गौतमबुद्ध नगर, 12 मार्च।
शासन के आदेश पर गौतमबुद्ध नगर जिले में 11 मार्च 2025 से पूर्व खरीदे गए 10000 से 25000 मूल्य वर्ग तक के भौतिक गैर न्यायिक स्टांप पत्रों को आगामी 31 मार्च तक इस्तेमाल किया जा सकता है या उनकी वापसी हो सकती है। इसके बाद वे निरस्त माने जाएंगे।
डीएम मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों के क्रम में सहायक आयुक्त स्टांप (प्रथम ) बी एस वर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश शासन, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 11 मार्च 2025 के माध्यम से उत्तर प्रदेश (इक्यावनवाँ संशोधन) नियमावली, 2025 लागू की गयी है।
उन्होंने बताया कि इस अधिसूचना के प्रकाशन की दिनांक से रू 10,000/- से रू 25,000/- मूल्य-वर्ग तक के भौतिक गैर-न्यायिक स्टाम्प पत्र, स्टाम्प शुल्क भुगतान हेतु विधिमान्य नहीं माने जायेंगे किन्तु इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने से पूर्व क्रय किये गये उक्त मूल्य-वर्ग के गैर-न्यायिक भौतिक स्टाम्प पत्र विधिमान्य होंगे।
सहायक आयुक्त स्टांप प्रथम ने यह भी बताया कि इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने से पूर्व क्रय किये गये रू 10,000/- से रू 25,000/- मूल्य वर्ग तक के भौतिक गैर-न्यायिक स्टाम्प पत्रों का प्रयोग तथा वापसी दिनांक 31.03.2025 तक विधिमान्य रहेगी।