में पड़ने वाले मेट्रो स्टेशन के नीचे पर्याप्त लाइटों की व्यवस्था विद्युत् विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

6. जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न वेंडिंग जोन एवं मार्किट में प्रत्येक शॉपकीपर के पास नीले एवं हरे रंग के डस्टबिन रखवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

7. विशेष अभियान चलाकर सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित कराया जायेगा तथा उपयोगकर्ता / विक्रेता पर पेनल्टी भी लगाई जायेगी।

8. सिविल विभाग द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में अवैध वेंडर्स को नियमित रूप से हटवाया जायेगा। अतिक्रमण हेतु 05 जे०सी०बी० एवं 05 हाईवा अतिरिक्त इस कार्य हेतु तैनात किये जायेंगे।

बीओटी से संबंधित निर्देश:-

1. प्राधिकरण के पूर्व निर्मित ट्रायलेटों में से कुछ ट्रायलेटों का अनुरक्षण एवं संचालन बी०ओ०टी० के आधार पर करने हेतु निर्देशित किया गया।

जल-

1. सभी जलखण्डों द्वारा रिसाईकल मशीन लगाकर ओवरफ्लो की समस्या का निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया।

2. ग्रीष्म ऋतु के दृष्टिगत सभी जलखण्डों द्वारा दिनांक 13.05.2025 से शीतल मीठे पेयजल वितरण करने हेतु निर्देशित किया गया।

वि०/यां० :-1. सभी मेट्रो स्टेशन के नीचे स्थापित स्ट्रीट लाईटों की क्षमता बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया।

2. ट्रैफिक की समस्या के निराकरण के दृष्टिगत रजनीगंधा क्रासिंग सैक्टर-17 की ओर एवं उद्योग मार्ग पर संदीप पेपर मिल के पास रोड चौड़ीकरण में आ रहे विद्युत पोलों को शिफ्ट करने एवं केबिल को भूमिगत करने, सैक्टर-57 एवं 58 की बीच की रोड पर स्थापित ट्रासंफार्मर को शिफ्ट करने हेतु निर्देशित किया

गया, सैक्टर-62 फोर्टिस चौराहे पर रोड चौड़ीकरण में आ रहे विद्युत पोलों को शिफ्ट करने एवं केबिल को भूमिगत करने हेतु निर्देशित किया गया, एम०पी०-1 रोड पर आ रहे विद्युत डबल पोल स्ट्रक्चर को भूमिगत करने हेतु निर्देशित किया गया।

3. फेज-2 में विद्युत डिफक्ट ओवर हेड विद्युत लाईन को शिफ्ट करने हेतु निर्देशित किया गया।

4. एक्सप्रेसवे के सुंदरीकरण के दृष्टिगत सैक्टर-14ए के पास स्थापित डियर को दो दिवस में कार्यशील करने, नौएडा एक्सप्रेसवे पर सैक्टर-125 के सामने सेंट्रल वर्ज में 6 नग बड़े फाउन्टेन उनके मध्य लगाने हेतु निर्देशित किया गया। नौएडा-ग्रेटर नौएडा एक्सप्रेसवे पर दोनो ओर पेड़ों की छँटाई करने हेतु उद्यान विभाग से समन्वय स्थापित कर दिनांक 13.05.2025 से कार्यवाही करने हेतु विद्युत यांत्रिकी विभाग को निर्देशित किया गया।

5. एम०पी०-2 रोड पर एलिवेटेड रोड के नीचे सैक्टर-28 से सैक्टर-61 तक सेन्ट्रल वर्ज में पथ प्रकाश व्यवस्था करने हेतु निर्देशित किया।

नियोजन विभाग के संबंध में

1. प्राधिकरण की विभिन्न प्रकार की पुरानी ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओ के रि-डेवलेपमेंट प्लान बनाये जाने हेतु स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।

2. शासन में अफोर्डेबल हाउसिंग के सम्बन्ध में भेजे गये पत्र की अद्यतन स्थिति से अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

3. नौएडा क्षेत्र स्थित 300 वर्ग मी० या इससे अधिक क्षेत्रफल के भवनो हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु कदम उठाये जाने के निर्देश दिये गये है।

4. नौएडा क्षेत्र स्थित 5000 वर्ग मी० या इससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डो पर निर्मित सभी श्रेणी के भवनों में सॉलिड वेस्ट मेनेजमेंट की व्यवस्था की जाँच कराये जाने के सम्बध में निर्देश दिये गये है।

5. ग्रुप हाउसिंग योजनाओं में चल रही अवैध व्यवसायिक गतिविधियों की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये है।

अवैध निर्माण / अतिक्रमण के सम्बन्ध में

1. समस्त वर्क सर्किलों के वरिष्ठ प्रबन्धकों को निर्देश दिये गये कि नौएडा अधिसूचित क्षेत्र में हुए अवैध निर्माणों के संबंध में आमजनमानस को सजग किये जाने हेतु अवैध निर्माणों का विधिवत सर्वेक्षण कर उसकी चौहद्दी, मय लोकेशन सहित, निर्माण की प्रकृति इत्यादि सहित प्रत्येक माह दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाये। साथ ही चिन्हित अवैध निर्माणों पर यह मार्क कराया जाये कि ‘यह बिल्डिंग अवैध है।

2. नोएडा अधिसूचित क्षेत्र में अवैध निर्माण करने वाले अतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्ध नाम सहित प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जाये।

3. वर्क सर्किलवार अवैध निर्माणों के विरूद्ध पूर्व में की गई कार्यवाही यथा नोटिस निर्गत, प्रथम सूचना रिपोर्ट हेतु दी गई तहरीर, कलर फोटोग्राफ्स, इत्यादि को बुकलेट फॉम में तैयार कराया जाये। साथ ही बुकलेट में यह स्पष्ट किया जाये कि नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र में अवैध निर्माण नोएडा की अर्जित / अधिसूचित / प्रतिकर वितरित भूमि इत्यादि भूमि पर है. का वर्गीकरण किया जाये।4. पूर्व में जिन मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जा चुकी है, के बावजूद निर्माण न रोके जाने स्थिति में भू-माफिया घोषित करने हेतु जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर को पत्र प्रेषित किया जाये।

5. नोएडा में आवासीय एवं ग्रुप हाउसिंग भूदृउपयोग की भूमि का लैंड बैंक बनाये जाने हेतु संबंधित कृषकों से वार्ता कर चंक में आपसी समझौते के आधार पर क्रय किया जाये।

6. भूमि अधिग्रहण हेतु भूमि अध्याप्ति कार्यालय को प्रेषित प्रस्तावों के संबंध में अपर जिलाधिकारी-भू०अ० से सामंजस्य स्थापित कर शीघ्रातिशीघ्र भू-अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण करायी जाये। इसके अतिरिक्त ग्राम-कामबक्शपुर में गोल्फ कोर्स हेतु अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि के प्रस्ताव के संबंध में अपर जिलाधिकारी-भू०अ० कार्यालय से समन्वय स्थापित कर अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण करायी जाये।

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