जेवर हत्याकांड: पांच वर्ष पहले हुई हत्या के दोषियों को आजीवन कारावास, नाबालिग किशोर की यौन शोषण के बाद की गई थी हत्या

नोएडा। (नोएडा खबर डॉट कॉम)
गौतम बुद्ध नगर के थाना जेवर में वर्ष 2020 में दर्ज एक जघन्य हत्याकांड और यौन शोषण के मामले में माननीय न्यायालय ने दो अभियुक्तों साहिल पुत्र सलीम और इरफान पुत्र इसरहमान को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 1 लाख 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह फैसला पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर श्रीमती लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में थाना जेवर पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन इकाई की प्रभावी पैरवी का परिणाम है।

पुलिस के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार यह मामला वर्ष 2020 का है, जब थाना जेवर में मुकदमा संख्या 150/2020 दर्ज किया गया था। अभियुक्तों साहिल (निवासी मोहल्ला मॉडल पुरिया, जेवर) और इरफान (निवासी मोहल्ला कम्बूहान, जेवर) पर एक नाबालिग के अपहरण, यौन शोषण और हत्या का गंभीर आरोप लगा था। उसका शव अलीगढ़ जिले में मिला था। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 201 (सबूत मिटाने), 363 (अपहरण), 377 (अप्राकृतिक यौनाचार) और पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
घटना के अनुसार, अभियुक्तों ने पीड़ित नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ यौन शोषण किया और बाद में उसकी हत्या कर सबूत मिटाने की कोशिश की। इस जघन्य अपराध ने स्थानीय समुदाय में आक्रोश पैदा किया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और मामले की गहन जांच शुरू की।
जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों, गवाहों के बयान और तकनीकी सबूतों के आधार पर अभियोजन पक्ष ने मजबूत पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप यह सजा सुनाई गई।
21 जुलाई 2025 को माननीय न्यायालय ने अभियुक्तों साहिल और इरफान को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर 1 लाख 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसमें से 80 प्रतिशत राशि पीड़ित पक्ष को दी जाएगी। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

पुलिस कमिश्नर श्रीमती लक्ष्मी सिंह ने इस फैसले को ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान की सफलता बताया और कहा कि गौतम बुद्ध नगर पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और प्रभावी अभियोजन के लिए प्रतिबद्ध है। इस मामले में थाना जेवर पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन इकाई की संयुक्त मेहनत ने यह सुनिश्चित किया कि पीड़ित को न्याय मिले। पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर ने बयान जारी कर कहा कि भविष्य में भी इस तरह की प्रभावी कार्रवाइयां जारी रहेंगी ताकि अपराधियों में कानून का भय स्थापित हो और समाज में न्याय की भावना मजबूत हो।

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